सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 04 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 5 मार्च 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 04 मार्च

जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक 12 मार्च को

sehore news
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 12 मार्च को दोपहर 02 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा करेंगी। बैठक में कृषि विभाग एवं ऋण माफी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग, विद्युत मंडल, महिला एवं बाल विकास, जिला पंचायत (पंचायत प्रकोष्ठ, 03 से 05 वर्ष तक एक ही स्थान पर सचिव की स्थापना के संबंध में) समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्वावस्था सहायता योजना प्रभावशील

म.प्र.शासन द्वारा मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्वावस्था सहायता योजना, 2015 प्रभावशील 07 अप्रैल,2016 से की गई है। कृषि उपज मण्डी समिति सीहोर के समस्त अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी वृद्वावस्था सहायता योजना के लिये पात्रता एवं संक्षिप्त नियम उक्त योजना में मण्डी समिति में कार्यरत 18 से 55 वर्ष की आयु के लायसेंसधारी हम्माल एवं तुलावटी ही पात्र होंगे। वर्ष 2018-19 के लिये मण्डी समिति में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी इस योजना में स्वेच्छा से सम्मिलित हो सकते है। अनज्ञप्तिधारी हम्माल/तुलावटी (हितग्राही) को इस योजना अंतर्गत स्वयं का प्रतिवर्ष अंशदान जो न्यूनतम एक हजार से अधिकतम रुपये दो हजार तक होगा। योजना में मण्डी समिति का अनुदान हितग्राही द्वारा जमा राशि का 50 प्रतिशत होगा, जा अधिकतम एक हजार रुपये तक होगा। हितग्राही को मण्डी बोर्ड की रूपये एक हजार प्रतिवर्ष के मानसे एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता योजना में लगातार 20 वर्ष तक हितग्राही अंशदान की राशि जमा कराने की स्थिति में ही होगी। परन्तु योजना मे सम्मिलित होने पश्चात 05 वर्ष की समयवधि पूर्ण होने पर आकस्मिक मृत्यु होने, स्थायी अपंगता एवं असाध्य बीमारी के कारण योजना से पृथक होने की दशा में मण्डी बोर्ड की एकमुश्त सहायता राशि की पात्रता जितने वर्ष तक हितग्राही अंशदान की राशि जमा हुई है, उतनी ही होगी। हितग्राही द्वारा 05 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम अवधि में स्वंच्छा से योजना से पृथक होने की स्थिति में स्वयं की अंशदान राशि तथा मण्डी समिति की अनुदान राशि की ही पात्रता होगी। मण्डी बोर्ड की एकमुश्त सहायत राशि की पात्रता नही होगी । हितग्राही के योजना में सम्मिलित होने के पश्चात 05 वर्ष की समयावधि के पूर्व आकस्मिक मृत्यु होने दुर्घनावश स्थायी अपंगता एवं असाध्य बीमारी होने की दशा में केवल स्वयं की अंशदान राशि तथा मण्डी समिति की अनुदान राशि की ही पात्रता होगी। मण्डी समिति सीहोर के समस्त अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलाबटीयों से मण्डी कार्यालय से शीघ्र सम्पर्क कर मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्वावस्था सहायता योजना-2015 में सम्मिलित होकर योजना का लाभ ल सकते है। योजना के संबंध मे विस्तृत नियम आदि की जानकारी मण्डी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

रबी उपार्जन की तैयारियों की संभागीय समीक्षा बैठक 6 मार्च को भोपाल में

प्रदेश में रबी फसलों के उपार्जन की तैयारियों की संभागीय समीक्षा बैठकें 3 मार्च से 20 मार्च तक संभागीय मुख्यालयों पर होंगी। संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री श्रीमन शुक्ल ने बताया कि वर्ष 2019-20 में रबी फसलों के उपार्जन को निर्बाध रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से ये बैठकें की जा रही हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक  6 मार्च को भोपाल में होगी। बैठक में जिला कलेक्टर सहित उपार्जन से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

तेन्दुपत्ता संग्राहको के पारिश्रमिक में 500 रुपए प्रतिमानक बोरा की वृद्धि

राज्य शासन ने तेन्दुपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक में प्रति मानक बोरा 500 रुपए की वृद्धि की है। शासन के इस निर्णय से 33 लाख 12 हजार तेन्दुपत्ता संग्राहक लाभान्वित होंगे। अब 2000 रुपए प्रति मानक बोरा के स्थान पर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। वन विभाग के नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित तिथि एवं कार्यक्रम अनुसार गाँव जाकर स्वयं बोनस एवं पारिश्रमिक का नकद भुगतान करेंगे।

किसान कटी फसल को उचित नमी स्तर तक सुखाकर गहाई करें

किसानों को सलाह दी गई है कि आगामी 5 दिवसों में आसमान में छिटपुट बादल रहने, तापमान सामान्य रहने व वर्षा नहीं होने की संभावना है, तापमान में गिरावट को देखते हुए सरसों, चना व अर्द्ध सिंचित/शीघ्र पकने वाली गेहूं की पककर तैयार फसल की कटाई समय पर करें  कटी फसल को उचित नमी स्तर तक सुखाकर गहाई करें। खलिहान को बिजली के खंभे या तार के नीचे न बनायें, आग लगने का खतरा रहता है। चूहों के बिलों का निरीक्षण कर रोकथाम के उपाय करें। ग्रीष्मकालीन मूंग, उडद, भिण्डी व कद्दूवर्गीय सब्जियों की खेती हेतु आदान की व्यवस्था करें व रबी की फसल कटते ही खेत तैयार कर बुआई करें।

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