सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 23 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 23 मार्च 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 23 मार्च

लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर सीहोर के सीमावर्ती, जिलों के अधिकारियों की बैठक संपन्न 

sehore news
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने शनिवार को सीहोर के सीमावर्ती जिले भोपाल, राजगढ़, होशंगाबाद, रायसेन तथा हरदा जिले के अधिकारियों से लोकसभा निर्वाचन 2019 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर चर्चा की। बैठक में रायसेन व होशंगाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य जिलों के सहायक रिटर्निंग अधिकारी व पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। चर्चा का मुख्य आधार आपसी समन्वय से निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न पूर्ण कराना रहा। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि सभी जिले एक-दूसरे के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थैतिक निगरानी दल में पुलिसबल या अन्य व्यक्तियों को तैनात करेंगे तो दो जिलों का मिलाकर दोगुना बल एक ही स्थान पर मौजूद रहेगा। सभी जिले अपने क्षेत्र में जारी होने वाले अनुमति आदेश आपस में साझा करेंगे तो लॉयन आर्डर की स्थिति बेहतर तरीके से संभाली जा सकेगी। व्हाटसेप ग्रुप के माध्यम से भी सूचना का त्वरित आदान-प्रदान किया जा सकेगा। सभी जिलों में अलग-अलग चरणों में मतदान है इसलिए कलेक्टर ने सभी से अपेक्षा की है कि जिन जिलों में पहले मतदान संपन्न हो जाएगा वे अपने सीमावर्ती जिलों की मदद तब तक करेंगे जब तक वहां भी मतदान संपन्न न हो जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री शशीन्द्र चौहान ने कहा कि आसपास के जिलों के थाना प्रभारी प्रतिदिन कम से कम एक बार आपस में बात जरुर करें। जिला बदर, असामाजिक तत्वों आदि की जानकारी आपस में अवश्य बांटे।

मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं होंगी उपलब्ध

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन में मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के सामान्य निर्देश जारी किये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि रैम्प निर्माण, पेयजल व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, विद्युत व्यवस्था, सहायता टेबल, संकेतक, शौचालय, छाया व्यवस्था, वॉलेंटियर, भोजन व्यवस्था, बाल गृह की व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की अलग-अलग लाईनें तथा मतदाता के सुविधा हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश लगायें।

मतपत्र पर अभ्यर्थी के फोटो का मुद्रण कराने निर्वाचन आयोग के निर्देश

बैलेटिंग यूनिट पर तथा डाक मतपत्रों पर लगाए जाने वाले मतपत्रों पर अभ्यर्थियों के फोटो के मुद्रण से संबंधित निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये है। अनुदेशों के अनुसार अभ्यर्थियों से अपेक्षा की गई है कि वे मतपत्र पर मुद्रण के लिये हाल ही में खिंचवाई गई स्टाम्प आकार की एक फोटो जमा करें, यदि कोई अभ्यर्थी मतपत्र पर मुद्रण के उद्देश्य से फोटो जमा नहीं करता है तो, वर्तमान अनुदेश में यह प्रावधान है कि अभ्यर्थी को इसे जमा करने के लिये एक अनुस्मारक जारी किया जाये और साथ ही अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाये  कि यदि वे अनुस्मारक दिये जाने के बाद भी फोटो जमा नहीं  कर पाते हैं तो उनका फोटो मतपत्र पर मुद्रित नहीं हो सकेगा। नाम निर्देश के फार्मेट फार्म-2 क, 2 ख आदि में संशोधन किया गया है, अब नाम निर्देशन फार्म में ही अभ्यर्थियों के हाल के फोटो चिपकाने के लिये एक बाक्स दिया गया है, इसके अतिरिक्त फार्म-26 में शपथ पत्र में फोटो चिपकाना भी अपेक्षित है। नाम निर्देशन पत्र पर फोटो को ही मतपत्र पर फोटो मुद्रण के लिये उपयोग किया जा सकता है। आयोग के नाम निर्देश फार्म में अनुवर्ती संशोधनों के आलोक में इस मामले पर विचार किया है। यह निर्णय लिया गया है कि अब से अभ्यर्थियों को नाम निर्देश पत्र पर फोटो चिपकाए जाने के साथ-साथ एक अतिरिक्त फोटो जमा करने को कहा जाये। दोनों फोटो एक जैसे होने चाहिये और आयोग द्वारा दिये गये निर्देश में दिये गये विनिर्देशों के अनुसार होने चाहिये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जायें कि यदि कोई अभ्यर्थी मतपत्र पर मुद्रण के लिये फोटो की अतिरिक्त प्रति जमा नहीं करता है, तो नाम निर्देशन पत्र पर पहले से लगे फोटो को मतपत्र पर मुद्रण के लिये भी उपयोग किया जा सकेगा।

डुप्लीकेट इपिक कार्ड बनाने 25 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा विशेष अभियान

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के ऐसे मतदाता जिनकी ईपिक कार्ड पिछले 10-15 वर्ष पूर्व बने है और उनके वोटर कार्ड खराब हो गए है या गुम गए है ऐसे सभी मतदाताओं को आयोग के माध्यम से सतर्क किया गया है कि वे अपने-अपने डुप्लीकेट इपिक कार्ड बनवा लें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डुप्लीकेट मतदाता परिचय पत्र बनाने के संबंध में विशेष अभियान 25 मार्च से 31 मार्च तक चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के दौरान सभी बीएलओ को संबंधित मतदान केन्द्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाताओं से आवेदन प्राप्ति के उपरांत फार्मो का निराकरण कर 01 अप्रैल को डुप्लीकेट इपिक का वितरण संबंधित मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से किया जाएगा। सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस अभियान के संबंध में अपने कार्यालय में दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दल के सदस्यों को निर्धारित प्रपत्र में अंकित की जाने वाली जानकारी की प्रतियां भी जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है।

अभ्यर्थी को नामांकन के कम से कम एक दिन पहले खोलना होगा पृथक से बैंक खाता

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय का सही-सही लेखा रखने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। अभ्यर्थी यह बैंक खाता नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले अनिवार्य रूप से खोलना होगा और नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में देना होगी। आयोग के मुताबिक यदि अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है तो रिटर्निंग अधिकारी आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों में कहा गया है कि निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। लेकिन यह बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जा सकेगा जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्त्ता नहीं है। निर्वाचन व्यय के लिए खोला जाने वाला खाता अभ्यर्थी द्वारा राज्य में कहीं भी खोला जा सकेगा। खाता राष्ट्रीयकृत, निजी अथवा सहकारी बैंक या डाकघरों में भी खोला जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी के विद्यमान खाते का उपयोग निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के उद्देश्य से उसे पृथक से बैंक खाता खोलना ही होगा। अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय पृथक से खोले गये बैंक खाते से ही किये जायेंगे। अभ्यर्थी को निर्वाचन कार्यों पर उपगत किये जाने वाले सभी व्यय अभ्यर्थी की अपनी निधि सहित, निधि का स्त्रोत चाहे जो भी हो इस बैंक खाते में ही डालना होगा। अभ्यर्थी चाहे तो आयोग द्वारा तय की गई चुनाव खर्च की सीमा के बराबर पूरी राशि एक साथ इस बैंक खाते में जमा कर सकता है। आयोग के मुताबिक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों का भुगतान निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये खाते से रेखांकित एकाउंट पेई चेक या ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति अथवा फर्म को व्यय के किसी मद के लिए अदा की जाने वाली रकम 10 हजार रूपये से अधिक नहीं है तो ऐसे व्यय का भुगतान वह नगद राशि के रूप में भी कर सकेगा। लेकिन उसे इस राशि का भुगतान भी निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से पृथक से खोले गये बैंक खाते से निकालने के बाद ही किया जा सकेगा। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के तीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किये जाने वाले निर्वाचन व्यय लेखे के साथ इस बैंक खाते की विवरणी की स्व-प्रमाणित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नामांकन से पहले यदि अलग से बैंक खाता नहीं खोला गया है या बिना इस बैंक खाते में जमा किये कोई अन्य राशि खर्च की गई है तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी ने अपेक्षित रीति के अनुसार खाते का रखरखाव नहीं किया है।

हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में मंगलवार को 26927 में से 877 विद्यार्थी रहे अनुपस्थित

जिला शिक्षा अधिकारी एस.पी.त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के आदेशानुसार धारा 144 का कढ़ाई से पालन किया जा रहा है। शनिवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं हाईस्कूल का NSQF  व 12 वीं हायर सेकेन्डरी का हायर मेथमेटिक्स प्रश्न पत्र की बोर्ड परीक्षा जिले के निर्धारित हाईस्कूल 8 व हायर सेकेन्डरी 84 परीक्षा केन्द्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार प्रेक्षकों की उपस्थिति में परीक्षा संपन्न कराई गई एवं संवेदनशील व अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों  पर अतिरिक्त पुलिस बल की उपस्थिति में परीक्षा संपन्न हुई साथ ही जिला स्तरीय तथा विकासखंड स्तरीय निरीक्षणदलों द्वारा भ्रमण किया गया। उन्होंने बताया कि शनिवार को आयोजित परीक्षा में जिला प्रशासन की मुस्तैदी के कारण एक भी नकल प्रकरण नहीं बना हैं1 जिले में हायर सेकेंडरी में कुल 2542 विद्यार्थियों में से 2510 विद्यार्थी उपस्थित रहे तथा 32 विद्यार्थियों अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार हाईस्कूल परीक्षा में कुल 432 विद्यार्थियों में से 422 विद्यार्थी उपस्थित रहे तथा 10 विद्यार्थियों अनुपस्थित पाए गए।

जिला टास्क फोर्स की बैठक 26 मार्च को 

कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 7 से 9 अप्रैल तक चलाया जाएगा। अभियान के अन्तर्गत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तैयारी को लेकर 26 मार्च को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रात: 10:30 बजे जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा करेंगे।  

जिला टास्क फोर्स की बैठक 26 मार्च को 

कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 7 से 9 अप्रैल तक चलाया जाएगा। अभियान के अन्तर्गत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तैयारी को लेकर 26 मार्च को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रात: 10:30 बजे जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा करेंगे।  

विश्व क्षय दिवस पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आज

जिले में विश्व क्षय दिवस 24 मार्च 2019 को मनाया जाएगा। इस अवसर पर मध्यप्रदेश विद्युत मंडल वर्कशाप मैदान मंडी में प्रातः 10 बजे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में क्षय रोग के लक्षण, बचाव, जांच, उपचार, निदान, संबंधी मार्गदर्शन दिया जाएगा। जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी डॉ.नमीता निलकंठ ने आमजनो से अपील की है कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर क्षय रोग से संबंधित योजनाओं एवं क्षय बीमारी से संबंधित उपचार का लाभ लें। ‍ 

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