सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 29 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 29 मार्च 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 29 मार्च

अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद की जिला बैठक आज , हनुमान जयंती महात्सव को लेकर होगी चर्चा 

सीहोर। अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद एवं श्री हनुमान जन्मोत्सव झंडा समागम समिति की जिला बैठक और होली मिलन समारोह शनिवार दोपहर १२ बजे सिंधी धर्मशाला में आयोजित किया गया है।  समिति के प्रकाश परमार ने बताया की श्री हनुमान जन्मोत्सव झंडा समागम समिति द्वारा प्रति वर्षानुसार हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर संपूर्ण शहर एवं ग्रामीण की झंडा समितियों का समागम के लिए बैठक एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। जिस मेें १९ अप्रेल को हनुमान जयंती पर निकाले वाले चल समारोह की तैयारियों के संबंध में चर्चा की जाएगी। बैठक में अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के प्रांत अध्यक्ष अतुल काका का मार्ग दर्शन कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। समिति ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र की समस्त झंडा समितयों और भजन मंडलियों से बैठक शामिल होने की अपील की है। 

ईवीएम का प्रथम रेण्डेमाइजेशन संपन्न,  राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि रहे उपस्थित

sehore news
लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए शुक्रवार को जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम (सीयू, बीयू तथा वीवीपैट) का प्रथम रेण्डामाईजेशन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। रेण्डमाईजेशन की कार्यवाही कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई। रेण्डमाईजेशन के पश्चात शासकीय महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज सीहोर में सीयू, बीयू तथा वीवीपैट के वितरण, उनके परिवहन तथा स्ट्रांग रूम में रखने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मेहताब सिंह गुर्जर आदि उपस्थित थे। 

नरवाई जलाने पर रोक, कलेक्टर ने किया आदेश जारी

संपूर्ण जिले में रबी फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 उपधारा (X)(XVIII) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार संपूर्ण जिले के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति नरवाई नहीं जलाएगा अथवा खेत में आग नहीं लगाएगा। यह आदेश संपूर्ण जिले में निवास करने वाली सभी व्यक्तियों तथा अस्थायी तौर से आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रकरण कायम कर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर 31 मई 2019 तक की अवधि के लिए प्रभावशील होगा।   ज्ञात हो कि किसानों द्वारा फसल काटने के बाद खेत को साफ करने की दृष्टि से खेतों में आग लगा दी जाती है जिसे नरवाई जलाना कहते हैं। यह चलन कई बार लोक परिशांति भंग करने की स्थित उत्पन्न करता है तथा मानव जीवन और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही इससे आसपास की फसलों और मकानों को आग के कारण नुकसान पहुंचता है उससे किसी आपदा की स्थिति की आशंका बनी रहती है।   

उम्मीदवारों को चुनाव से संबंधित मुद्रित सामग्री की प्रति निर्वाचन कार्यालय को देनी होगी

लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के व्यय पर कड़ी नजर रखने के लिए समस्त केबल आपरेटर एवं प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश दिये हैं।  निर्देशों में कहा गया है कि चुनाव के दौरान केबल आपरेटर एवं प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को विशेष एहतियात बरतनी है। उनके किसी भी प्रसारण एवं मुद्रण से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका होगी तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रिंटिंग प्रेस मालिकों से कहा गया है कि उनके द्वारा चुनाव संबंधी जो सामग्री प्रकाशित की जाती है, उसकी एक प्रति मय घोषणा पत्र, जिला निर्वाचन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। प्रकाशित की गई सामग्री में प्रिंट लाइन अवश्य दी जाए, जिसमें मुद्रक, प्रकाशक का नाम, पता और प्रकाशित सामग्री की संख्या दर्ज हो। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने केबल आपरेटरों को पेड न्यूज के संबंध में सजग और सतर्क रहने कहा है। कोई ऐसी न्यूज जो राजनैतिक दल विशेष को लाभ पहुंचाए जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक मीडिया में दिखाई जाती है, वह पेड न्यूज की श्रेणी में आएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। यह समिति 24 घंटे इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रसारण पर नजर रख रही है। केबल आपरेटरों को कहा गया है कि वे आयोग के निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करें। केबल आपरेटर द्वारा जिस सामग्री का प्रसारण किया जाता है उसके प्रसारण पूर्व प्रसारणकर्त्ता से घोषणा पत्र भी प्राप्त करें।  वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के अन्य प्रकारों पर नजर रखी जा रही है। राजनैतिक दलों द्वारा बल्क में किए जाने वाले एमएमएस एवं वॉयस मैसेज पर भी नजर रखी जायेगी। उनकी संख्या का रिकार्ड रखा जायेगा। जिन उम्मीदवारों ने नामनिर्देशन पत्र दाखिल किए, उनको शपथ पत्र में ईमेल आईडी एवं सोशल मीडिया एकाउंट की जानकारी देने के लिए भी कहा गया था।

धर्म व जाति के आधार पर वोट मांगना आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन

धर्म व जाति के नाम पर वोट मांगने की किसी भी गतिविधि को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन माना जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने धर्म व जाति के आधार पर वोट मांगकर आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

PWD मोबाईल ऐप से दिव्यांगो को मतदान केन्द्र पर पहुंचने हेतु मिलेगी सुविधा

 लोकसभा निर्वाचन-2019 में सभी दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांग एप (PwDs) लांच किया हैं। इस एप्लीकेशन को कोई भी दिव्यांग प्ले स्टोर से अपने एंड्राइड फोन पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने मतदाता परिचय पत्र के लिये online आवेदन कर सकता हैं एवं अपने आप को मतदाता सूची में दिव्यांग के रूप में मार्किंग करवा सकता हैं। इस एप्लीकेशन में अन्य और भी कई फिचर हैं जैसे सर्च पोलिंग स्टेशन, बूथ लोकेटर, चैक स्टेटस् आदि। साथ ही PWD एप्लीकेशन में सबसे महत्वपूर्ण आप्षन व्हील चेयर की मॉग हैं। कोई भी दिव्यांग जो चलने फिरने में असमर्थ हैं अपने लिये घर बैठे अपने मोबाईल फोन से व्हील चेयर की भी मॉग कर सकता हैं। 

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