सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 30 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 30 मार्च 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 30 मार्च

बीएसआई पर जारी एसपीएल-3 टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता,  नसरुल्लागंज को दो विकेट से हराकर रायल बॉस पहुंची फाइनल में

सीहोर। शहर के बीएसआई पर जारी एसपीएल-3 टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता में हरफनमौला खिलाड़ी प्रकेंश राय के शानदार दोहरे प्रदर्शन की बदौलत एक तरफा मुकाबले में रायल बॉस क्रिकेट टीम ने नसरुल्लागंज लायंस को दो विकेट से हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में अपना स्थान पक्का किया है। आगामी सात अपै्रल रविवार को प्रतियोगिता का फाइनल खेला जाएगा। शनिवार को हुए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी नसरुल्लागंज लायंस ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 150 रन का शानदार स्कोर खड़ा किया था। इसमें तरुण ने 40 रन और दीपक ने 60 रन की पारी खेली। वहीं रायल बॉस की ओर से गेंदबाजी करते हुए प्रकेंश राय ने 2 विकेट और अवूबाकर ने 3 विकेट हासिल किए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी रायल बॉस ने आठ विकेट के नुकसान पर मात्र 16 ओवर में ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इस मैच के दौरान प्रकेंश राय ने 46 और अतुल त्रिवेदी ने 23 रन की शानदार पारी खेली। 

काका लायंस ने सीहोर ट्राईडेंट को पांच विकेट से हराया
एक अन्य मैच में काका लायंस ने सीहोर ट्राईडेंट को एक रोमांचक मुकाबले में पांच विकेट से हराया। इस मैच में सीहोर ट्राईडेंट ने निर्धारित 18 ओवर में दस विकेट खोकर 125 रन बनाए थे, लेकिन काका लायंस ने मैच के अंतिम ओवर में शानदार वापसी करते हुए इस रोमांचक मैच को पांच विकेट से जीत लिया।

आज होने वाले मुकाबले
डीसीए के मीडिया प्रभारी प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि रविवार को पहला मैच नसरुल्लागंज लायंस और सीहोर ट्राईडेंट के मध्य खेला जाएगा। वहीं दोपहर में डेढ़ बजे दूसरा मुकाबला रायल बॉस और काका लायंस के मध्य खेला जाएगा। 

अग्रवाल महिला मंडल द्वारा लक्की गेम प्रतियोगिता और फाग महोत्सव का आयोजन
भगवान गणेश की वंदना के बाद किया गया शुभारंभ
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सीहोर। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शहर के भोपाल नाका स्थित कार्यमंगलम परिसर में दोपहर दो बजे से अग्रवाल महिला मंडल ने फागोत्सव और लक्की गेम सहित अन्य गेम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अग्रवाल महिला मंडल की जिलाध्यक्ष श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने बताया कि फाग महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं ने श्रद्धा से भाग लिया। महिलाओं ने विभिन्न फाग गीत प्रस्तुत कर पुष्प वर्षा की तथा गुलाल लगा एक दूजे को होली की शुभकामना दी। उन्होंने बताया कि अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी होली के पश्चात मंडल के द्वारा फाग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जिसमें समाज की बड़ी संख्या में महिलाएं एक साथ शामिल होकर विभिन्न फूलों और गुलाल के साथ फाग महोत्सव का आयोजन करती है। इस दौरान मधुर संगीत के दौरान महिलाओं ने जमकर फाग खेला और लक्की गेम प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 

अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद हनुमान जन्मोत्सव झंडा समागम समिति, की सिंधी धर्माशाला में आयोजित की गई जिला स्तरीय बैठक 

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सीहोर। अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद एवं श्री हनुमान जन्मोत्सव झंडा समागम समिति की जिला बैठक और होली मिलन समारोह शनिवार को सिंधी धर्मशाला में आयोजित किया गया। बैठक का शुभारंभ अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अतुल काका, प्रांत पदाधिकारी हरीशंकर चौहान और हेमराज कैथले ने श्रीराम दरबार के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया। कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ पदाधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। श्री हनुमान जन्मोत्सव झंडा समागम समिति कार्यक्रम प्रभारी तरूण राठौर नगर समिति अध्यक्ष नवीन राठौर और ग्रामीण अध्यक्ष मुकेश परमार को चुना गया। बैठक में आगामी १९ अप्रेल को हनुमान जयंती पर निकाले जाने वाले चल समारोह की तैयारियों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। संपूर्ण शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र की झंडा समितियों का समागम कोमवाली चौराहा पर होगा। शहर के प्रमुख मार्गो से चल समारोह कस्बा स्थित हनुमान फाटक पहुचेगा। चल समारोह में समस्त झंडा समितयों और भजन मंडलियां शामिल रहेंगी। बैठक में मनोज आर्य,ज्ञान सिंह मेवाड़ा, प्रकाश परमार, पृथ्वी सिंह मेवाड़ा, शंकर ठाकुर, मदन मेवाड़ा, राहुल मेवाड़ा, संतोष,  हेमंत सरकार, गुलाब परमार, अनौखीलाल, अनुराग राठौर, प्रशांत राठौर आदि मौजूद रहे। 

आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करायें- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कांता राव ने प्रशासन अकादमी, भोपाल में जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन-2019 को भी स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुगम, नैतिक, विश्वसनीय एवं समावेशी तरीके से संपन्न कराया जाना है। निर्वाचन में दिव्यांगजन एवं महिलाओं को दिक्कत नहीं हो, इसके लिये सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायें। आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन कराया जाये। संपत्ति विरूपण, वाहनों पर अवैध हूटर, नेमप्लेट के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जाये। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संदीप यादव ने रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग  अधिकारियों की लोकसभा निर्वाचन में भूमिका की जानकारी दी। श्री यादव ने लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 के विभिन्न प्रावधान से अवगत कराया। उन्होंने ई.व्ही.एम. और  व्ही.व्ही.पैट की पूर्ण अभिरक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था, मतदान दलों का गठन, मतदान दलों को मशीनों का वितरण, नामांकन-पत्र प्राप्ति और उसकी संवीक्षा, प्रतीक चिन्हों के आवंटन, मत पत्र मुद्रण की भी जानकारी दी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अरूण कुमार तोमर ने कहा कि त्वरित निर्णय लेने में आसानी के लिये निर्वाचन संबंधी निर्देशों का अध्ययन अवश्य करें। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण एवं मीडिया मॉनीटरिंग का प्रशिक्षण दिया। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अभिजीत अग्रवाल ने आई.टी. एप्लीकेशन,  सी-विजिल,  न्यू सुविधा तथा स्वीप गतिविधियों की जानकारी दी। प्रशिक्षण सत्र में कलेक्टर भोपाल श्री सुदाम खाड़े ने आदर्श आचरण संहिता के पालन, कलेक्टर सीहोर श्री गणेश शंकर मिश्रा ने नवीन तकनीकों के उपयोग, श्री विनायक वर्मा पुलिस अधीक्षक विदिशा ने संवेदनशील मतदान केन्द्रों एवं सुरक्षा बलों की तैनाती, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला ने ई.व्ही.एम. व व्ही.व्ही.पैट. तथा श्री राकेश कुशरे उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान दल, प्रशिक्षण, मटेरियल प्रबंधन एवं मास्टर ट्रेनर डॉक्टर समीरा नईम ने मतगणना के विषय में जानकारी दी। 

प्रचार प्रसार हेतु ईको फेण्डली प्रचार सामग्री उपयोग करने की सलाह 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों तथा मध्यप्रदेश में स्थित गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों सहित लोकसभा निर्वाचन में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि लोक सभा निर्वाचन 2019 के दौरान प्रचार प्रसार हेतु इको फ्रेण्डली प्रचार सामग्री का ही उपयोग करे। प्लास्टिक से बनी सामग्री मानव तथा पर्यावरण हित में नहीं है। उन्होंने ऐसी सामग्री उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। 

सोशल मीडिया पर प्रचार से पहले लेनी होगी अनुमति आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी 

सोशल मीडिया और वेबसाइट पर चुनावी प्रचार के लिये भी अनुमति लेनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने माना है कि सोशल मीडिया और वेबसाइट भी रेडियो-केबल टीव्ही की तरह इलेक्ट्रोनिक मीडिया हैं। जिस पर किए जाने वाले चुनाव प्रचार को कानूनी रूप में विनियमित करना आयोग का अधिकार है।  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब, विकीपीडिया और एप्स पर कोई भी विज्ञापन या एप्लीकेशन देने से पहले इसका प्रमाणीकरण कराकर विधिवत अनुमति ली जाए। यह अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन ऑफ मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) देगी। इसके लिये राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापन का खर्चा भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल होगा। चुनावी खर्चे में उन व्यक्तियों  एवं टीम के वेतन व भत्ते भी शामिल होंगे, जो उम्मीदवार या राजनैतिक दल का सोशल मीडिया एकाउण्ट या वेबसाइट संचालित करने का काम करते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर भी आचार संहिता पूरी तरह से लागू रहेगी। साथ ही वेबसाइट और सोशल मीडिया एकाउण्ट पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री इसके अधीन रहेगी।

लेखा-जोखा रखने में अभ्यर्थी कर सकेंगे अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति 

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के निर्वाचन पर होने वाले खर्च का दैनिक लेखा- जोखा रखने में अपनी सहायता हेतु एक अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट (निर्वाचन व्यय अभिकर्ता) की नियुक्ति की अनुमति दी है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को संसद या विधान मण्डल का सदस्य होने अथवा चुने जाने के अयोग्य घोषित किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने राज्य या केन्द्र के मंत्री, संसद सदस्य, विधायक, पार्षद, स्थानीय निकायों के मेयर, अध्यक्ष या सभापति को भी अतिरिक्त एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर रोक लगाई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट केवल असांविधिक कार्यों के निष्पादन के लिए ही होते हैं।  अतिरिक्त एजेंट, अभ्यर्थी की ओर से नियुक्त निर्वाचन एजेंट की तरह कर्तव्य निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे।

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