विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 07 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 7 मार्च 2019

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 07 मार्च

विधायक श्री शषांक भार्गव ने नवीन भू-अधिकार पट्टेे, बीपीएल कार्ड एवं पेंशन पत्र वितरित किये 
    
vidisha news
विदिशा विधायक श्री शशांक भार्गव ने आज क्षेत्र के ग्राम भाटनी-आदमपुर में आवासहीन परिवारों के भू-अधिकार पत्र (पट्टे) वितरण कार्यक्रम में भाग लिया एवं 35 परिवारों को पटटे वितरित किये। हितग्राहियों को संबोधित करते हुये विधायक श्री शशांक भार्गव ने कहा कि म.प्र. के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मंें निवासरत परिवारों को भू-अधिकार देने का बचन कांग्रेस के बचन पत्र में दिया था, उसी के पालन में प्रदेश भर में गरीब एवं आवासहीन परिवारोें को पटटे वितरित किये जा रहे है। श्री भार्गव ने कहा कि इन भू-अधिकार पत्रों के माध्यम से अब हितग्राही इन पट्टों पर बैंक ऋण प्राप्त कर सकेंगे साथ ही आवश्यकता पडने पर न्यायालय में जमानत देने के लिये भी काम आयेगे। इस अवसर पर श्री भार्गव ने पाॅच गरीब एवं पात्र हितग्राहियो को गरीबी रेखा के बीपीएल कार्ड भी वितरित किये एवं दो हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी वितरित की। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहरंिसह रघुवंशी, शिवचरण शर्मा, रामस्वरूप शर्मा, सत्येन्द्रंिसह पवार, जालमसिंह मीणा, शफातउल्ला, रघुराज मीणा एवं नायव तहसीलदार प्रमोद उईके एवं पटवारी भी उपस्थित थे।

माॅ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मार्च निर्धारित

मध्यप्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग की महत्वकांक्षी योजना माॅ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर 10 युवाओं (05 युवक एवं 05 युवतियाॅ) का चयन भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से किसी एक स्थल की अनुभव यात्रा के लिए किया जाना है। विकासखण्ड स्तर पर चयन में एक एनसीसी, एक एनएसएस, एक खिलाडी, एक मेधावी छात्र, एक स्काउट क्षेत्र एवं इसी मान से युवतियां जिनकी आयु 15 से 25 वर्ष के बीच हो, उनका चयन किया जाएगा। युवाओें का चयन आवेदन पत्र जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लाॅटरी के माध्यम से किया जाएगा। विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर युवाओं के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2019 तक है। अनुभव यात्रा के चयन के लिए युवाओं को संचालनालय द्वारा निर्धारित प्रारूप मंे आवेदन पत्र व फिटनेस सर्टिफिकेट, चिकित्सा, जोखिम एवं संबंधित थाने से चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। चयनित युवाओं को इस योजना का लाभ मात्र एक बार ही मिलने का प्रावधान है।

मतदान के लिए मतदाता पर्ची के साथ एक अन्य पहचान संबंधी दस्तावेंज लाना अनिवार्य

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन के मतदान के समय मतदाताओं को अपनी पहचान कराने के संबंध में ईपिक कार्ड अथवा 11 अन्य प्रकार के दस्तावेंज प्रस्तुत किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। मतदाता फोटो पर्ची के साथ मतदाता ईपिक कार्ड अथवा 11 अन्य दस्तावेंजों मंे से कोई एक दस्तावेेंज का मतदान के लिए उपयोग कर सकेंगे। इनमें पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय कार्यालय, राज्य शासन, भारत सरकार का उपक्रम, सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक, पोस्ट आॅफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टेªशन कार्यालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा रोजगार कार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेंज एवं सांसद, विधायक, राज्यसभा सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा आधार कार्ड सम्मिलित है।

व्यावसायिक वाहन चालक एवं परिचालकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित

व्यावसायिक वाहन चालक एवं परिचालको के लिए डेªस कोड निर्धारित किया गया है। जिसके अंतर्गत व्यावसायिक वाहन चालक एवं परिचालकों को गहरी नीली शर्ट एवं काला पंेट पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही वे शर्ट पर नेम प्लेट पर नाम के साथ-साथ लायसेंस नंबर एवं बैज नंबर अनिवार्यतः अंकित करेंगे। समस्त वाहन स्वामी, बस आपरेटर, स्कूल संचालक, टेªवल्स एजेन्सी, चालक, परिचालक उपरोक्तानुसार वर्दी धारण करके वाहन संचालन करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 

अध्यापक व्यायाम, गायन वादन और उद्योग की शैक्षणिक संवर्ग, मंे नियुक्ति के निर्देश जारी

आयुक्त, लोक शिक्षक ने प्रदेश के संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग में व्यायाम शिक्षक, गायन-वादन और उद्योग शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी किए है। नवीन प्रक्रिया के तहत अध्यापक व्यायाम शिक्षक को खेलकूद शिक्षक श्रेणी-ब, अध्यापक गायन-वादन को शिक्षक श्रेणी-ब और अध्यापक उद्योग को माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए कहा गया है। निर्देश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग में सेवा शर्ते भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत सहायक अध्यापक को प्राथमिक शिक्षक, अध्यापक को माध्यमिक शिक्षक तथा वरिष्ठ अध्यापक को उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसका राजपत्र में प्रकाशन 18 फरवरी 2019 को किया गया है। 

अब रात्रि नौ बजे तक पंजीयन कर सकंेगे किसान

जिले की सभी विपणन संस्थाओं में रबी विपणन 2019-20 में समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन के लिए किसानों को पंजीयन प्रातः सात बजे से शाम नौ बजे तक किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रबी विपणन के लिए पंजीयन का समय पूर्व में प्रातः 11 से 05 बजे तक निर्धारित किया गया था। अब जिले के सभी पंजीयन केन्द्रों पर कृषकगणों की सुविधा हेतु पांच घंटे का समय बढाया गया है। कृषकों के पंजीयन के लिए अंतिम तिथि 14 मार्च निर्धारित की गई है।

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