गंभीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 28 अप्रैल 2019

गंभीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

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नयी दिल्ली, 27 अप्रैल, चुनाव आयोग ने बिना अनुमति रोड शो आयोजित करने के मामले में पूर्व क्रिकेटर तथा पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। श्री गंभीर ने 25 अप्रैल को जंगपुरा इलाके में एक रोड-शो का आयोजन किया था जिसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग की अनुमति नहीं ली थी। आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुये इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है तथा दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। भाजपा ने मौजूदा सांसद महेश गिरि के स्थान पर श्री गंभीर को पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार बनने के बाद से ही वह विवादों में घिरते जा रहे हैं। इस सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी ने उन पर दो जगह से मतदाता सूची में होने और यह बात नामांकन के समय छिपाने का आरोप लगाते हुये उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दिल्ली की सभी सात सीटों पर 12 मई को मतदान होना है। 

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