बिहार : PM श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में 15 हजार से कम आय वर्ग वालों को मिलेगी पेंशन की सुविधा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 30 अप्रैल 2019

बिहार : PM श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में 15 हजार से कम आय वर्ग वालों को मिलेगी पेंशन की सुविधा

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प्रियांशु मिश्रा । मधेपुरा : असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में 15 हजार से कम आय पर कार्य करने वाले लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रूपए पेंशन के रूप में दी जाएगी। यह योजना लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानि एलआईसी द्वारा चलाई जा रही है। सरकार ने इस योजना की घोषणा 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में की थी। इसी के साथ 15 फरवरी से इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया शूरू हो गई है। इस योजना का लाभ सिर्फ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग जैसे घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार इत्यादि ले सकते हैं। वहीं इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदक का उम्र 18 से 40 वर्ष होना चाहिए और आवेदक केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए लोग जीवन बीमा निगम व सीएससी में आवेदन कर सकते हैं। 

...योजना के लाभ के लिए उम्र के हिसाब से 55 से 200 रुपए बीच बनेगा किस्त : 
योजना के लाभ के लिए उम्र के हिसाब से आवेदक का किस्त बनाया जाएगा। यदि कोई आवेदक 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर महीने 55 रुपए जमा करना होगा। अगर 29 साल की उम्र में करे तो 100 रुपए और 40 साल की उम्र वालों को 200 रुपए प्रतिमाह किस्त बनाया जाएगा। वहीं योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार नंबर होना अनिवार्य है।

...किस्त पूरा होने से पूर्व भी जरूरी समय में निकाल सकते हैं रूपए : 
योजना से जुड़े आवेदक जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से पैसा निकालने का इच्छुक है, तो उसे केवल उसके हिस्से का योगदान सेविंग अकांट की ब्याज दर पर लौटाया जाएगा। वहीं अगर 10 साल बाद लेकिन 60 साल की उम्र से पहले रूपए निकालता है, तो उसे पेंशन स्कीम में कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ उसके हिस्से का योगदान लौटाया जाएगा।

...स्कीम के दौरान सदस्य की मौत हो जाने पर जीवनसाथी को मिलेगा सहारा : 
किसी कारण से सदस्य की मौत हो जाने पर जीवनसाथी के पास स्कीम को चलाने का विकल्प होगा। इसके लिए उसे नियमित योगदान करना होगा। सदस्य और उसके जीवनसाथी की मौत होने की दशा में रकम को वापस फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं अगर सदस्य 60 साल की उम्र से पहले अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और स्कीम में योगदान करने में समर्थ है, तो उसके पास स्कीम के वास्तविक ब्याज के साथ अपने हिस्से का योगदान लेकर स्कीम से निकलने का विकल्प होगा। 

...वृद्धा अवस्था में योजना बनेगा वरदान : 
कार्यालय संबंधित कार्य के लिए पटना में होने के कारण ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। हालांकि यह योजना 15 हजार से कम आय पर कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए वृद्धा अवस्था में वरदान साबित होगा। इस योजना से जुड़ने के बाद वृद्धा अवस्था में भी वह आत्मनिर्भर रह सकते हैं। : मो अनिषुल हक, श्रम अधीक्षक, मधेपुरा।

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