सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 02 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

गुरुवार, 2 मई 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 02 मई

सालों से बंद शुगर फेक्ट्री को चालू कराएगी कांग्रेस, सैकड़ों एकड़ जमीन से हटाए जाएंगे कब्जेदार- पवन राठौर 
पानी के लिए तालाबों का कराया जाएगा गहरीकरण 
sehore newsसीहेार। सालों से बंद आर्थिक रूप से शहर की प्राणदायिनी रहीं शुगर मिल के पुन: शुरू होने के रास्ते खुल सकते है तो वहीं मिल की 6 हजार पांच सौ एकड़ जमीन से कब्जेदरों को भी हटाया जा सकता है। भोपाल लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं मंत्री जयवर्धन सिंह ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष युवा कांग्रेस नेता पवन राठौर के द्वारा प्रस्तुत तीन सूत्रीय मांग पत्र एवं सीहेार विकास योजना को स्वीकार किया है। शहरी क्षेत्र में पीने के पानी और किसानों के लिए सिंचाई युक्त पानी के लिए तालाबों का गहरीकरण सहित अन्य किसान हितैशी कार्य किए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष पवन राठौर ने कहा की २० अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मजदूरों गन्ना उत्पादक किसानों और शहरी नागरिकों के हित में शकर मिल चालू करने और पानी की विकराल समस्या को दूर करने के लिए भगवानपुरा जमुनिया तालाब सहित सीवन नदी का गहरीकरण किसी भी शासकीय योजना से कराने मंडी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने बेरोजगारों के लिए रोजगार उपल्बध हो सके इस के लिए पत्र दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मंत्री जयवर्धन सिंह ने शहर विकास के लिए शकर मिल को चालू करने और तालाबों के गहरीकरण योजना के तहत कराने की स्वीकृति दी है। श्री राठौर ने बताया की शकर मिल की सैकड़ों एकड़ जमीन पर शहर के रसूखदारों का अवैधानिक कब्जा भी हटवाया जाएगा। जमीन को मिल के मजदूरों और गन्ना उत्पादक किसानों के हवाले किया जाएगा। 

लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर सामान्य प्रेक्षक ने किया स्ट्रांग रूम एवं मतदान केन्द्रों का निरीक्षण

sehore news
लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर ज़िले में लगभग सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों का ज़िले में लगातार आना-जाना जारी है। 19-भोपाल संसदीय क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्रीमती बी.माहेश्वरी ने सीहोर के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम सहित मतदान क्रेंद्रों क्रमांक 1 से 6 तक का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने श्यामपुर स्थित एसएसटी प्वाईंट का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी एवं एआरओ सीहोर श्री वरुण अवस्थी भी उपस्थित थे।

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर रोकी बीएलओ की वेतनवृद्धि

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा लोकसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर मतदान केन्द्र क्रमांक 175 सीहोर के बीएलओ श्री रवि शर्मा की दो वेतनवृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केन्द्रों की बूथ टैगिंग के अन्तर्गत बीएलओ को मतदान केन्द्रों की फोटो अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य थी। इस कार्य के लिए मतदान केन्द्र क्रमांक 175 सीहोर कार्यालय आदिमजाति कल्याण विभाग के बीएलओ श्री रवि शर्मा को निर्देशित किया गया था किंतु उनके द्वारा यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया।  इस संबंध में सहायक रिटर्निंग अफिसर सीहोर द्वारा रवि शर्मा को 8 अप्रैल को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था किंतु इसके पश्चात भी श्री शर्मा द्वारा न तो जवाब प्रस्तुत किया गया न ही कार्य पूर्ण किया गया जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सीहोर द्वारा श्री शर्मा को निलंबित किये जाने की अनुशंसा की गई। श्री शर्मा द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही की गई है जो मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 की कंडिका 1,2,3 के विपरीत है। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह कार्यवाही की गई। 

निर्वाचन ड्यूटी में तैनात सभी शासकीय कर्मियों का होगा नि:शुल्क इलाज

लोकसभा निर्वाचन-2019 में निर्वाचन कार्य में तैनात सभी अधिकारियों-कर्मचारियों एवं सुरक्षाकर्मियों को ड्यूटी के दौरान कोई बीमारी और दुर्घटना होने पर समस्त शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। संयुक्त संचालक एवं नोडल अधिकारी निर्वाचन-2019, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के सभी जिलों केमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि आपके जिले में संचालित समस्त शासकीय और निजी चिकितसालयों को निर्देशित करें कि यदि लोकसभा निर्वाचन 2019 में चुनाव में ड्यूटीरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षाबलों का कोई व्यक्ति यदि बीमारी/दुर्घटना का इलाज कराने किसी भी निजी चिकित्सालय में आता है तो उसे नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाये। इस तरह के प्रकरणों में इलाज के दौरान हुये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्वाचन आयोग द्वारा की जायेगी। 

लोकसभा निर्वाचन हेतु स्टार प्रचारकों के वाहन अनुमति के संबंध में निर्देश

लोकसभा निर्वाचन 2019 के दरमियान स्टार प्रचारकों के वाहनो की अनुमति के संबंध में आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन राज्य एवं जिला स्तर पर प्राप्त किए जाएंगे। स्टार प्रचारकों की सूची एवं प्रचार हेतु वाहनो की अनुमति के लिए आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए है तदानुसार राज्य स्तर पर स्टार प्रचारकों को वाहनो की अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल से हल्के गुलाबी रंग के पेपर में दी जाएगी। राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन अनुमति राज्य निर्वाचन कार्यालय से पीले रंग के पेपर में प्रदाय की जाएगी। जबकि रिटर्निंग आफीसर के स्तर से अभ्यर्थियों हेतु वाहन अनुमति हल्के नीले रंग के पेपर में तथा जिला स्तर पर राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों को वाहन अनुमति जिलो द्वारा हल्के हरे रंग के पेपर में दी जाएगी। अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं के लिए वाहन अनुमति जिलो द्वारा सफेद रंग के पेपर में प्रदाय की जाएगी।

स्वयं के सोशल मीडिया एकाउंट से पोस्ट डालने पर प्रत्याशी को पूर्व प्रमाणीकरण जरूरी नहीं

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार लोकसभा निर्वाचन-2019 में चुनाव प्रचार हेतु प्रत्याशी स्वयं के सोशल मीडिया अकाउंट से कोई राजनैतिक पोस्ट करता है तो वह राजनैतिक विज्ञापन की श्रेणी में नहीं मानी जायेगी तथा उसका पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं होगा। किन्तु ई-पेपर में जारी किये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण निर्धारित समिति से कराना अनिवार्य होगा। प्रत्याशी को सोशल मीडिया पर की जाने वाली पोस्ट के संदर्भ में आदर्श आचरण संहिता तथा संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

कोई टिप्पणी नहीं: