सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 16 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 16 मई 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 16 मई

निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 5 निलंबित

कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 5 व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पीठासीन अधिकारी बकतरा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, मतदान अधिकारी-3 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के लिपिक श्री प्रमोद कुमार जैन, पीठासीन अधिकारी नसरुल्लागंज, जनपद पंचायत के पंचायत समन्वयक श्री शंकरलाल धनवरे, मतदान अधिकारी-2 मरदानपुर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री मोहन सिंह कीर एवं मतदान अधिकारी-1 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बुदनी के सहायक लेखापाल श्री मनोज विजयवर्गीय के विरुद्ध लोकसभा निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य में अनुपस्थित होने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।  

आदतन अपराधी जिला बदर

कलेक्‍टर एवं जिला दणडाधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने असामाजिक गतिविधियों में लिप्त एवं विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज होने के कारण एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर एक वर्ष के लिए सीहोर जिले से जिला बदर कर दिया है। जिला दण्‍डाधिकारी ने आदेश जारी किया है मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत अपराधी 28 वर्षीय बहादुर सिंह दांगी पिता रघुवीय सिंह दांगी निवासी खाईखेड़ा थाना अहमदपुर जिला सीहोर के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है।  कलेक्‍टर श्री मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्‍त प्रतिवेदन से संतुष्‍ट होकर अनावेदक 28 वर्षीय बहादुर सिंह दांगी पिता रघुवीय सिंह दांगी निवासी खाईखेड़ा थाना अहमदपुर जिला सीहोर को सीहोर एवं उसके सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों की राजस्‍व सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्‍कासित कर दिया है। अनावेदक जहां भी रहेगा वहां के पुलिस अधीक्षक को उस क्षेत्र में उपस्थिति की निरंतर सूचना देता रहेगा। यदि अनावेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो तो उसकी सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए पुलिस अधीक्षक सीहोर तथा थाना प्रभारी अहमदपुर को सूचित करेगा। यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील हैं।

मतदान से 48 घण्टे पहले से सार्वजनिक सभाओं पर रहेगा प्रतिबंध

लोकसभा निर्वाचन-2019 के अंतर्गत देवास संसदीय क्षेत्र के तहत सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा क्षेत्र में 19 मई 2019 रविवार को मतदान कराया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के  अंतर्गत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। यह अवधि 17 मई को सायं 6 बजे से प्रारंभ होकर 19 मई  को सायं 6 बजे समाप्त होगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जूलूस आयोजित नहीं  करेगा। सिनेमा घर, केबल नेटवर्क, टेलीविजन या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रकाशन/प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। इस अवधि में नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार अथवा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

आष्टा में मदिरा दुकाने 17 से 19 मई तक बंद रहेगी

कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत संसदीय क्षेत्र देवास के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र आष्टा में मतदान दिवस 19 मई 2019 के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान शुष्क दिवस घोषित किया है। मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्‍त होने के नियत समय के साथ समाप्‍त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान आष्टा क्षेत्र के किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला, अथवा किसी सार्वजनिक या निजी स्‍थान में कोई स्‍पीरिटयुक्‍त, किण्‍वीत या मादक लीकर या वैसी ही प्रकृति का अन्‍य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा ना दिया जायेगा, और ना ही वितरित किया जायेगा। कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने आदेश करते हुए लोकसभा निर्वाचन 2019 के समय शांति‍पूर्ण निर्वाचन हेतु प्रशासकीय व लोकहित में जिले के आष्टा विधानसभा क्षेत्र की समस्‍त देशी, मदिरा एवं विदेशी दुकाने एवं मद्य भंडागार मतदान समाप्‍ति‍के 48 घंटे पूर्व से अर्थात 17 मई 2019 शाम 6 बजे से 19 मई 2019 को मतदान समाप्‍ति‍ तक शुष्‍क दिवस (ड्राय डे) घोषि‍त किया गया है।

अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए ऑनलाईन नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 29 मई

बी.आर.सी.सी जनपद शिक्षा केन्द्र सीहोर ने जानकारी देते हुए बताया कि म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शिक्ष केन्द्र के निर्देशानुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियिम के अन्तर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर वर्ष2019-20 में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए ऑनलाईन नि:शुल्क प्रवेश एवं पंजीकृत आवेदनों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन की प्रक्रिया की अंतिम तिथि 29 मई 2019 निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया के तहत बच्चों के पालकों/अभिभावकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन 29 मई तक किया जाएगा। आनलाईन आवेदन के बाद पालकों/अभिभावकों द्वारा आवेदन पावती व सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाकर पावती अनुसार आवेदक द्वारा जिस ग्राम/वार्ड का निवासी है उसके निकटस्थ हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल जहां पर संकुल केन्द्र है वहां पर     सत्यापन हेतु आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आनलाईन आवेदन प्राप्ति की पावती सहित उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना है। संकुल प्रभारी द्वारा मूल दस्तावेज के अनुसार सत्यापन करने के उपरांत सत्यापन प्रपत्र में पात्र/अपात्र दर्शाया जाकर सत्यापन प्रपत्र की एक प्रति आवेदक को प्रदान की जावेगी तथा एक प्रति जनपद शिक्षा केन्द्र सीहोर को भेजी जावेगी। आवेदकों को समस्त कार्यवाही के संबंध में मदद करने हेतु जनपद शिक्षा केन्द्र सीहोर में हेल्पडेस्क स्थापित की गई है जिससे सम्पर्क हेतु मोबाईल न. 9977465121, 9977317152 है। आवेदन करने एवं पंजीकृत आवेदनो का सत्यापन करने की प्रक्रिया संबंधी आवश्यक निर्देश जनपद शिक्षा केन्द्र सीहोर एवं सभी संकुल केन्द्रो के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये गये है। कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के प्रवेश के लिए आनलाईन निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया नियत अंतिम तिथि 29 मई 2019 के पूर्व कराई जाकर अधिक से अधिक बच्चों के निःशुल्क प्रवेश कराने की पालकों/अभिभावकों से विनम्र अपील है।

महिला एवं बाल विकास द्वारा भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान का आयोजन

sehore news
अनाथ निराश्रित तथा भिक्षावृत्ति में लिप्त बालकों के संरक्षण हेतु शासन द्वारा अनेको योजनायें संचालित की जा रही है। जिससें बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। उन्हे षिक्षा, कौषल उन्नयन तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहें है। इस हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूरे प्रदेष में बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है। सी क्रम में सीहोर कलेक्टर गणेष शंकर मिश्रा तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्रीमती रचना बुधोलिया के मार्गदर्षन में गणेष मंदिर सीहोर पर बाल कल्याण समिति, विषेष किषोर पुलिस इकाई, श्रम विभाग, षिक्षा विभाग, बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास तथा अषासकीय संस्था के संयुक्त दल द्वारा भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान चलाया गया। संयुक्त दल द्वारा 20 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते हुए पाया गया जिन्हे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा सभी बच्चों तथा उनके माता पिता अभिभावकों की काउंसलिंग की गई। साथ ही किषोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत भिक्षावृत्ति करने पर सजा तथा जुर्माने की जानकारी प्रदान की गई। तत्पष्चात 13 बच्चों को उनके माता पिता को सौपा गया एवं 7 बच्चों के माता पिता उपष्थित नही होने तथा बच्चों को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने हेतु बाल गृह भोपाल में प्रवेष दिलाया गया। भिक्षावृत्ति रोकथाम दल द्वारा मंदिर प्रबंधन समिति तथा तथा आम नागरिकों से आग्रह किया गया की बच्चों को भिख नही देवे तथा बच्चों को षिक्षा व संरक्षण हेतु अभियान को सफल बनाने मे सहयोग करें। 

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