सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 19 जुलाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 19 जुलाई 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 19 जुलाई

नसरुल्लागंज एसडीएम ने किये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, तहसील परिसर में धारा 144 लागू

शासकीय कार्य एवं न्यायालयीन कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने एवं तहसील कार्यालय में आने वाले ग्रामवासियों के लिए भयमुक्त वातावरण निर्मित करने की दृष्टि से अनुविभागीय अधिकारी नसरुल्लागंज श्री ब्रजेश सक्सेना द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अन्तर्गत तहसील कार्यालय नसरुल्लागंज के संपूर्ण परिसर के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये गये हैं। जारी आदेशानुसार तहसील कार्यालय नसरुल्लागंज में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन एवं हड़ताल प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तहसील परिसर में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू रहेगा। यदि कोई व्यक्ति या समूह इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 188 के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण कायम किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों/अभिभाषकों, पक्षकारों एवं कार्यालयीन कार्य के लिए आने वाले एवं शासकीय कर्तव्य में लगाये गये सुरक्षाबलों/ पुलिसर्मियों पर प्रभावशील नहीं होगा। यह आदेश 16 सितंबर 2019 की सायं 5:30 बजे तक के लिए प्रभावशील रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।  

आरटीई में चयनित बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि आज

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए चयनित बच्चों के आवंटित स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। अशासकीय स्कूल मोबाईल एप के माध्यम से प्रवेशित बच्चों की एडमिशन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। अंतिम तिथि के बाद अगर कोई बच्चा एडमिशन रिर्पोर्टिंग के लिये शेष रह जाता है, तो संबंधित स्कूल इसके लिये उत्तरदायी होंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र ने पालकों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों का निरूशुल्क प्रवेश आंवटित प्राइवेट स्कूलों में 20 जूलाई तक अवश्य करवाएँ। इसके लिये पालकों को पोर्टल से आंवटन-पत्र डाउनलोड कर सीधे स्कूल में जमा करना होगा। आंवटन-पत्र के आधार पर ही स्कूल में एडमिशन मिलेगा। 

जिले में मोबाईल कोर्ट का आयोजन, 262 प्रकरणों में वसूले 93 हजार 200 रुपये

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजवर्धन गुप्ता के निर्देशानुसार मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट श्री शिवलाल केवट के मार्गदर्शन में जिले में मोबाई कोर्ट का आयोजन किया गया। सीहोर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शिवलाल केवट व प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री जफर इकबाल, आष्टा में श्री गिरीश कुमार शर्मा, श्री मनोज कुमार भाटी, नसरुल्लागंज में श्री चंद्रसेन मुवेल, सुश्री रेणु खेस, बुधनी में श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट व इछावर में श्री प्रकाश केरकेट्टा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मोबाईल कोर्ट को आयोजन किया गया। मोबाईल कोर्ट मं हजारों की संख्या में दो पहिया, चार पहिया वाहन चालक कों की जांच की गई, जिनके पास रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, फिटनेस, परमिट नहीं थे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई।  विद्यालय ले जाने वाले वाहन बस, वैन ऑटो को रोककर उनकी जांच की गई। सीहोर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शिवलाल केवट ने स्कूल बस, वैन, टैक्सी में बैठे हुए छात्र-छात्राओं को देखा तो पाया कि क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं को बैठकर स्कूल ले जा रहे थे। उन्होंने वाहन चालक से कहा कि क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठायें। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि नौनिहालों का जीवन पढ़ाई के नाम पर संकट में न डालें, बलिक उन्हें सुरक्षित स्कूल पहुंचाए। सभी आम नागरिक, अभिभावक की यह ड्यूटी है कि यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित घर पहुंचे। मोबाईल कोर्ट की जांच के दौरान वैन में अधिक भरे हुए बच्चों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शिवलाल केवट द्वारा अपने वाहन से विद्यालय पहुंचाये गये। मोबाईल कोर्ट में कुल 262 प्रकरणों का निराकरण कर कर 93 हजार 200 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसी प्रकार द्वारा आगे भी प्रत्येक माह अलग-अलग जगह पर माबाई कोर्ट का आयोजन किया जाएगा।

कृषि आधारित व्यवसाय प्रशिक्षण योजना हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि आज

केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा नाबार्ड की सहभागिता से 60 दिवसीय निःशुल्क रहवासीय प्रशिक्षण के लिए 20 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कृषि व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, एग्री क्लीनिक, कस्टम हायरिंग, पॉली हाउस, पशुपालन, पोल्ट्री आदि इकाईयों को अधिकतम 20 लाख रूपए तक ऋण की सुविधा के साथ पुनर्वित्तपोषण आधार पर 36 से 44 प्रतिशत तक अनुदान की पात्रता रहेगी।  इस प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए एग्रीकल्चर विषय से हायर सेकेण्डरी अथवा बीएससी, एमएससी उत्तीर्ण युवा आवेदन कर सकते हैं। नवीन दिशा-निर्देशानुसार वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान तथा रसायन विज्ञान विषय से स्नातक युवा भी आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमेप) 16-ए अरेरा हिल्स भोपाल से कार्यालयीन समय पर दूरभाष क्रमांक 0755-2575256 पर तथा मोबाईल नम्बर 9893663843 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वेबसाईट www.cedmapindia.org  पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

टी.बी., एच.आई.व्ही. पर तकनीशियनों की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम व एनसीडी पर तकनीशियनों की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी डॉ. नमीता नीलकंठ ने जानकारी दी कि कार्यशाला में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, की अद्यतन जानकारी साझा की गई वहीं पीएमडीटी हेतु तकनीशियनों का उन्मुखीकरण किया गया। एडवर्ड दवाओं के प्रतिकुल प्रभाव विषय पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। रिकार्ड का किस तरह प्रबंधन किया जाए इस पर प्रशिक्षण दिया गया। एच.आई.व्ही. जांच की महत्ता पर चर्चा की गई तथा कई प्रकार के तकनीकी सवालों के जवाब दिए गए। क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के क्रियाशील खंखार जांच केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सेवाएं देने वाले प्रयोगशाला तकनीशियनों को जांच प्रक्रिया, पैकेजिंग, सीबी नाॅट, जांच एवं निक्षय साफ्टवेयर संबंधी बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। उक्त प्रशिक्षण सह कार्यशाला में जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी सहित नसरूल्लागंज, लाडकुई, इछावर, कोठरी, सिद्धिकगंज, अहमदपुर, एवं जिला चिकित्सालय के प्रयोगशाला तकनीशियन उपस्थित थे।

159 वें आयकर दिवस के उपलक्ष्य में अस्पताल में मरीजों को किये फल वितरित

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आयकर अधिकारी सीहोर श्री डी.के. गुंटीवार ने जानकारी देते हुए बताया कि आयकर अधिकारी कार्यालय सीहोर द्वारा 159 वां आयकर दिवस के उपलक्ष्य में आयकर दिवस पखवाड़ा (10 से 24 जुलाई) दौरान जिला चिकित्सालय एवं ग्राम बिलकिसगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों को बिस्किट एवं फल वितरित किये गये। इस मौके पर आयकर अधिकारी श्री डी.के. गुंटीवार सहित आयकर निरीक्षक श्री रंजीत सिंह सिसोदिया एवं डॉ अरविंद सिन्हा आदि उपस्थित थे।

अमानक उर्वरक का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित

जांच में उर्वरक का नमूना अमानक पाए जाने पर उसके क्रय-विक्रय, भंडारण और स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस सिलसिले में उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास पदेन अधिसूचित प्राधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या मैना विकासखंड आष्टा से NP May/19 का नमूना उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला इंदौर भेजा गया था जिसके अमानक पाए जाने पर इसके क्रय-विक्रय, भण्डारण और स्थानांनतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई हैं।

पुस्तकों के प्रकाशन के लिए पाण्डुलिपियां आमंत्रित

मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी ने वर्ष 2019-20 में उर्दू पाण्डुलिपियों के प्रकाशन के लिये आर्थिक सहायता देने के लिये प्रदेश के साहित्यकार, शायर पाण्डुलिपियाँ 8 अगस्त तक कार्यालय म.प्र. उर्दू अकादमी, मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन, बाणगंगा रोड, भोपाल-462003 में जमा कर सकते हैं। अकादमी ने वर्ष 2019-20 में उर्दू साहित्यकारों, शायरों की उर्दू में प्रकाशित पुस्तकें खरीदने के लिए साहित्यकारों, शायरों से वर्ष 2018-19 में प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति 8 अगस्त तक अकादमी कार्यालय में आमंत्रित की है।

कृषि विभाग द्वारा किसानों को दी समसामयिक सलाह

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक द्वारा जिले के कृषकों को सलाह दी गई है कि सोयाबीन की फसल में सूखे की स्थिति में भूमि की नमी को सरंक्षित करने के लिए वे शीघ्र अतिशीघ्र डोरा/कुलपा चलायें तथा पलवार का प्रयोग करें। साथ ही सलाह है कि अधिक समय तक वर्षा न होने पर सुविधा अनुसार सिंचाई की व्यवस्था करें एवं पोटेशियम नाईट्रेट (1 प्रतिशत)या ग्लिसरॉल/मेग्नेशियम कार्बोनेट(5 प्रतिशत) का छिड़काव करें। वर्तमान में वर्षा का अभाव होने के कारण खरीफ फसल में किसी भी प्रकार के खरपतवारनाशी का प्रयोग न करें। आगामी दिनों में वर्षा होने के पश्चात पर्याप्त नमी की दिशा में उपयुक्त खरपतवारनाशी का उपयोग अनुशंसित मात्रा अनुसार करें।  सोयाबीन की खड़ी फसल में अनुशंसित खरपतवारनाशक जैसे-इमोझेथापायर (1.0ली/हैक्टे.-चौड़ी एवं सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए) का छिड़काव करें। जिन किसानों के खेतों में केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पाये जाते हो उन्हें सलाह है कि वे क्लोरीम्यूरान इथाइल (36 ग्राम/हैक्ट.) का छिड़काव करें। जिन किसानों के खेतों में केवल सकरी पत्ती वाले खरपतवार की संख्या अधिक हो वे क्वजालोफाप इथाइल (1.0 ली/हैक्टे.) या क्वजालोफाप-पी-टेफूरील  या फेनाक्सीफाप-पी-इथाइल (0.75 ली./हैक्टे.) में से किसी एक का 500 लीटर पानी के साथ फ्लड जेट या फेन नोझल का उपयोग कर समान रूप से खेत में छिड़काव करें। मूंग की उन्नत किस्में जैसे टी.जे.एम.-3, जे.एस.-721, एम.एच-421 एवं एच.यू.एम-1 आदि का चयन कर बोनी करें। उड़द की उन्नत किस्में जैसे ए.के.यू.-96-1 की बोनी करें। बुवाई के साथ नमी को सरंक्षिम रखने के लिए हल्का पाटा अवश्य लगायें। विगत वर्ष जिन स्थानों पर सोयोबीन की फसल पर व्हाइट ग्रब का प्रकोप हुआ था वहां के किसान विशेष ध्यान दें एवं व्हाइट ग्रब के व्यस्कों को एकत्र कर नष्ट करने के लिए प्रकाश जाल अथवा फिरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। 15 से 20 दिन की अवस्था में चक्र भ्रंग(गर्डल बिटल) का प्रकोप होने पर ट्राइजोफास 40 ई.सी. 1 ली. पानी में घोलकर प्रति हैक्टे के मान से छिड़काव करें। फॉल आर्मी वर्म कीट का आक्रमण होने पर रासायनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सिन्थेटिक कीटनाशकों में थायोडीकार्प 75 डब्लू.पी.1 किलोग्राम या फ्लूबैन्डामाइट 480 एस.यर. का 150 मिली या क्लोरेंटनीलीप्रोली 18.5 एस.सी. 150 मिली या इमामेक्टीन बेन्जोएट 5 एस.जी का 200 ग्राम या स्पीनोसेड 45 एस.सी. का 200 मिली/हेक्टे. उपयोग करें। कीटनाशकों का उपयोग बदल-बदलकर करना चाहिए।

छात्रवृत्ति पोर्टल के लिये शैक्षणिक संस्थाओं को मिलेगा नया आईडी एवं पासवर्ड

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पोर्ट से पूर्व में पजीकृत शैक्षणिक संस्थाओं के ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबरों को भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल से निरस्त कर दिया गया है। वर्ष 2019-20 में प्रत्येक शैक्षणिक संस्था को नये सिरे से लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जारी किया जाएगा जिन शैक्षणिक संस्थाओं के पास वैद्य डाईस (DISE Code)/AISHE Code नहीं है उन्हें अल्पसंख्यक पोर्टल से अंपजीकृत किया जाएगा लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वद्य डाईस (DISE Code)/AISHE Code प्राप्त करने के पश्चात छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्थाओं को पंजीकरण के लिए प्रावधान किया गया है। वैद्य डाईस (DISE Code)/AISHE Code शैक्षणिक संस्था सं संबंधित विभाग से प्राप्त करने की जिम्मेदारी शैक्षणिक संस्था होगी। प्रत्येक शैक्षणिक संस्था विद्यालय/महाविद्यालय/विश्व विद्यालय के अधीकृत छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाईन फार्म अपनी संस्था से संबंधित संपूर्ण जानकारी के साथ भरकर उसका प्रिंट दो प्रतियों में निकाला जाकर अपने संस्था प्रमुख से सत्यापित कराकर दोनों प्रतियों को समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के समक्ष प्रस्तुत करें। जिसे सहायक संचालक द्वारा राज्य नोडल अधिकारी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति संचालनालय भोपाल भेजा जाएगा, जिसके आधार पर नोडल अधिकारी कार्यालय से संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं का लॉगिन आई एवं पासवर्ड अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से जारी किया जा सकेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक से फोन 07562-221345 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।  

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