विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 15 जुलाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 15 जुलाई 2019

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 15 जुलाई

लंबित आवेदनों का जायजा

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कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आज विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों पर हुई कार्यवाही की अपडेट जानकारी विभागों के अधिकारियों से जानी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिन कार्यक्रमों को प्राथमिकता से क्रियान्वयन करने के निर्देश प्रसारित किए गए है। उनका संबंधित विभाग अक्षरशः क्रियान्वयन समय सीमा में करना सुनिश्चित करे।  कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि आमजनों की मूलभूत समस्याओं के निदान हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों की सारगर्भिता आवेदनों के निराकरणों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि एक अगस्त से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। उपरोक्त कार्यक्रम के तहत सम्पादित किए जाने वाले कार्यो से संबंधित विभागों के अधिकारी बखूबी अवगत हों और ततसंबंध मेंं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप कार्यो का सम्पादन करें।  कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत ऐसे प्रकरण जो फोर्स क्लोज किए गए है उन प्रकरणों की समीक्षा अधिकारी अपने स्तर पर स्वंय कर फोर्स क्लोज के पुख्ता कारणों से आप भलीभांति अवगत हो ताकि वरिष्ठ कार्यालय अथवा अधिकारियों के द्वारा फोर्स क्लोज के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाही जाती है तो टिप्स पर हो।  कलेक्टर श्री सिंह ने तमाम विभागों के अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिए कि अखबारों में प्रकाशित तथ्यात्मक जानकारियों की पेपट कंटिग कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित की गई है। उन्होंने अपै्रल से आज दिनांक तक विभागों में लंबित पेपर कंटिगों पर त्वरित कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। बैठक में समर्थन मूल्य पर क्रय किए गए गेहूं, चना के भुगतान के संबंध में लंबित प्रकरणों पर की गई कार्यवाही से विभागों के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया। इसके अलावा विधानसभा संबंधी प्रश्नों के जबाव भेजे जाने फोटो निर्वाचक नामावली के संबंध में प्रेक्षक द्वारा भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशो के पालन पर जोर दिया गया है। जिसमें मुख्य रूप से द्वितीय चरण के तहत क्रियान्वित निर्वाचक नामावली में संशोधन सूची, विलोपित सूची एवं शिफ्टिंग सूची पूर्णतः शुद्व हो।  कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में हुई उक्त बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के अलावा समस्त एसडीएम एवं विभिन्न विभागो के अधिकारी तथा डिप्टी कलेक्टर द्वय श्री बृजबिहारी श्रीवास्तव, श्री बृजेन्द्र सिंह यादव , उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण प्रजापति भी मौजूद थे। 

सांसर्गिक बीमारी के प्रादुर्भाव, फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबन्धात्मक  उपाय तुरंत लागू करें का आदेश जारी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने संक्रामक रोग हैजा के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सांसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव के रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किए जाएं का आदेश जारी कर दिया है। उक्त आदेश आगामी छह माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा।   कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारो, उपहार ग्रहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिए खाद्य पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके उपयोग में लाने के लिए कायम रखी गई स्थापना में विक्रय खाद्य निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाए गए स्थानों पर बासी मिठाई, नमकीन वस्तु, सडे़-गले फलों व सब्जियों, मांस, मछली, अंडो की बिक्री प्रतिनिषिद रहेगी। इसी प्रकार दूध, दही, उबली चाय, कॉफी, शरबत, कुल्फी आईस्क्रीम, वर्फ के लड्डू व चूसने वाली तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नही रखे जाएंगे। जालीदार ढक्कनों से रखकर कांच के बंद शौकेसों अथवा पारदर्शी अलमारियों में रखे जाएं ताकि मक्खी, मच्छर आदि से बचाव हेतु ढककर रखे जाएं ताकि दूषित खाद्य सामग्री का उपयोग कर प्रतिकूल असर से बचा जा सकें।  कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में पेयजल पदार्थो की भी साफ सफाई और स्वच्छ उपयोगिता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश संस्थाओं व निर्माताओं को दिए गए है। जनहित में मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत खाद्य पदार्थो के विक्रय संग्रह एवं निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही परलिक्षित होती है तो खाद्य लायसेंस निलंबित करने की कार्यवाही के साथ-साथ अधिनियम की धाराओं के तहत सजा एवं जुर्माना दोनो से दंडित किया जाएगा।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित सतत नजर रखने के लिए अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र में प्राधिकृत किया गया है जिसमें समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अधीक्षक, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, समस्त नगरपालिका अधिकारी, समस्त जनपदों के सीईओ, नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी व स्वास्थ्य निरीक्षक, जिला आपूर्ति अधिकारी के अलावा सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्ही नाला, नालियों, गटरों, पानी के गड्डो, पोखर, मलकुण्डों, संडासोंं, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूडा-करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी का हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थो का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे। 

अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण किया

स्थानांतरण उपरांत आज जिले में पदस्थ नवागत अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आज टीएल बैठक के दौरान नवागत अधिकारियों का परिचय अन्य अधिकारियों से कराया गया। जिले में पदस्थ नवागत अधिकारियों में जिन्होंने कार्यभार ग्रहण किया उनमें किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री अमर सिंह चौहान, जिला आपूर्ति अधिकारी रश्मि साहू, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री एसके जैन शामिल है।

स्कूल परिसर में पौधरोपण हुआ

विदिशा जिले को हरा-भरा करने के लिए हर रोज ग्रीन विदिशा अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्थलों पर एक साथ पौधरोपण कार्यक्रमों का आयोजन सतत जारी है। सोमवार को विदिशा नगर मुख्यालय पर स्थित बरईपुरा हायर सेकेण्डरी स्कूल में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।  विधायक श्री शशांक भार्गव, नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिकों तथा स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी पौधरोपण कार्यक्रम में सहभागिता निभाई है। स्कूल के बंजर और सूखे पड़े ग्राउण्ड पर अमलतास, कचनार, गुलमोहर, शीशम के अलावा अन्य प्रजाति सहित कुल एक सौ पौधो का रोपण कार्य को अंजाम दिया है। पौधरोपण कार्य में महत्वपूर्ण सहभागिता निभा रहें मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव श्री मनोज पांडे ने बताया कि समिति के माध्यम से हर रोज पौधरोपण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। आगामी पौधरोपण कार्यक्रम केन्द्रीय विद्यालय में आयोजित किया जाएगा।  बरईपुरा हायर सेकेण्डरी स्कूल में सम्पन्न हुए पौधरोपण कार्यक्रम में श्री महेन्द्र यादव, श्री अजय कटारे, श्री अजय दांतरे, श्री माजिद भाई, श्री जितेन्द्र तिवारी, श्री मोहर सिंह, श्री शिवकुमार तिवारी, श्री उमराव सिंह रघुवंशी, श्री अरशद खॉन तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री सुधीर सिंह एवं निकाय का अमला मौजूद था। 

‘‘आपकी सरकार आपके द्वार‘‘ योजना 1 अगस्त से शुरू होगी कार्ययोजना को मूर्तरूप दिया

प्रदेश के नागरिकों विशेष रूप से ग्रामीण रहवासियों की समस्याओं के निराकरण और विकास के सुझावों पर अमल के लिये आगामी 1 अगस्त से ‘‘आपकी सरकार आपके द्वार‘‘ की शुरूआत हो रही है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर कलेक्टर प्रत्येक तीन माह के लिये ग्राम भ्रमण और शिविर निर्धारित कर हर माह दो भ्रमण कार्यक्रम और शिविर लगवायेंगे, जिसकी जानकारी जिले के सभी जन-प्रतिनिधियों को दी जायेगी। शिविर के लिये विकासखण्ड मुख्यालय या विकासखण्ड के ऐसे गाँव का चयन किया जायेगा, जहाँ साप्ताहिक बाजार या हाट भरता हो।

विस्तृत दिशा-निर्देश जारी
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, कमिश्नरों, कलेक्टरों को इस बारे में विस्तृत निर्देश भेजे हैं। निर्देशों में कहा गया है कि समय और धन के अप-व्यय को रोकने के लिये गाँव के आकस्मिक भ्रमण और एक समय-सारणी के अनुसार विकासखण्ड मुख्यालयों पर शिविर लगाये जायें। विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का निरीक्षण कर प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित की जाये। इन प्रयासों से शासन-प्रशासन को ग्रामीण नागरिकों के अधिक नजदीक ले जाने में आसानी होगी।

ग्राम भ्रमण होगा और विकासखण्ड शिविर लगेंगे
आपकी सरकार आपके द्वार के प्रथम भाग में चयनित विकासखण्ड के एक गाँव का चयन कर आम जनता से सीधे संबंध वाले विभागों के सभी जिला अधिकारी एक ही वाहन में ग्राम तक पहुँचकर शासकीय योजनाओं का जायजा लेंगे। भ्रमण वाले गाँव का नाम गोपनीय रहेगा। भ्रमण में गाँव की सभी संस्थाओं का निरीक्षण किया जायेगा। इन संस्थाओं में स्कूल, आँगनवाड़ी केन्द्र, राशन की दुकान, अस्पताल, ग्राम पंचायत का दफ्तर शामिल हैं। भ्रमण सुबह 9 से दोपहर एक बजे तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे से विकासखण्ड स्तरीय शिविर लगेंगे। शिविर में कलेक्टर सहित भ्रमण करने वाले जिला अधिकारी शामिल रहेंगे।

14 विभागों के जिला अधिकारी शामिल होंगे शिविरों में
जिले के मंत्रियों और विधायकों से सम्पर्क कर शिविरों की रूपरेखा तिथिवार तय की जायेगी। कलेक्टर शिविर की सभी व्यवस्थाएँ करेंगे। प्रत्येक मंत्री और विधायक एक माह में कम से कम दो विकासखण्ड शिविरों में मौजूद रहेंगे। आमजन से अधिक संबंध वाले, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, ऊर्जा, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, किसान-कल्याण और कृषि विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, जल-संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभागों के जिला स्तर के अधिकारी शिविरों में आवश्यक रूप से हिस्सा लेंगे।

शिविरों में होगा समस्याओं का निराकरण
शिविर में आने वाले आवेदक समस्याओं का तत्काल निराकरण प्राप्त करेंगे। जिन आवेदनों का तुरंत निराकरण संभव नहीं होगा, उसके संबंध में आवेदक को सूचित किया जायेगा। एक समय-सीमा में निराकरण का कार्य किया जायेगा। शिविरों को दिखावे से दूर रखकर व्यवस्थित ढंग से लगाने और आमतौर पर उसी दिन समस्या हल करने को प्राथमिकता दी जायेगी। शिविर में आवेदकों के लिये सुविधाजनक प्रतीक्षालय का इंतजाम भी किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा शिविर के संबंध में मुनादी एवं अन्य उपायों से भी ग्रामीणों तक सूचना पहुँचाने का कार्य किया जायेगा। संभागीय कमिश्नर भी शिविरों में सुविधानुसार मौजूद रहेंगे। शिविर पूर्ण हो जाने पर राज्य सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा जायेगा।

विचार विमर्श
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने एक अगस्त से शुरू होने जा रही आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के उद्वेश्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रबंधों पर आज टीएल बैठक में विचार विमर्श कर क्रियान्वयन के परिपेक्ष्य में आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए।  अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने कहा कि आयोजन की शुरूआत विदिशा विकासखण्ड के किसी एक ग्राम में की जाएगी। इसके अलावा हर माह दो-दो विकासखण्डो में आयोजित होने वाली आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कलेक्टर स्वंय शामिल होगे। उन्होंने आयोजन के पूर्व विभागो के अधिकारियों को संक्षिप्त शिविरों का आयोजन कर स्थानीय नागरिकों की मूलभूत समस्याओं से अवगत होकर आपकी सरकार आपके द्वार आयोजन पूर्व जटिल समस्याओं का निदान कराया जाए।  सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुपालन में संबंधित विभाग अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन समय सीमा में करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिविर समाप्त होने के उपरांत एक विस्तृत प्रतिवेदन कार्य की पूर्णतः समीक्षा पर आधारित सीधे शासन को कलेक्टर द्वारा प्रेषित किया जाएगा वही आवेदनों के रिकार्ड रखने के लिए जिला एनआईसी स्तर पर साफ्टवेयर उपलब्ध है।  आपकी सरकार आपके द्वार के तहत आयोजित होने वाले शिविरो का व्यापक प्रचार प्रसार जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से तो किया ही जाएगा इसके अलावा उन्होंने प्रचार-प्रसार के दायित्वों को निर्वहन राजस्व अधिकारी भी अपने स्तर पर सम्पादित करें। उन्होंने ग्राम स्तरीय अमले के माध्यम से ग्रामों तक शिविर आयोजन की तिथियों का प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया। 

प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज के बीडीएस विद्यार्थियों की फीस शासन देगा

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में प्रदेश में स्थित प्रायवेट डेंटल कॉलेज में वर्ष 2017-18 में बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम पूरा होने तक देय फीस राज्य शासन देगा। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर किया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उन विद्यार्थियों को ही पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर देय शुल्क शासन वहन करेगा, जिन्होंने प्रवेश के समय इस योजना का लाभ प्राप्त किया हो।

मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज की प्रतियोगिता हेतु पंजीयन 20 तक

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रदेश के 9 वीं से 12 वीं कक्षा तक अध्ययनरत बच्चों के लिये  मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज -2019 का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थी अपना पंजीयन एक जुलाई से 20 जुलाई की अवधि तक करा सकते है।   जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल ने ततसंबंधी जानकारी देते हुए बताया कि क्विज का उद्देश्य प्रदेश के समृद्ध इतिहास, परम्पराओं, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक रंगों, कला, प्राकृतिक समृद्धि, महापुरूषों, पर्यटन महत्व की संभावनाओं से परिचित कराने तथा सीखने की प्रक्रिया विकसित करना है। जिपं सीईओ श्री अग्रवाल ने बताया कि इस प्रकार की पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 52 जिलों के शासकीय/अशासकीय स्कूलों में एक साथ जिला स्तर पर 7 अगस्त और राज्य स्तर पर 5 सितम्बर तक क्विज प्रतियोगिता आयोजित होगी।  विदिशा जिला मुख्यालय पर ततसंबंधी प्रतियोगिता का आयोजन एसएटीआई में सात अगस्त को किया गया है से अवगत कराते हुए जिला पंचायत सीईओ श्री अग्रवाल ने जिले के शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी अधिक से अधिक पंजीयन करा सकें इसके लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्यो को भी उनके द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए गए है। उन्होंने कार्यालय स्तर पर पंजीयन एवं क्विज प्रतियोगिता के आयोजन हेतु टीम गठित कर जिला पंचायत कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए है।  जिले की प्रथम 3 विजेता टीम को 2 रात 3 दिन तथा 3 उप-विजेता टीम को एक रात्रि दो दिन मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों में ठहरने के कूपन दिये जाएंगे। संबंधित पर्यटन स्थल तक लाना-लेजाना, भोजन, रूकना, स्थानीय भ्रमण आदि का व्यय मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड वहन करेगा। क्विज के दोनों चरण में मध्यप्रदेश के पर्यटन एवं पर्यटन से संबंधित परिक्षेत्र, कला, संवर्धन, अध्यात्म, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रथम चरण में चयनित 6 टीम के बीच द्वितीय चरण में आडियो विजुअल/मल्टीमीडिया आधारित क्विज होगा। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी विद्यालय राज्य स्तर पर सहभागिता करेंगे। 

वनाधिकार पट्टों के परीक्षण के लिये होंगी विशेष ग्राम सभाएँ

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निरस्त एवं लंबित दावों के निराकरण के लिए 15 से 20 जुलाई तक विशेष ग्राम सभाएँ होंगी। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उन गाँव में ही ग्राम सभा होगी, जहां निरस्त दावे प्राप्त होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण वाइल्ड लाईफ फर्स्ट ऑफ इंडिया विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में दिए गये निर्देश के अनुक्रम में निरस्त दावों का पुनः परीक्षण किया जाना है। प्रदेश में राज्य स्तरीय निगरानी समिति में निरस्त दावों का ग्राम सभा स्तर पर परीक्षण करने और युक्तियुक्त सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में विशेष ग्राम सभाएँ होगी।

कृमि संक्रमण के खिलाफ 8 अगस्त को चलाई जायेगी मुहिम

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में 8 अगस्त 2019 राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवं 13 अगस्त 2019 को मॉप-अप दिवस का आयोजन किया जायेगा, जिसके अंतर्गत शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी आश्रम शालाओं और निजी स्कूलों, केन्द्र शासित शालाओं, मदरसों, स्थानीय निकाय की शालाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से एक से 19 वर्षींय सभी बच्चों का कृमि नाशन किया जायेगा। इसमें 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को 200 एमजी तथा 3 से 19 वर्ष के बच्चों को 400 एमजी कृमि नाशक एल्बेन्डाजॉल दवा दी जायेगी। इस मुहिम का उद्देश्य कृमि संक्रमण के कारण होने वाली बीमारियों एवं शारीरिक वृद्धि पर पड़ने वाले विपरित प्रभाव को रोकना है। कृमि संक्रमण बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति को कई प्रकार से हानि पहुंचाता है। कृमि पोषक ऊतकों से भोजन लेते हैं जैसे रक्त। जिससे खून की कमी हो जाती है। तीव्र संक्रमण के कारण बच्चे अक्सर बीमार व थके हुए रहते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। कृमि संक्रमण से बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण भविष्य में उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है।

समुदाय में आमतौर पर देखे जाने वाले व्यवहार
बच्चों का नंगे पैर खेलना व घूमना, हाथ धोए बिना खाना खाना, खुले में शौच करना तथा शौच के बाद हाथ न धोना, फल-सब्जियां बिना धोए खाना एवं खाने को ढककर न रखना जिससे खाना संक्रमित हो सकता है। कृमि नियंत्रण की दवा खाने के साथ-साथ संक्रमण की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण व्यवहार भी अपनाने होंगे जैसे नाखून साफ और छोटे रखना, पीने का पानी, खाने को ढककर रखना, साफ पानी से फल व सब्जी धोकर पकाना, जूते पहनकर खेलना, आसपास सफाई रखना एवं शौचालय का प्रयोग करना।

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उत्कृष्ट असाधारण बच्चों, व्यक्ति और संस्थाओं को सम्मानित किए जाने हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार की मार्गदर्शिका तथा आवेदन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार की वेबसाइटू www.nca.wcd.nic.in पर देखी जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2019 है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री बृजेश शिवहरे ने बताया कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत दो पृथक-पृथक पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें बाल शक्ति पुरस्कार एवं बाल कल्याण पुरस्कार शामिल है। बाल शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जैसे नवीन आविष्कार, असाधारण शैक्षणिक योग्यता, कला, खेलकूद, सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक सेवा एवं बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने वाले बच्चों को राशि एक लाख रूपए, प्रमाण पत्र एवं मेडल से सम्मानित किया जाएगा। बाल कल्याण पुरस्कार उन संस्थाओं एवं व्यक्तियों को दिया जाना है, जिन्होंने बाल विकास, बाल कलयाण एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में एक लाख रूपए की राशि, प्रमाण पत्र एवं मेडल से सम्मानित किया जाएगा तथा संस्थागत क्षेत्र में पांच लाख रूपए की राशि एवं मेडल से सम्मानित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं कृषक उद्यमी योजना अन्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों के लिए कर सकते है आवेदन

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री पीड़ी वंशकार ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के नवीन दिशा निर्देशानुसार सभी प्रकार के वाहन जैसे- बस, मिनी बस, टेक्सी कार, तिपहिया वाहन, ट्रेक्टर, ट्रक, गुड्स केरियर वाहन, मशीन, इक्यूपमेंट वाहन, (जे.सी.बी., पोकलेन, हार्वेस्टर) इत्यादि को स्वरोजगार योजनाओं में ऋण प्राप्त करनें के लिए 27 अप्रेल 2017 से लगाए गए प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अन्तर्गत आवेदक अब इन सभी वाहनो के लिए आवेदन कर सकते है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास व्यवसायिक ड्रायवींग लायसेंस होना आवश्यक है। ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक कार्यालय से कार्यालयीन दिवसों, अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। 

पंचायतों को 22 जुलाई तक स्व-कराधान की जानकारी भेजने के निर्देश

आयुक्त पंचायत राज श्री संदीप यादव ने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा है कि ग्राम पंचायतों की स्व-कराधान की जानकारी 22 जुलाई तक आवश्यक रूप से भेजें। समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा स्व-कराधान नहीं वसूला गया है, उस स्थिति में भी सरपंच/सचिव/क्लस्टर प्रभारी से स्व-कराधान न वूसलने का हस्ताक्षरित पत्रक प्राप्त किया जाये।   जिला पंचायतों को निर्देश दिये गये हैं कि 18 जुलाई तक जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों की बैठक कर समस्त ग्राम पंचायतों की जानकारी एकत्रित करें और 22 जुलाई तक ई-मेल एड्रेस कपतचंदबींलंज/उचण्हवअण्पद  पर आवश्यक रूप से भेजें। आयुक्त पंचायत राज ने बताया कि भारत सरकार से परफार्मेन्स ग्रांट प्राप्त करने के लिये प्रदेश में 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में स्व-कराधान की वसूली किया जाना अनिवार्य है। 

उपार्जन नीति निर्धारण के लिये जिला स्तर पर होंगे किसान संवाद कार्यक्रम

प्रदेश की रबी-खरीफ फसल की उपार्जन नीति में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसके लिये जिला स्तर पर किसान संवाद सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे।  राज्य सरकार ने उपार्जन नीति निर्धारण में किसानों के सुझाव और अनुभव को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। किसानों की राज्य सरकार से अपेक्षाओं को भी नीति में समावेशित किया जायेगा। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम में किसानों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। उपार्जन नीति में किसानों को फसल मंडियों तक लाने, तुलाई कराने, भंडारण और भुगतान में होने वाली परेशानियों का समाधान सुनिश्चित किया जायेगा। उपार्जन नीति को किसानोन्मुखी बनाया जायेगा।

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