बिहार : ट्रैफिक नियमों में भारी बदलाव,वाहन मालिक और चालक दोनों रहें सावधान - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 1 सितंबर 2019

बिहार : ट्रैफिक नियमों में भारी बदलाव,वाहन मालिक और चालक दोनों रहें सावधान

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अरुण कुमार (आर्यावर्त) आज से ही यानि 01 सितंबर 2019 से कई ट्रैफिक नियम बदल गए।जिसके तहत अब आपको सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा।आपको बता दें कि आज से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया,जिसमें यातायात के नियम तोड़ने पर भारी-भरकम जुर्माना भरना होगा। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित होने के बाद आज से अधिनियम के 63 उपबंधों को लागू कर दिया गया है।जिसके बाद अब शराब पीकर गाड़ी चलाने,ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग के जुर्माना में इजाफा किया गया है। वहीं इस नियम के तहत सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होने पर कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।

एक नजर इधर भी देखें क्या है सरकार के नये मोटर वाहन कानून के प्रावधान :-
नाबालिग बच्चों से गाड़ी चलवाई तो मां-बाप को मिलेगी भारी सजा,बच्चों के गाड़ी चलाने से दुर्घटना हुई तो अभिभावक जिम्मेवार माने जायेंगे।बच्चों से दुर्घटना हुई तो अभिभावक को तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना देना भी भरना होगा।सरकार गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर सकती है।बिना हेलमेट गाड़ी चलायी तो भी अब सिर्फ मामूली फाइन देकर नहीं बच पायेंगे।सरकार ने इसके लिए एक हजार रुपये जुर्माने के साथ साथ तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सजा तय की है।बाइक पर ओभर लोडिंग की तो (यानि) तीन लोग बैठे तो दो हजार का जुर्माना,मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलायी तो 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा,दुर्घटना हुई तो जेल भेजे जायेंगे।सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अगर एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।तेज रफ्तार में गाड़ी चलायी तो 2 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाते पकड़े गये तो 2 हजार रुपये का दंड भरना पड़ेगा।बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाते पाये गये तो 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।सड़क पर चलते वक्त लाल बत्ती को क्रॉस किया या नो एंट्री तोड़ी तो 500 रुपये का फाइन लगेगा।ओवरलोडेड गाड़ी के लिए अब 20 हजार रुपये का दंड देना होगा।शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।हालांकि बिहार में ऐसे वाहन चालक सीधे जेल जायेंगे।परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत में कमी लाने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियिम में बदलाव किया गया है,पूरे राज्य में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।अब सावल उठता है कि ई-रिक्शा (बैट्ररी चलित) का क्या होगा, सबसे ज्यादा तो परेेशानी ई-रिक्शावालों से है।जिसके पास न कोइ ड्राइविंग लाईसेंस न गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन अब ऐसे में इसका क्या होगा ये तो आनेवाला वक्त ही तय करेेेगा।

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