बिहार : नावालिग को गाड़ी की चाभी देने पर अभिभावकों से वसूली जाएगी 25000 रुपये - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

रविवार, 1 सितंबर 2019

बिहार : नावालिग को गाड़ी की चाभी देने पर अभिभावकों से वसूली जाएगी 25000 रुपये

minor-drivar
अरुण कुमार (आर्यावर्त) नाबालिग बेटे को गाड़ी का चाबी दिए और अगर वह गाड़ी लेकर रोड पर लेकर निकल गया तो समझिए कि पॉकेट से गया 25 हजार रुपया नकद। जी हां 1 सितंबर से मोटर वाहन अधिनियम के बड़े बदलाव के बाद जुर्माना की राशि भी बदल जाएगी।इतना ही नहीं नाबालिग के वाहन चलाने पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज होगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कर दिया जाएगा। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल के अनुसार अगर आपका बेटा नाबालिग है और ड्राइविंग करते पकड़ा गया तो इसका दोष सिर्फ नाबालिक पर ही नहीं जाएगा, बल्कि अभिभावकों पर भी जाएगा। नाबालिक पर तो जुर्माना लगेगा ही साथ में 25 हजार जुर्माने का प्रावधान अभिभावकों के लिए भी किया गया है।

स्पीड कंट्रोल 
स्पीड रेसिंग करने वालों के लिए भी नए मोटर वाहन अधिनियम में काफी सख्त नियम बनाए गए हैं। उसमें भी 500 से लेकर 5 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।

कोई टिप्पणी नहीं: