अरुण कुमार (आर्यावर्त) क्या आपको पता है कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से लोगों में खलबली मच गई है।कई जगह से ताबड़तोड़ चलान काटने की खबर सामने आ रही है।कई जगह तो ऐसी नौबत आ पड़ी है कि जितनी गाड़ी की कीमत नहीं है उस से कहीं ज्यादा का चलान काटा गया है। आरसी,इंश्योरेंस सर्टीफिकेट,पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट,ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट तत्काल नहीं दिखाने पर पूरे देश से चालान करने की खबरें आ रही है।पर क्या आपको पता है कि इस नए रूल में यदि आप ट्रैफिक पुलिस को उपर्युक्त दस्तावेजों को दिखाने के लिये बोला जाय,और आपके पास उपर्युक्त दस्तावेज उस वक्त उपलब्ध नहीं हो तो तुरंत आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस तुरंत आपका चालान नहीं काट सकती है। रूल्स के नियम 139 एक्ट के तहत यह प्रावधान है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।इसका यह साफ मतलब है कि अगर वाहन चालक 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को दिखाने का दावा करता है,तो वाहन का चालान नहीं काटा जा सकता है।इसके बाद चालक को 15 दिन के अंदर संबंधित दस्तावेजों को ट्रैफिक पुलिस या अधिकारी को दिखाना अनिवार्य होगा।15वें दिन तक यदि आप सारी दस्तावेज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा,अधिकारी उस वक्त जब कि समयावधि पूरी होने पर आप दस्तावेज नहीं दिखाते हैं ति चालान काटना उनकी डियूटी है और जुर्माना भरना आपकी मजबूरी क्योंकि आप चालक या मालिक हैं ति दस्तावेजों को संभालकर रखना सही समय पर रजिस्ट्रेशन करवाना,प्रदूषण प्रमानपत्रादि बनवाना ये सब आपकी जिम्मेवारी है।
गुरुवार, 5 सितंबर 2019
बिहार : डीएल और आरसी नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस नहीं काट सकती है तुरन्त चालान
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