सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 27 नवंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 28 नवंबर 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 27 नवंबर

किसान खाद के लिए पुलिस के डंडे खाने को है मजबूर- महाजन 
किसानों की जेब पर डाका डलवा रहीं है कमलनाथ सरकार कहा गई सोसाइटियों की खाद, जमकर हो रहीं कालाबाजारी 
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सीहोर। यूरिया और डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे किसानों की समस्या को लेकर भाजपा नेता गौरव सन्नी महाजन बुधवार को कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे। उन्होने खुले तौर पर कहा की मुख्यमंत्री कमलनाथ किसानों मजदूरों दलितों को बेवकूफ समझते है। खाद के लिए किसान हैरान परेशान है सोसाइटियों से खाद गायब है खाद की जमकर काला बाजारी की जा रहीं है। किसान खाद के पुलिस के डंडे खाने को मजबूर है। महाजन ने कहा की दस दिनों में दो लाख रूपये तक का कर्जा माफ करने और नहीं करने पर मुख्यमंत्री को दस दिनों मेंं पद से हटाने का दावा करने वाली कांग्रेस अब कोई भी वचन पूरा नहीं कर रहीे है। किसानों की विभिन्न 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपा नेता गौरव सन्नी महाजन के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों सहित समर्थकों ने तहसील चौराहा पर सुबह से दोपहर तक कांग्रेस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में धरना दिया।  महाजन ने कहा की कांग्रेस सरकार केवल किसानों मजदूरों दलितों बेरोजगारों को लुटवाने का काम कर रहीं है बाजार में दो गुनी कीमत पर यूरिया डीएपी खाद की बोरी बेची जा रहीं है इस के बाद भी कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण प्राप्त काला बाजारी करने वालों पर प्रशासन के द्वारा कोई सख्त कार्रवाहीं नहीं की जा रहीे है, जिस से किसान अब खुद को कांग्रेस की नाथ सरकार के द्वारा ठगा महसूस कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान अन्य ग्रामीण नेताओं ने भी संबोधित किया। धरना के उपरांत महाजन ने कार्यकर्ताओं किसानों दलितों मजदूरों के साथ तहसील चौराहा से अनुविभागीय कार्यालय तक विरोध रैली निकाल कर एसडीएम आदित्य जैन को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन दिया।  भाजपा नेता महाजन ने जनता के हित में किसानों को पर्याप्त यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध कराई जाए। खाद की काला बाजारी को रोका जाए। भारी वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल नष्ट होने पर किसानों को 40 हजार रूपयं  प्रति हेक्टेयर  से मुआवजा दिया जाए। किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ  किए जाए। सीहोर के बाढ़ पीडित हितग्राही नागरिकों को राहत राशि प्रदान किए जाने, गरीबों के बिजली बिल माफ माफ किए जाने, जिला चिकित्सालय सीहोर में सोनोग्राफी मशीन तत्काल उपलब्ध कराई जाए। गल्ला गण्डी व मुरली रेवले अंडर ब्रिज में बड़े - बड़े गड्डे को दुरूस्त किया जाए। गल्ला मण्डी जाने का पुराना बंद रास्ता खुलवाया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को तत्काल मकान बनाने के लिए राशि प्रदान की जाए। विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा  शासन की योजना अंतगज़्त बिजली  के ट्रांसफार्मर पर अनुदान दिया जाए। जैसी समस्याओं का तत्काल प्रभाव से निराकरण किए जाने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन का संचालन एवं आभार लोकेश सोनी के द्वारा व्यक्त किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एंव किसान शामिल रहे।

बिल जमा करने वाले किसानों की मुसीबत बने बकायादार  सूख रहीं है फसल,चालू नहीं किया जा रहा है ट्रांसफार्मर

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सीहोर। ग्राम मुगांवली के ईमानदारी से बिजली बिल जमा करने वाले किसानों के लिए बकायादार किसान मुसीबत बन गए है। विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रीय कर्मचारी किसानों पर बकायादारों से वसूली कराने के लिए दबाव बना रहे है। बकायादार किसान बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे है। जिस के चलते विघुत मंडल के कर्मचारी ट्रांसफार्मर नहीं रख रहे है। बिजली नहीं होने और खेतों में रिलाई नहीं होने से किसानों की फसले सूख ने की कगार पर पहुंच चुकी है।  जनसुनवाई में पहुंचे किसान पतिराम बालमिकी, रामदयाल, गणपत सुतार, अशोक कुमार, साहिब सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया की बकायादार किसानों से वसूली करने का काम मंडल का है इस के बाद भी हम से वसूली कराने के लिए कहा जा रहा है जिस से गांव में विवाद की नौबत बन रहीं है, किसानों से मदद की गुहार लगाते हुए कनेक् शन झुड़वाने की मांग की है। 

फिजियोथेरेपी से जागी आशा की किरण "खुशियों की दास्तां"

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सीहोर निवासी श्री सुनील जायसवाल का 3 वर्षीय निर्भीक जन्मजात दिव्यांगता से ग्रसित है। जिला विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र सीहोर में विगत 2 वर्ष से बच्चे कि नियमित रूप से फिजियोथेरेपी की जा रही है जिसके कारण बच्चे में समग्र रूप से विकास हो रहा है।  निर्भिक की मम्मी ने बताया कि निर्भीक को जब केन्द्र में आया तब वह बैठना, गर्दन संभालना, खडा होना यह कार्य करने मे अक्षम था पर जब से जिला विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र में ले जाया जा रहा है निर्भिक में बहुत सुधार देखा जा रहा है। जिला विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित जिला स्तरीय कार्यालय है जहां पर हर उम्र के दिव्यांग के पुनर्वास का कार्य निःशुल्क एवं निष्काम भाव से किया जाता है। निर्भीक के परिजानों के द्वारा जिला विकालांग एवं पुनर्वास केन्द्र, उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग एवं म.प्र.शासन का अभार व्यक्त किया गया। 
प्रभारी मंत्री श्री आरिफ अकील की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आज

कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि 28 नवंबर को दोपहर 12 बजे जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता गैस त्रासदी, राहत एवं पुर्नवास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग मध्यप्रदेश शासन तथा सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री श्री आरिफ अकील करेंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि बैठक के दौरान आपके विभाग से संबंधित मुद्दों पर की गई चर्चा/निर्णय के संबंध में संक्षिप्त टीप तैयार कर जिला योजना अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

डिस्ट्रक एवंरमेंटल प्लान तैयार करने के संबंध में बैठक संपन्न

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बुधवार को अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चुतुर्वेदी की अध्यक्षता में डिस्टिक एंवरमेंटल प्लान तैयार किये जाने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय प्रदूषण मंडल भोपाल के वैज्ञानिक श्री डॉ एस.एस पंड्या एवं कार्यपालन यंत्री जल संशाधन, कार्यपालन यंत्री पी.एच.ई विभाग, जी.एम.जिला उद्योग केंद्र, जिला खनिज अधिकारी, नुजूल अधिकारी जिला आयुष अधिकारी एवं जिले की सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्तिथ थे। बैठक में डिस्ट्रक पर्यावरण प्लान तैयार किए जाने के लिए डॉ पंड्या द्वारा विभागों से प्राप्त जानकारियों के अतिरिक्त प्लान तैयार किये जाने के सम्बंध में चाही जानकारी हेतु सभी विभागीय प्रमुखों को तत्काल जानकारी पी,ओ,डूडा कार्यालय में उपलब्ध कराए जाने के निर्देश अपर कलेक्टर श्री चतुव्रेदी द्वारा दिए गए। पर्यावरण प्लान के संदर्भ में मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीहोर को डूडा कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित कर 30 नवंबर तक शासन को प्रेषित कराये जाना है इसके तहत समस्त कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में किसान कराये अपना पंजीयन

भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में किसान भई अपना पंजीयन कामन सर्विस सेंटर पर जाकर करा सकते है। साथ ही किसान पोर्टल पर स्वयं भी आवेदन कर सकते है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत दो हैक्टेयर भूमि तक के कृषक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है। वह इस योजना में पंजीयन कर सकते है। पंजीकृत कृषकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 3 हजार रुपये की राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। इस योजना के तहत किसान भाई को प्रीमियम की हर माह जितनी राशि जमा करना होगी, उतनी ही राशि शासन द्वारा भी कृषक के खाते में जमा कराई जायेगी। पंजीयन हेतु कृषकों को अपने साथ खसरा, खतौनी की नकल, आधारकार्ड, दो-दो फोटो एवं बैंक पासबुक लेकर जाना होगा। अधिक जानकारी के लिए परियोजना संचालक आत्मा के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। योजना अन्तर्गत किसानों को अपनी आयु अनुसार प्रीमियम देना होगी। 18 वर्ष के कृषक को प्रतिमाह 55 रुपये, 19 वर्ष के कृषको को 58,  20 वर्ष के कृषको को 61, 21 वर्ष के कृषको को 64, 22 वर्ष के कृषको को 68, 23 वर्ष के कृषको को 72,  24 वर्ष के कृषको को 76,  25 वर्ष के कृषको को 80, 26 वर्ष के कृषको को 85, 27 वर्ष के कृषको को 90,  28 वर्ष के कृषको को 95, 29 वर्ष के कृषको को 100, 30 वर्ष के कृषको को 105,  31 वर्ष के कृषको को 110, 32 वर्ष के कृषको को 120,  33 वर्ष के कृषको को 130, 34 वर्ष के कृषको को 140,  35 वर्ष के कृषको को 150, 36 वर्ष के कृषको को 160, 37 वर्ष के कृषको को 170, 38 वर्ष के कृषको को 180, 39 वर्ष के कृषको को 190 एवं 40 वर्ष के कृषको को 200 रूपये प्रतिमाह जमा करने होंगे।

चन्द्रशेखर आजाद महाविद्यालय में "गांधी संवाद" कार्यक्रम का आयोजन आज

शासकीय चन्द्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ आशा गुप्ता ने जानकारी देते हुए कि 28 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे महाविद्यालय में व्यक्तिव विकास प्रकोष्ठ के अन्तर्गत "गांधी संवाद" कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में व्यक्तिव विकास प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के समन्वयक डॉ ब्रहमदीप अलूने वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे।

बगैर अनुमति बने भवनों के प्रकरणों के निराकरण के लिये ऑनलाइन करें आवेदन

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि द्वारा सभी आयुक्त नगरपालिक निगम और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निकायों में प्रशमन की कार्यवाही समय-सीमा में करने के निर्देश दिये हैं। स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत भवन निर्माण एवं अतिरिक्त निर्माण के प्रकरणों के प्रशमन (निराकरण) के लिये निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा ई-नगरपालिका के अंतर्गत (एबीपीएएस) पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। अप्राधिकृत संन्निर्माण के प्रशमन में छूट (10 प्रतिशत की सीमा तक) के लिये ऑनलाइन आवेदन के साथ अतिरिक्त निर्माण के संबंध में नक्शे की इलेक्ट्रॉनिक प्रति भी अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल से ही जमा की जाने वाली राशि की जानकारी आवेदक को मिलेगी। निर्धारित राशि जमा करने पर उसे डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमति-पत्र 15 दिन में जारी किया जाएगा। आवेदक को आवेदन करते समय ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में यह प्रमाणीकरण करवा लिया जाएगा कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है तथा जानकारी गलत होने पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के भवन निर्मित करने के प्रशमन के लिए भवन अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसमें अन्य कोई अनियमिताएँ नहीं पाए जाने पर निर्धारित शुल्क लेकर प्रशमन की स्वीकृति दी जाएगी। ऐसे प्रकरण पूर्व से संचालित ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत निराकृत किये जाएंगे। आवेदक को प्रत्येक स्तर पर एस.एम.एस.ध्ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा। इन प्रकरणों में स्थल जाँच एवं परीक्षण भी आवश्यक होगा, किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह अनुज्ञा 30 दिन में जारी अथवा अस्वीकृत की जाएगी।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना अन्तर्गत पोर्टल पर डाटा इंट्र सात दिसम्बर तक क्रियाशील

जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत पोर्टल पर शेष प्रकरणों की डाटा इन्ट्री करने के लिए शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा पोर्टल सात दिसम्बर तक खोले जाने का आदेश जारी किया है। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत पोर्टल पर इन्ट्री से शेष रहे  प्रकरणों को अंतिम तिथि के पूर्व दर्ज कराना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव द्वारा समस्त जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी जारी किए गए है। ज्ञातव्य हो कि पोर्टल पर 25 नवम्बर से सात दिसम्बर तक कार्यवाही करने हेतु क्रियाशील किया गया है।

शिक्षित बेरोजगारों को उद्यानिकी फसलों के लिए मिलेगा भूमि उपयोग का अधिकार

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने शिक्षित बेरोजगारों को उद्यानिकी फसलों के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार देने संबंधी नई नीति शीघ्र बनाने के निर्देश दिए है।  मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश में ऐसी शासकीय भूमि चिन्हित की जाए, जहाँ पानी की व्यवस्था हो। इस भूमि पर संरक्षित खेती जैसे फूल-फल, सब्जी तथा एक्जोटिक फसलों ऑर्नामेंटल नर्सरी नर्सरी के साथ ही टीशू  कल्चर आदि विकसित किए जाए। उन्होंने कहा कि यह भूमि शिक्षित बेरोजगारों को दी जाए, जिससे वे इसके जरिए अपने लिए रोजगार के साधन विकसित कर सकें। मुख्यमंत्री बागवानी खाद्य प्रसंस्करण योजना के जरिए आर्किड पार्क स्थापित किए जाएंगे। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पढ़े-लिखे नौजवानों को औद्योगिक विकास केन्द्र के माध्यम से एक से लेकर ढाई एकड़ तक की भूमि के विकसित प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इनमें सड़क, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था भी शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

राष्ट्रीय मिशन इंद्रधनुष 2.0 अभियान के संबंध में मीडिया कार्यशाला का आयोजन 30 नवंबर को

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय मिशन इंद्रधनुष 2.0 अभियान का शुभारंभ प्रथम चरण 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2019 तक किया जाएगा। अभियान की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने तथा प्रचार-प्रसार को लेकर 30 नवंबर को दोपहर 1 बजे जिला चिकित्सालय के कक्ष क्रमांक 234 में मीडिया कार्यशाला/प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। मीडिया कार्यशाला में समस्त इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि आमंत्रित हैं।

"शुद्ध के लिए युद्ध" के तहत किया जा रहा है कीटनाशक, उर्वरक एवं बीज विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण, लिए जा रहे नमूने

 कृषकों को मानक स्तर का खाद बीज एवं कीटनाशक प्राप्त हो इसके लिए जिले में 30 नवंबर तक गुणनियंत्रण ‘‘शुद्ध के लिए युद्ध’’ हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें जिला स्तर/अनुविभाग स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर टीम गठित कर खाद, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं के विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी तारतम्य बुधवार को जिला अन्तर्गत 157 कीटनाशक विक्रेताओं के विक्रय केन्द्र का निरीक्षण करते हुए 33 कीटनाशक नमूनें लिए गये एवं 136 बीज विक्रेताओं के विक्रय केन्द्र का निरीक्षण करते हुए 118 नमूने एवं इसी प्रकार 184 उर्वरक विक्रेताओं के विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए 145 उर्वरक नमूने लिये गये। विक्रेताओं के विक्रय केन्द्रों के अव्यवस्थित रिकार्ड पाये जाने पर संबंधित विक्रेताओं को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा 03 दिवस के अन्दर रिकार्ड दुरूस्त कर दिखाने हेतु निर्देशित किया गया। इस कार्यालय में प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताओं के कारण 42 विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किये गये हैं। प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। इस अभियान के तहत 30 नवंबर  तक लगातार सघन निरीक्षण किये जायेंगें एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968/ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं बीज अधिनियम 1966 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

प्याज मूल्य नियन्त्रण अधिसूचना जारी

प्रदेश में प्याज के मूल्यों पर नियंत्रण कायम रखने तथा उपभोक्ताओं को प्याज की निरन्तर आपूर्ति बनाए रखने के लिए "मध्यप्रदेश प्याज व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश 2019" जारी किया गया है। इसके अनुसार थोक प्याज व्यापारी तथा कमीशन एजेंट के लिये अधिकतम 500 क्विंटल तथा फुटकर व्यापारी के लिये अधिकतम 100 क्विंटल स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। यह आदेश 30 नवम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगा। राज्य शासन ने सभी थोक और फुटकर प्याज विक्रेताओं के लिये स्टाक पंजी का संधारण करना और स्टाक की अद्यतन स्थिति का बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब प्याज स्टॉक की उपलब्धता होने पर व्यापारी विक्रय करने से इंकार नहीं कर सकेगा। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, नापतौल निरीक्षक, नायब तहसीलदार, उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक स्तर तक अथवा उससे वरिष्ठ अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत व्यापारी से प्याज के संबंध में जानकारी मांग सकते हैं।

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