रांची चार दिसंबर, झारखंड उच्च न्यायालय ने पलामू के पत्रकार मनोज कुमार हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए तीन भाइयों को बुधवार को बरी कर दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस मामले में गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं, इसलिए दोषियों को संदेह का लाभ देते हुए पीठ ने उन्हें बरी कर दिया। बरी होने वालों में तीन भाई प्रेम सिंह, रानू सिंह और पानू सिंह शामिल हैं। निचली अदालत से सजा मिलने के बाद तीनों ने उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने न्यायालय को बताया कि पत्रकार मनोज कुमार की 2008 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके पीछे की वजह समाचार छापना बताया गया। इस मामले में पत्रकार के भांजे अमित ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। डाल्टनगंज के पत्रकार मनोज कुमार की हत्या के मामले में निचली अदालत ने 2011 में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसमें प्रेम सिंह, रानू सिंह, पानू सिंह और विजय शर्मा को दोषी करार देकर सजा दी गई थी। न्यायालय विजय शर्मा की अपील पर बाद में सुनवाई करेगा।
बुधवार, 4 दिसंबर 2019
पत्रकार हत्याकांड में सजायाफ्ता तीनों भाई बरी
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