मधुबनी : जिला पदाधिकारी ने सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को दिये आवश्यक निदेश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 25 फ़रवरी 2020

मधुबनी : जिला पदाधिकारी ने सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को दिये आवश्यक निदेश

-----दिये गये निदेशों का अक्षरश: अनुपालन  25 मार्च तक सुनिश्चित करने को कहा   
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मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा कार्यालय में कई संचिकाएं विधिवत रूप से उपस्थापित नहीं किये जाने को लेकर संचिका के संचालन में एकरूपता नहीं रहने तथा संचिका पर स्पष्ट टिप्पणी एवं संपूर्ण तथ्यों का अभाव पाये जाने को लेकर तथा कार्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु सभी कर्मी/संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निदेश दिया गया है। सभी संचिका के प्रभारी लिपिक विधिवत संचिका संख्या अंकित करते हुए शाखा में संधारित इंडेक्स पंजी में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित पदाधिकारी संचिका उपस्थिापित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संबंधित संचिका में संचिका संख्या इंडेक्स पंजी के अंकन के अनुरूप है। संबंधित पदाधिकारी अपने स्तर से समय-समय पर उक्त विषयवस्तु का पर्यवेक्षण करना भी सुनिश्चित करेंगे। कोई भी कर्मी/पदाधिकारी अनावश्यक रूप से नयी संचिका नहीं खोलेंगे एवं मूल संचिका में ही मंतव्य/प्रस्ताव/टिप्पणी अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। नई संचिका को उपस्थापित करने के पूर्व संबंधित पदाधिकारी यह आवश्वस्त हो लेंगे कि इससे संबंधित कोई अन्य संचिका पूर्व में नहीं खोली गई है। संचिका खोलने के पूर्व, शाखा के पर्यवेक्षी पदाधिकारी से आंषिक संचिका खोलने का कारण दर्शाते हुए लिखित अनुमति प्राप्त करना भी सुनिश्चित करेंगे। संचिका के टिप्पणी पृष्ठ एवं पत्राचार पृष्ठ पर विधिवत रूप से पृष्ठ क्रम संख्या अंकित है तथा संचिका का संचालन मूवमेंट रजिस्टर के माध्यम से ही होना चाहिए। प्रत्येक टिप्पणी पृष्ठ पर संचिका क्रमांक अंकित सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रत्येक कर्मचारी एवं पदाधिकारी अपना मंतव्य/टिप्पणी अंकित करने के उपरांत हस्ताक्षर के साथ तिथि, अपना नाम, पदनाम मुहर सहित अंकित करना भी सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक टिप्पणी पर संचिका प्राप्ति की तिथि और संचिका निर्गत की तिथि भी अंकित करना आवश्यक है। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा वित्त से संबंधित अस्पष्ट अनुशंसा एवं बजटीय शीर्ष में राशि की उपलब्धता के संबंध में वस्तुस्थिति अवगत कराये बिना संचिका भुगतान हेतु उपस्थापित किये जाने को लेकर सभी लिपिक/प्रभारी पदाधिकारी को वित्तीय मामलों से संबंधित संचिकाओं (क्रय की स्वीकृति/भुगतान की स्वीकृति/चेक निर्गत करने) की टिप्पणी माॅडल नोटसीट की तरह ही करने का निदेश दिया गया है। इसके साथ ही अनुक्रमणिका पंजी, पत्राचार पंजी, प्राप्त पंत्रों की पंजी, निर्गत पत्रों की पंजी, कर्मपुस्तिका, लंबित पत्रों की सूची, सेवा पुस्तिका एवं सेवा पुस्तिका पंजी, प्रधान लिपिक/सहायक का नोट बुक, प्रतिभूति एवं बंधपत्र पंजी, उपस्थिति एवं आकस्मिक अवकाश पंजी, वाहन लाॅग बुक एवं वाहन पंजी, डाक टिकट पंजी, स्थायी भंडार पंजी, संचिका प्रभार पंजी, लोक सभा एवं विधान मंडल पंजी, अंकेक्षण पंजी, अग्रिम पंजी, विपत्र पंजी, संदेषवाहक पंजी, वेतन भरपाई पंजी, रोकड़ बही, सहायक रोकड़ बही, चेक पंजी, विविध वाद की पंजी, निरीक्षण पुस्तिका, स्थायी आदेश पंजी, गार्ड फाईल, सी0डब्ल्यू0जे0सी0/एम0जे0सी0 पंजी, लोक शिकायत पंजी, बैंक स्टेटमेंट गार्ड पंजी, पंजियों की पंजी का संधारण दिये गये निदेशानुसार करने तथा ससमय पंजियों को संधारित करने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा दिये गये सभी आदेशों को तत्काल प्रभाव से समाहरणालय/सभी अनुमंडल कार्यालय, सभी भूमि सुधार उप समाहत्र्ता, सभी प्रखंड कार्यालय/सभी अंचल कार्यालय, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय सहित अन्य सभी कार्यालयों में प्रभावी करने का निदेश दिया गया। संभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को उपर्युक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने तथा सभी कार्यालय प्रधान उपरोक्त संपूर्ण अनुपालन का बिंदुवार अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 25.03.2020 तक प्रेषित करने का निदेश दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधुबनी उक्त अनुपालन का अनुश्रवण कर जिला पदाधिकारी, मधुबनी को सूचित करेंगे।

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