सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 25 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 25 मार्च 2020

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 25 मार्च

रायपुरा स्थित मां सॉवल माता का सजा दरबार पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा चैत्रमहा नवरात्रा 

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सीहोर। रायपुरा स्थित मां सॉवला माता मंदिर के दरबार में महा चैत्र नवरात्रा पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा। माता पहाड़ वाली के मंदिर में पहुंचकर पंडित महेश दुबे ने श्रद्धालुओं के साथ बुधवार को विधिवत पूजा अर्चंना कर नवरात्रा कार्यकमों का श्री गणेश किया।  भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पंडित महेश दुबे, ग्राम पंचायत राजू खेड़ी सरपंच दिनेश मेवाड़ा रायपुरा सरपंच अर्चल सिंह मेवाडा हसनपुरा,महेश त्यागी  भगवत सिंह मेवाडा राधेश्याम सेन आदि ने मां के मंदिर में चुनरी चढ़ाकर पूजा अर्चना की। पंडित दुबे ने मां सावल माता से पूजा अर्चना के दौरान देश को कोरोना वायरल बीमारी से बचाने नागरिकों को बीमारी से मुक्त रखने और मातारानी से किसानों को प्राकृतिक प्रकोप से बचाने की कामना की। पंडित मोहितराम पाठक ने बताया की रायपुरा पहाड़ वाली मैया दुखियों का दुख काटती है निसंतान को संतान देती है निर्धन को धनवान बनाती है। माता सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। कार्यक्रम के दौरान पंडित महेश दुबे ने कोरोना प्रकोप के चलते ग्राम वासियों से अपने घर में रहने और पूजा पाठ करने प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। 

लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर, एसपी ने किया नगर का निरीक्षण

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कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम के लिए संचालित की जा रही गतिविधियों एवं लॉकडाउन के दौरान बुधवार को नगर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री शशीन्द्र चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर द्वारा  जिले के नागरिकों से  कोरोना वायरस के बचाव के लिए अपील की गई।

9 वीं और 11वीं के विद्यार्थी घर से देख सकेंगे परीक्षा परिणाम

प्रदेश में कक्षा 9वीं और 11 वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रारंभ की गई है। संचालक लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे अपना लॉगइन आईडी से विमर्श पोर्टल पर 23 मार्च तक परीक्षा परिणाम अपलोड करें। नोवल कोरोना वायरस एवं उससे जनित बीमारी से बचाव के लिये सभी विद्यालयों में 31 मार्च तक अवकाश घोषित किया गया है। परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल www.vimarsh.mp.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध रहेगा। स्कूलों का अवकाश रहेगा। विद्यार्थियों से कहा गया है कि स्कूल में न आयें। घर पर ही फोन अथवा लैपटॉप पर विकासखण्ड, विद्यालय तथा कक्षा के चयन के बाद परीक्षा परिणाम देखें। प्राचार्यों से कहा गया है कि विद्यार्थियों तक यह जानकारी पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे।

कर्मकारों के वेतन की कटौती नहीं की जाएगी, प्रदेश के श्रम आयुक्त ने जारी किया परिपत्र

प्रदेश में कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुये जिलों में लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। प्रदेश के श्रम आयुक्त आशुतोष अवस्थी ने इस लॉकडाउन के प्रतिबंधों का पालन करने के निर्देश कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों को दिये हैं। इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिये हैं कि वर्तमान लॉकडाउन के दौरान असाधारण परिस्थितियों में किसी भी कर्मकार की उक्त कारण से अनुपस्थिति रहने पर उनकी सेवा समाप्ति, छंटनी, सर्विस ब्रेक आदि नहीं किया जाए। इस संबंध में जारी परिपत्र में कहा गया है कि कारखाना, दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन अथवा अन्य देय, वैधानिक स्वत्व में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि कोई कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें संवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ऐसे कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक के संस्थानों में जहां अति आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकारों की सेवाएं अपरिहार्य कारणों से आवश्यक है जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग दवा/फार्मा निर्माण, मास्क एवं सैनिटाइजर निर्माण तथा हॉस्पिटल, दवा, चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रोल, डीजल के पंप, खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयोग संबंधी आपूर्ति, होम पार्सल/टिफिन आदि सेवाएं इनमें कार्यरत कर्मकारों को संक्रमण से बचाने हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय जैसे मास्क, हैण्डग्लब्ज, साबुन और सेनिटाईजर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे । किसी भी कर्मकार के बीमार होने पर उसका तत्काल मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया जाकर उसे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी नियोजकों एवं प्रबंधकों द्वारा इस संबंध में शासन, जिला दण्डाधिकारी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।   

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के छात्रों को देय राशि में वृद्धि

आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 25 जिलों के 46 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाने वाली राशि 31 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 47 हजार 860 रुपये कर दी गई है। विद्यार्थियों को यह राशि आवास, भोजन, गणवेश, चिकित्सा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये दी जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 14 एकलव्य विद्यालयों में 13 हजार विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रदेश के 123 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2500 रुपये शिष्यवृत्ति प्रदान की जा रही है। इन विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर प्राचार्य के पद पर भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में है। इसके लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी गई है।

प्रदेश के टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों में 31 मार्च तक पर्यटन बंद

राज्य शासन ने नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों, टाइगर रिजर्व, अभयारण्य और चिड़िया-घर को 31 मार्च, 2020 तक पूर्णत: बंद रखने का निर्णय लिया है। मुख्य वन्य-प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी)  श्री राजेश श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यानों के संचालक, अभयारण्यों के वन मण्डलाधिकारी और संबंधित वन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं। श्री राजेश श्रीवास्तव ने एम.पी. ऑनलाइन भोपाल के बिजनेस मैनेजर श्री शालीन विरमानी को प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के कोर, बफर क्षेत्र और विशिष्ट पर्यटन-स्थलों के लिये जारी अग्रिम अनुज्ञा-पत्र निरस्त कर पूर्ण राशि बुकिंगकर्ता को लौटाने को कहा है। श्री श्रीवास्तव ने जारी आदेश में कहा है कि कोविड-19 वायरस के प्रसार से उपजी परिस्थितियों, स्थानीय समुदायों, पर्यटकों, शासकीय कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा और इस संक्रामक वायरस के प्रसार पर नियंत्रण के उद्देश्य से वन्य-प्राणी संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-27 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक प्रदेश के सभी संरक्षित क्षेत्रों और मुकुंदपुर चिड़िया-घर को पर्यटन के लिये पूर्णत: बंद किया जाता है। अधिनियम की धारा-28 के अंतर्गत इस अवधि के लिये अग्रिम रूप से जारी समस्त प्रकार के पर्यटन अनुज्ञा-पत्र निरस्त कर दिये गये हैं। इन क्षेत्रों में फिल्मांकन की अनुमति भी निरस्त की जा रही है।

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