वैसे कर्मी जो किराए की व्यवस्था के तहत रह रहे हो तो स्वामी उनसे एक माह की अवधि के लिए किराया की मांग नहीं करेंगे।इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी……….
पटना,10 अप्रैल (आर्यावर्त संवाददाता) । कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट,1897 की धारा-2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाॅकडाउन करने का आदेश दिया गया है। प्रधान सचिव आपदा सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग,बिहार पटना के पत्रांक 1173/ आ0प्र0 दिनांक 25.03.2020 द्वारा प्रतिवेदित है कि गृह मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र संख्या-33-4/2020-एनडीएम-01 दिनांक 14.03.2020 द्वारा कोविड-19 एपिडेमिक के फफलाव को ‘अधिसूचित आपदा‘ माना गया है एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण तथा रोकथाम हेतु आवश्यकतानुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने हेतु निदेशित है। विभिन्न माध्यमों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस आपदा के दौरान निजी विघालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को एस0एम0स0 या अन्य माध्यमों से संसूचित कर तीन माह का फीस एक साथ जमा करने हेतु दबाव दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विघालय में आकर किताब एवं काॅपी खरीदने हेतु संसूचित किये जाने की सूचना मिल रही है तथा परिवहन मद में भी राशि जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है। अभिभावकों के द्वारा लाॅकडाउन की स्थिति में फीस आदि जमा करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है तथा लाॅकडाउन के दौरान अभिभावकों / बच्चों के समक्ष ससमय फीस जमा करने की वास्तविक कठिनाई होने की सूचना दी जा रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य में कोविड -19 कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को आदेश दिये जाते है कि किसी भी परिस्थिति में तीन माह का फ्री एक किस्त में जमा करने हेतु किसी भी अभिभावक को बाध्य नहीं किया जाय। अभी मात्र एक माह का ट्यूशन फ्री ही जमा करने हेतु अभिभावकों से अनुरोध किया जाये। निजी विद्यालय प्रबंधन हेतु आदेश निर्गत, पटना के जिलाधिकारी ने अनुपालन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश।’अधिसूचित आपदा एवं लॉक डाउन का प्रभावी कार्यान्वयन के आलोक में जिलाधिकारी श्री कुमार रवि ने निजी विद्यालय प्रबंधकों को निम्न आदेश निर्गत किया है-
- -किसी भी परिस्थिति में 3 माह का फीस एक किस्त में जमा करने हेतु किसी भी अभिभावक को बाध्य नहीं किया जाए।
- -अभी मात्र एक माह का ट्यूशन फीस ही जमा करने हेतु अभिभावकों से अनुरोध किया जाए।
- -ट्यूशन फीस के अलावे अन्य प्रकार के चार्ज बाद में किस्त के रूप में वसूल किए जा सकते हैं।
छात्रों के हित में स्टडी मटेरियल वीडियो/पीपीटी के रूप में अभिभावकों छात्रों को व्हाट्सएपध् ईमेल ध्स्कूल वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। किताब का होम टू होम डिलीवरी कराने की व्यवस्था की जाए इसके लिए आवश्यक वाहन पास हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से संपर्क स्थापित किया जाए। वर्तमान परिस्थिति में यदि कोई अभिभावक ट्यूशन फीस भी जमा करने में असमर्थ है तो उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाए तथा छात्र का नामांकन समाप्त नहीं किया जाए। साथ ही ऐसे छात्रों को भी स्टडी मैटेरियल अन्य छात्रों की भांति उपलब्ध कराया जाए। विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस अवधि में कार्यरत कर्मियों का ऑनलाइन भुगतान नियमित रूप से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी निजी विद्यालय प्रबंधन को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ध् सभी अनुमंडल पदाधिकारी को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में उद्योगों तथा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को लॉक डाउन की अवधि में नियोजक द्वारा बिना कोई कटौती के ही सही समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाना है। वैसे कर्मी जो किराए की व्यवस्था के तहत रह रहे हो तो स्वामी उनसे एक माह की अवधि के लिए किराया की मांग नहीं करेंगे।इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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