बिहार : मीडियाकर्मियों के साथ पेपर हॉकरों के लिए दिशानिर्देश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 15 अप्रैल 2020

बिहार : मीडियाकर्मियों के साथ पेपर हॉकरों के लिए दिशानिर्देश

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अरुण शाण्डिल्य (बेगूसराय)  बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पाण्डे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस लॉक डाउन में भी मीडियाकर्मियों को कहीं भी आने जाने में कोई रोक (प्रतिबंध) नही होगा।मीडियाकर्मी अपने पर्स से प्राप्त आई कार्ड दिखाकर अपने वाहन के साथ संवाद सम्बंधित कार्यों के लिए निकल सकते हैं।लॉक डाउन को लेकर पूर्व में जो निर्देश आए थे उसमें किसी भी तरह का कोई बलाव नहीं हुआ है।डीजीपी का सख्त निर्देश दिए हुए यह भी कहा है कि जिनके पास हथियार रखने का लाइसेंस है भी तो वे अपने हथियार के साथ बाहर नहीं निकल सकेंगे इस लॉक डाउन की स्थिति में अगर वे अपने हथियार के साथ बाहर पाए जायेंगे तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।मंगलवार को पटना,बेगूसराय सहित कई जिलों से ये खबर आ रही थी कि लॉक डाउन की अवधि बढ़ाने के बाद कोई भी निजी वाहन बिना ऑथिरिटी पास का सड़क पर नजर नहीं आना चाहिए,सभी वाहनों पर रोक लगाई गई है।इसका सभी आमजन सख्ती से पालन करें।जिसके कारण कई जगहों पर लोग मीडियाकर्मी से उलझ भी गए।मीडिया कर्मियों के द्वारा अपने पर्स से निर्गत i card दिखाने पर भी उन्हें रोकते हुए यह कहा गया कि वे जिला प्रशासन से अपने।लिए कार्ड निर्गत करावें,प्रेस कार्ड का कोई महत्व नहीं है इस लॉक डाउन की अवधि में,यह कार्ड नहीं चलेगा।

बिहार डीजीपी का निर्देश मीडियाकर्मियों के लिए
बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पाण्डे ने मीडियाकर्मियों को नहीं रोकने के सम्बन्ध में मंगलवार को ही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग करते हुए सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए है कि लॉक डाउन की अवधि में जो प्रवधानपूर्व मेटी किए गए हैं,उन प्रावधानों से मीडियाकर्मियों को अलग रखा गया है।न्यूज पेपर विक्रेता (पेपर हॉकर) भी सुबह सबरे अखबार वितरण करने के लैस्वतंत्र है,उनपर किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होगा।वे न्यूज पेपर वितरण के लिए निकलेंगे,साथ ही प्रेस संवाददाता भी अपने निजी  आहनो से संवाद संकलन हेतु सड़कों पर रहेंगे उनके कार्यों में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा।

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