सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 12 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 12 अप्रैल 2020

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 12 अप्रैल

कलेक्टर ने ली जिला उपार्जन समिति की बैठक दिए आवश्यक निर्देश

sehore news
रबी विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत उपार्जन कार्य को लेकर कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने रविवार को जिला उपार्जन समिति की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के दौरान दिए गए निर्देशों के परिपालन में सुक्ष्मता से सभी उपार्जन केन्द्रों में लेवर, ह्रम्माल एवं तुलावटी की जानकारी ली एवं उपायुक्त सहकारिता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्दीय बैंक को आवश्यकता अनुसार उपार्जन उपार्जन केन्द्रवार लेवर हम्माल की व्यवस्था कराने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर श्री गुप्ता ने प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में पिछले वर्ष 2019-20 अन्तर्गत खरीदी मात्रा में 10 प्रतिशत वृद्धि कर बोरे, बारदानों की व्यवस्था कराने के लिए जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देशित किया। निर्धारित खरीदी केन्द्रों पर वेरिकेटिंग तथा हाथ धोने के लिए साबुन, सेनेटाईजर, पीने का पानी, छाया, फर्स्ट एड बॉक्स आदि की व्यवस्था साईलो स्तर पर साईलो केन्द्र प्रभारी, गोदाम स्थल पर गोदाम प्रभारी को यह व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए। वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के कर्मचारियों को खरीदी की गई मात्रा के विरुद्ध तत्काल स्वीकृति पत्रक जारी करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को उनके द्वारा विक्रय की गई उपज का शीघ्र भुगतान कराया जा सके। परिवहनकर्ताओं को उपार्जन केन्द्रों पर उपार्जित गेंहू की मात्रा को शीघ्र सुरक्षित परिवहन हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उन्होंने किसानों को सुरक्षा की दृष्टि से कोरोना वायरस के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया।    

रबी उपार्जन कार्य हेतु जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित

रबी विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत 15 अप्रैल 2020 से आगामी निर्धारित अवधि तक उपार्जन कार्य संपादित होना है जिसमें प्रतिदिन जिले के कृषकों को आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा 12 अप्रैल से रबी उपार्जन कार्य समाप्ति तक सहकारिता उपायुक्त कार्यालय में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। गेंहू खरीदी के समय प्राप्त समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। कंट्रोल रूम में प्रात: 7 बजे से दोपहर तीन बजे तक सह निरीक्षक श्री आरके जैन-9424401530 एवं दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक सह निरीक्षक श्री एम के गुप्ता-9425650050 को नियुक्त किया गया है। नियुक्त किए गए अधिकारी, कर्मचारी निर्धारित पंजी में समस्याओं एवं शिकायतों का संधारण करेंगे तथा संबंधितों को सूचित करेंगे एवं क गई कार्यवाही को पंजी में अंकित करेंगे। तत्काल निराकृत की जाने वाली समस्याओं दूरभाष पर ही संबंधित अधिकारियों की जानकारी में लाएंगे एवं निर्देश प्राप्त करेंगे। विशेष, आगजनी, बारिश की जानकारी भी तत्काल संबंधित विभाग को देंगे। कानून एवं व्यवस्था बिगडनें संबंधी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस विभाग, संबं‍धित अनुविभागीय अधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को सूचित कर निर्देश प्राप्त करेंगे। समस्त प्रकार की सूचना प्राप्त करने एवं सूचना अग्रेषित करने के समय को पंजी में अंकित करेंगे। किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति के बिना ड्यूटी स्थल न छोडा जाए। उपार्जन से संबंधित सीएम हेल्प लाईन से प्राप्त शिकायतों को देखा जाकर निराकरण किया जाए।   

कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा कोरोना संक्रमित नए स्थान के चिन्हित होने और स्वास्थ्य विभाग के दल द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के सैम्पल लेने के दौरान दल की सुरक्षा और संबंधित क्षेत्र में निवासरत अन्य नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरतने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके तहत चिकित्सा दलों द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहनों और कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव को परिवहन करने वाले शव वाहन और उपकरण इत्यादि का दोबारा उपयोग और बायोमेडिकल वेस्ट के परिवहन के लिए उपयोग हुए वाहन एवं उपकरण का प्रतिदिन एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से डिसिनफेक्टेंट करने के बाद ही उपयोग करने के लिए कहा गया है।

कोविड-19 संबंधी जानकारी का बिना स्वीकृति प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय घोषित

राज्य शासन ने मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीजेस (कोविड-19) विनियम-2020 के अंतर्गत कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य विभाग अथवा जिला दण्डाधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी जानकारी के प्रचार-प्रसार को दण्डनीय अपराध घोषित किया है। सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री राजीव चन्द्र दुबे ने आज इस आशय का आदेश जारी किये हैं।  लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन को कोविड-19 के संबंध में तथ्यों की जाँच और यथा-स्थिति की जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिये प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संचालक चिकित्सा शिक्षा अथवा जिला दण्डाधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। पूर्व स्वीकृति के बिना किसी प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा सामाजिक माध्यम (सोशल मीडिया) द्वारा ऐसी जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन बिना पूर्व स्वीकृति के ऐसी गतिविधि में लिप्त पाया जायेगा, तो उसे विनियमों के अधीन दण्डनीय अपराध कायम कर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत उपभोक्ताओं को रजिस्टर्ड व्हाट्सअप पर मिलेगा बिल

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के लिए उनके रजिस्टर्ड व्हाट्सअप नंबर पर बिजली बिल प्रदान करने की सुविधा शुरू कर दी गयी है। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनज़र उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन तकनीक द्वारा बिल प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया है। उपभोक्ताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हर माह बिजली का बिल उपलब्ध कराया जायेगा। इससे उपभोक्ताओं को बिल मिलने में विलम्ब की समस्या दूर होगी। कंपनी द्वारा शिकायत पंजीकरण, शिकायत की स्थिति जाननेए बिल देखने, बिल भुगतान की पावती एवं अन्य आवेदनों की स्थिति जानने के लिये मानवरहित चैटबॉट प्रणाली लागू की गयी है। इस प्रणाली का बिजली उपभोक्ता अपने व्हाट्सअप पर उपयोग कर सकते हैं। चैटबॉट को उपयोग करने के लिये उपभोक्ता को कंपनी के अधिकृत नंबर 0755-2551222 को अपने मोबाइल में सेव करना होगा । उपभोक्ता अपने व्हाट्सअप पर इस नंबर पर चैट से इन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं । उपभोक्ता को चैट प्रारम्भ करने के लिये कोई भी मैसेज टाइप करना होगाए जिसके बाद चैटबॉट प्रारम्भ हो जायेगा।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 घंटे का हेल्थ बुलेटिन

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण बीमारी के रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं एवं राज्य स्तर पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन पूर्ण गंभीरता से किया जा रहा है। जिले में 12 अप्रैल की स्थिति में अन्य जिलों से आए हुए यात्रियों की संख्या 86 है जिनमें सभी का क्ंवारेंटाईन एवं स्कीनिंग की गई। पिछले 24 घंटों में कुल 3223 व्यक्ति होम क्वांरेंटाईन अवधि पूर्ण कर चुके हैं।  सीएमएचओ ने बताया कि जांच के लिए 10 सेंपल भेजे गए हैं। कोरोना वायरस सेंपल निगेटिव की संख्या 10 है। जबकि 10 सेंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। विदेश भ्रमण कर जिले में आए हुए यात्रियों की संख्या, विदेश से आए यात्री जो ग्रह जिला निवासरत जिला में वापस नहीं आए, हॉस्पिटल आईसोलेशन में भर्ती मरीजों की संख्या, कोरोना वायरस सेंपल पॉजिटिव संख्या, कोरोना वायरस सेंपल रिजेक्ट संख्या, कोरोना संक्रमित ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या, कोराना के कारण मृत्यु एवं कुल कंटेटमेंट एरिया की संख्या शून्य है। सीएमएचओ ने बताया कि विभाग द्वारा टेलीमेडिसिन मो.नंबर 07562-401259 जारी किया गया है जिसमें होम क्वारेंटाअर्न किए गए व्यक्ति व्हाटसएप, ऑडियो काल, वीडियो काल एवं zoom/skype के माध्यम से संपर्क कर चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नं. 9893635076 पर संपर्क कर नोवल कोरोना वायरस के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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