विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 11 अप्रैल 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 अप्रैल

विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से चर्चा

vidisha news
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने शनिवार को विदिशा जिले के विधायको एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए प्रबंधो की बिन्दुवार जानकारी दी। कलेक्टर डॉ जैन ने जिले में कोरोना वायरस से चिन्हित हुए व्यक्तियों के इलाज हेतु किए गए प्रबंधों के अलावा केश हिस्ट्री के तहत की गई छानबीन से अवगत कराया है।  कलेक्टर चेम्बर में आहूत उक्त सुझावयुक्त चर्चा में कुरवाई विधायक श्री हरिसिंह सप्रे, बासौदा विधायक श्रीमती लीना जैन, शमशाबाद विधायक श्रीमती राजश्री के अलावा विदिशा नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी तथा श्री राकेश जादौन भी मौजूद थे।  कलेक्टर डॉ जैन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए सोशल डिस्टेन्स को अति आवश्यक बताते हुए जिले मेें इसके लिए किए गए प्रबंधो से अवगत कराया। उन्होंने विधायको एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि जिले में सोशल डिस्टेन्सिग के कार्य में अधिक से अधिक सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की है। कलेक्टर डॉ जैन ने कोरोना वायरस के चिन्हितों हेतु किए गए इलाज के प्रबंधो के अलावा क्यूरेन्टाइन तथा आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किए गए प्रबंधो तथा कंटेन्मेंट जोन के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी है। इस अवसर पर विधायकों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करने से अवगत कराया गया वही जिले में उपार्जन कार्यो के संबंध में तय रणनीति के संबंध में कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री जी को प्रेषित सुझावों से भी अवगत कराया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा ने जिले में अफवाहों के नियंत्रण हेतु किए गए प्रबंधो से अवगत कराया। उन्होंने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर सतत नजर रखने की बात करते हुए बताया कि यदि कही किसी भी व्यक्ति के द्वारा मिथ्या जानकारी अफवाह फैलाई जाती है तो उसके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न चौराहो पर की जा रही जांच पड़ताल को और अधिक कारगर बनाए जाने के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों से उन्होंने अवगत कराया है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राकेश जादौन सहित अन्य के द्वारा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को कोरोना वायरस की महामारी को रोकने हेतु जिले में किए गए प्रबंधो के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया है।

जरूरतमंदो की मदद कर रहे है न्यायाधीशगण

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई है ऐसे समय निर्धन, बेसहारा एवं असंगठित क्षेत्रों के गरीब व असहाय व्यक्तियों की मदद करने में न्यायाधीशगण भी आगे आ रहे है। जिला न्यायाधीश श्री श्यामाचरण उपाध्याय के नेतृत्व में जिला न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीशगणों द्वारा स्वंय के व्यय से भोजन तैयार कराकर भोजन पैकेटो को पुलिस लाइन में स्थित भोजन वितरण केन्द्र पहुंचाया है कि जानकारी देते हुए न्यायाधीश श्री जेडीपीएस गौर ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा के समय जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में सभी न्यायाधीशगणों ने अपने सामाजिक दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया जा रहा है। ताकि जरूरतमंदो को समय पर भोजनप्रसादी प्राप्त हो सकें। 

कर्फ्यू आदेश में आंशिक सशर्त छूट

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन के द्वारा विदिशा नगरीय क्षेत्र में कोरोना वायरस से प्रभावितों का चिन्हांकन होने के उपरांत कर्फ्यू के प्रतिबंधात्मक आदेश दस अपै्रल को जारी कर दिया गया था। जिसमें सशर्त निम्नानुसार छूट प्रदान का आंशिक संशोधित आदेश आज शनिवार को कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है। जारी उक्त आदेश 12 अपै्रल से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा।  जारी संशोधित आदेश में उल्लेख है कि विदिशा नगरीय क्षेत्र में एसडीएम विदिशा द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट जोन पूर्व की तरह ही सील रहेंगे अर्थात इन जोनो में कोई भी छूट नही होगी। छूट का प्रावधान केवल कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में प्रभावी होगा। जिसके अनुसार दूध, डेयरी एवं मिल्क पार्लर की दुकाने तथा आटा चक्की प्रातः सात बजे से प्रातः 11 बजे के मध्य खुली रहेगी।  सब्जी मंडी से फुटकर फल एवं सब्जी का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है किन्तु फल सब्जी का विक्रय हाथ ठेलो के माध्यम से प्रातः सात से 11 बजे के मध्य चलते फिरते किया जाएगा।  दुकानो से खाद्य सामग्री, ग्रोसरी आईटम का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। खाद्य सामग्री अर्थात ग्रोसरी आईटम की होम डिलेवरी की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त संस्थानों द्वारा उपभोक्ताओं के आर्डरो की पैकिंग कार्य प्रातः दस बजे से दोपहर तीन बजे के मध्य शटर बंद कर किया जाएगा। ततपश्चात् दोपहर 12 बजे से अपरान्ह तीन बजे के मध्य क्रेताओं को होम डिलेवरी की जाएगी। इस हेतु पास अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।  दवाई की दुकान बंद रहेगी किन्तु अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त चिन्हित दुकाने पूर्वानुसार प्रातः दस बजे से रात्रि नौ बजे तक खुली रहेगी। किन्तु उनमें सोशल डिस्टेन्स का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि पालन नही पाया जाता है तो संबंधित प्रतिष्ठान सात दिन की अवधि के लिए सील किया जाएगा। दवाईयों की होम डिलेवरी का कार्य प्रातः नौ बजे से अपरान्ह तीन बजे के मध्य संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सम्पादित किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित किराना एवं दवा दुकानदार शहरी क्षेत्र में स्थित थोक विक्रेताओं से सामग्री, दवा क्रय कर सकेंगे। किन्तु इस हेतु उनको संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव से पास, प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा। सामग्री की मात्रा अधिक होने की दशा में वाहन के परिवहन की अनुमति भी पास संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा प्रदाय की जाएगी। किन्तु उक्त पास मात्र वाहन चालक अथवा मात्र एक क्रेता के परिवहन हेतु वैध होगा। गोदामो से योजनाओं के खाद्यान्न एवं एफसीआई की रैक लोडिंग के उठाव का कार्य चालू रहेगा। संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा चिन्हित कृषि उपकरण तथा कृषि उपकरण सुधार से संबंधित प्रतिष्ठान दोपहर 12 बजे से दोपहर तीन बजे के मध्य खुलेगे इन्हे दुकान बंद कर घर जाने हेतु अर्थात सायंकाल चार बजे तक ग्रेस पीरियड दिया जाएगा।


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