विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 28 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 28 अप्रैल 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 28 अप्रैल

सफलता की कहानी : व्यवस्थाओं से शंकर खुश है हर वर्ष ऐसी ही व्यवस्था बनी रहें

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चिलचिलाती धूप में गेंहू की तुलाई सामान्य परिस्थितियों में सम्पन्न हो जाने से कृषक शंकर रघुवंशी उपार्जन केन्द्रों पर उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं से खुश है।  विदिषा तहसील की पंचायत मढ़ीपुर में ग्राम बिलरई के कृषक शंकर रघुवंषी को दो दिन पहले एसएमएस मिला कि समर्थन मूल्य पर गेंहू विक्रय हेतु अटारीखेजडा सहकारी समिति में 28 अपै्रेल को अनाज लेकर उपस्थित हो। गेंहू की तुलाई के पहले कृषक शंकर रघुवंषी के दिलो दिमाग में कई प्रकार की शंकाए पनप रही थी जो मात्र बीस मिनिट में दूर हो गई। समिति प्रबंधक के द्वारा कृषक शंकर रघुवंषी को बकायदा बैठने के स्थल पर ले जाया गया और उपार्जन केन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। बल्कि सबसे पहले उनके हाथ साबुन से धुलवाए गए ततपष्चात ठंडा पानी वालिटियर्सो के द्वारा पिलाया गया। इसके बाद कृषक शंकर रघुवंशी को एक मास्क प्रदाय किया गया फिर तुलाई हेतु भण्डारित किए गए गेंहू के पास नापतौल कांटा का परीक्षण उनसे कराया गया। ततपष्चात कृषक शंकर के गेंहू की तुलाई मात्र 30 मिनिट में पूरा हुआ और तौल उपरांत 89 कि्ंवटल की पर्ची प्रदाय की गई है। इस साल की ऐसी व्यवस्थाएं देखकर शंकर ने पिछले वर्ष हुई परेशानी की तुलना करते हुए बताया कि इस वर्ष जैसी व्यवस्थाएं हर वर्ष बनी रहें।  

सफलता की कहानी : लॉक डाउन में घर जाने की ऐसी व्यवस्थाएं सपने में नही सोची थी

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राज्य सरकार के निर्णय अनुसार विदिशा जिले में अन्य राज्यों के श्रमिक जो लॉकडाउन अवधि में रह गए है और वे अपने-अपने घर जाना चाहते है के लिए वाहनो, खाना, स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कराई गई है। वापसी के दौरान उक्त बसों में विदिशा जिले के श्रमिक जो अन्य राज्यो में रह रहे है को लाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत सोमवार को राजस्थान राज्य के सवाई माधौपुर जिले के मजदूर जो विदिशा जिले में रूके हुए थे इन्हें विशेष बस से रवाना किया गया है। बस को रवाना होने से पहले सेनेटाइजेशन कराया गया।  मजदूरो को बैठने से पहले सभी को मास्क पहनने हेतु प्रदाय किए गए वही खाने के पैकेट प्रदाय करते हुए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। हाथो की सफाई हेतु सेनेटाइजर की बॉटल बस के अन्दर रखवाई गई है यह सब अपनी आंखो के सामने होता देखकर सवाई माधौपुर के मजदूरो का कहना है कि लॉकडाउन में हमें अपने घर जाने के लिए ऐसी व्यवस्था शासन करेंगी कभी सपने में नही सोचा था। दोनो हाथ जोड़कर राज्य सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करने में पीछे नही रहें। ज्ञातव्य हो कि राजस्थान के सवाई माधौपुर जिले के नौ श्रमिक जो पाषाण और लोहे पर कलाकृति उकरने में मास्टर है इनके हुनर को देखते हुए विदिशा जिले के अनेक मंदिरो के दरवाजो पर नक्काशी का काम इनके द्वारा पूरा किया गया है ये सभी मजदूर वर्तमान में मानौरा में स्थित भगवानी जगदीश स्वामी जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर नक्काशी का कार्य कर रहे थे जो पूरा हो जाने के बाद अब फ्री थे और ऐसे समय अब घर की चिंताएं सता रही थी। विदिशा के विवेकानंद चौराहे पर रवाना होने  वाली बसो में सवार होने वाले श्रमिको से नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन ने भी सौजन्य भेंट कर उन्हें स्वल्पाहार व मास्क अपने हाथो से प्रदाय किए। इससे पहले उनके निर्देशो पर नगरपालिका के अमले द्वारा दोनो बसों का सेनेटाइजेशन किया गया। तदोपरांत सभी नौ श्रमिकों को बस में एक सीट छोड़कर बैठने के प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। ज्ञातव्य हो कि उक्त बस राजस्थान राज्य की सीमा वार्डर पर पहुंचकर इन मजदूरो को बस से उतारेगी तथा विदिशा जिले आने वाली मजदूरो को बस में बिठाकर विदिशा लाएंगी। 

ग्राम कथरी नवीन कंटेनमेंट घोषित

बासौदा तहसील की ग्राम पंचायत पिपरिया का ग्राम कथरी को नवीन कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है ज्ञातव्य हो कि इस ग्राम के अप्रवासी मजदूरी के लिए 22 अपै्रल को शहडोल रवाना हुए थे इन मजदूरो का सेम्पल  के संबंध में 27 अपै्रल को शहडोल जिला चिकित्सालय से प्राप्त संदेश अनुसार ग्राम कथरी की मोनिका वेगा पुत्री श्री श्यामलाल वेगा उम्र 15 वर्ष का सेम्पल कोरोना पाजिटिव रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम कथरी को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन के द्वारा नवीन कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम कथरी की कुल जनसंख्या 457 है जिसमें पुरूष 236 व महिला 221 शामिल है जबकि आयु संबंधी जानकारी के अनुसार 18 से 49 वर्ष की आयु वाले सदस्यों की संख्या 218, शून्य से 17 वर्ष आयु वाले कुल 137 सदस्य है। 50 से 97 वर्ष आयु के सदस्यों की कुल संख्या 102 है। ग्राम कथरी को नवीन कंटेनमेंट जोन घोषित होने के उपरांत निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केसी अहिरवार ने बताया कि नवीन कंटेनमेंट जोन का नोडल अधिकारी त्योंदा के खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ लोकेश रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। मोनिका वेगा पुत्री श्यामलाल वेगा उम्र 15 वर्ष अप्रवासी मजदूर से संबंधित जानकारी, काटेक्ट ट्रेसिंग अनुसार कंटेनमेंट जोन का निर्धारण कर चौबीस घंटे के अन्दर घर-घर सर्वे, स्क्रीनिंग व अन्य प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। 

जिला चिकित्सालय में क्यूरेन्टाइन 

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ग्राम कथरी को कंटेनमेंट जोन घोषित होने के उपरांत इस ग्राम के नाथन सिंह मीना पिता श्री रामप्रसाद मीना कल शाम से विदिशा तहसील की ग्राम भाटनी में रूके हुए है कि सूचनाएं जैसे ही जिला प्रशासन के संज्ञान में आई तत्काल नायब तहसीलदार श्री प्रमोद उइके को समुचित कार्यवाही करने हेतु भेजा गया था। नायब तहसीलदार श्री उइके ने बताया कि ग्राम भाटनी पीपलखेडा में कंटेनमेंट एरिया कथरी बासौदा से आए व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण करके सेम्पलिंग एवं क्यूरेन्टाइन करने हेतु एम्बुलेंस से श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय भेजा गया। स्वास्थ्य टीम में डॉ विकास सिंह, फार्मेसिस्ट विद्यासागर गौतम, सीएचओ भावना और जानकी के अलावा राजस्व टीम की उपस्थिति में समुचित कार्यवाही की गई है।

अब तक 1612161.66 कि्ंवटल गेंहू का उपार्जन

जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने बताया कि जिले में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से 199 उपार्जन केन्द्रों पर क्रय कार्य जारी है। श्रीमती साहू ने बताया कि 28 अपै्रल तक 26869 किसानों से  1612161.66 कि्ंवटल गेंहू की खरीदी कार्य पूर्ण हुआ है। ज्ञातव्य हो कि 28 अपै्रल मंगलवार को 2485 किसानो के द्वारा  209785.42 कि्ंवटल गेंहू समर्थन मूल्य पर विक्रय किया गया है। 

नगरीय क्षेत्रों मे सार्वजनिक स्थलों पर थूकना किया गया प्रतिबंधित
थूकता हुआ पाये जाने पर स्थानीय नगरीय निकाय एक हजार रूपये तक का अर्थदण्ड लगा सकती है 
मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सुधीर सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को प्रतिबंधित करने संबंधी आदेष जारी किए है। सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाये जाने पर संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त अथवा नगर पालिका अधिकारी द्वारा  एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने के लिए अधिकृत किए गए है। जारी आदेष मे कहा गया है कि म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अंतर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है उक्त बीमारी, संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छीकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।

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