विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 10 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 10 मई 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 10 मई

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विदिशा जिले को औंरेंज जोन में रखा गया 

vidisha map
कोरोना वायरस (कोविड-19) के लिए चिन्हित जोनो के संबंध में कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा घोषित औरेंज जोन की श्रेणी में विदिशा जिले को रखा गया है। कलेक्टर डॉ जैन ने ततसंबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक मई को जारी दिशा निर्देशो का हवाला देते हुए बताया कि कोई भी राज्य शासन अथवा केन्द्र शासित प्रदेश अपना क्लासिफिकेशन औंरेंज से रेड में ले जा सकते है किन्तु औरेंज से ग्रीन स्वंय नही कर सकते है। यदि किसी संगठन व्यक्ति के द्वारा ततसंबंध में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है जो तथ्यों से परे है अथवा प्रशासन द्वारा अनुमोदित नही है उसे अफवाह फैलाने की श्रेणी में रखा जाएगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा धारा 144 के तहत एक आदेश सात अपे्रल को जारी किया गया है।  प्रशासन द्वारा समस्त नागरिकों एवं संगठनों से अपील है कि कोई भी भ्रामक प्रचार करके आपदा की इस घडी में स्वंय के लिए अथवा जनमानस के लिए परेशानी पैदा ना करें, ऐसी सभी प्रकार की अफवाहो से प्रशासन सख्ती से निपटेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 में विहित प्रावधानो के तहत अफवाहो पर कार्यवाही की जाएगी। 

आज से दूरदर्शन पर क्लासरूम शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण 

लोक शिक्षण आयुक्त श्री जयश्री कियावत के द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्री एसपी त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार 11 मई से दूरदर्शन मध्यप्रदेश पर कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम क्लासरूम प्रसारित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम तीस जून तक जारी रहेगा।  ज्ञातव्य हो कि कोरोना संक्रमण के कारण विद्यालयों में नियमित कक्षाएं संचालित होने की तिथि अभी सुनिश्चित नही की जा सकी है इस समय विद्यार्थी पूरे समय घर पर ही होते है। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यानगत रखते हुए लोक शिक्षण विभाग द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु डिजीटल प्लेटफार्म का अधिक से अधिक उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व से ही डिजीलेप कार्यक्रम के तहत वाट्सएप ग्रुप एवं स्थानीय केवल के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा रही है परन्तु इन माध्यमों से सभी विद्यार्थियों तक हमारी पहुंच नही हो पा रही है।दूरदर्शन मध्यप्रदेश चैनल प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक प्रसारण की पहुंच रखता है अतः विभाग द्वारा कक्षा दसवीं एवं बारहवीं हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम, क्लासरूम का प्रसारण, दूरदर्शन के माध्यम से किया जाएगा। उपरोक्त कार्यक्रम की शुरूआत 11 मई से होगी। इस कार्यक्रम में दूरदर्शन मध्यप्रदेश के चैनल से सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से एक बजे तक कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों हेतु तथा दोपहर तीन बजे से चार बजे तक कक्षा 12वीं के शैक्षणिक कार्यक्रम क्लासरूम का नियमित प्रसारण शुरू होगा। 

पुष्टि उपरांत सोशल मीडिया एवं अन्य पर संदेश प्रसारित करें स्वंय सजग रहकर दूसरो को जागरूक करें

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन ने सोशल मीडिया, वाट्स-एप गु्रप एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई भी सूचना समाचार बिना अधिकृत पुष्टि के आमजनों के मध्य प्रसारित नही करने का पूर्व में आदेश जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी पूर्वादेश में उल्लेख है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) को मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत संक्रमित बीमारी के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए है कि किसी भी प्रकार के भ्रमक, मिथ्या, संदेशो एवं बगैर अधिकृत व्यक्ति, संस्था एजेन्सी से पुष्टि करवाए संदेश को तैयार करने तथा उनके अग्रेषण करने की गतिविधियों के कारण गंभीरत परिस्थितियां निर्मित होने लगती है जिसके परिणाम स्वरूप लोक स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य पर संकट तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है साथ ही आमजन मानस की मानसिक स्थिति एवं वृद्वजनों, हृदयरोगियों पर विपरित प्रभाव पड़ना संभव है ऐसे कृत्यों के कारण विदिशा जिला गंभीर संकट से जूझ रहा है। ऐसे व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के समूह द्वारा पूर्व वर्णित कृत्यों से संक्रमक रोग के प्रसार की रोकथाम संबंधी गतिविधियां, शासकीय कार्यो में बाधा उत्पन्न हो सकती है।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ पंकज जैन के पूर्व जारी आदेश में उल्लेख है कि भ्रम फैलाने वाले, गलत संदेश एवं बगैर अधिकृत व्यक्ति, संस्था एजेन्सी से पुष्टि करवाए संदेशो को बनाने एवं उस संदेश को अग्रेषित करने संबंधी समस्त प्रकार की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी उक्त आदेश के पैरा तीन में उल्लेख है कि संदेश (मैसेज) के प्रसार की रोकथाम हेतु विदिशा जिले के समस्त वाट््स-एप गु्रप्स के एडमिनों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने वाट्स-एप गु्रप की सेटिंग स्वंय की पोस्ट हेतु सीमित करें जिससे वाट्स-एप गु्रप के अन्य सदस्य मनमर्जी से पोस्ट नही कर सकेंगे। सायबर क्राइम ब्रांच विदिशा को यह आदेशित किया गया है कि लॉक डाउन अवधि, कोरोना वायरस से संबंधित भ्रमक, मिथ्या संदेशो का नियमित पर्यवेक्षण करें तथा यदि इस प्रकार के किसी व्यक्ति, अथवा समूह द्वारा कृत्य किया जाता है तो संबंधित के विरूद्व भादवि की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। विदिशा जिले के समस्त निवासीगणों से ततसंबंध में अपील की गई है कि ऐसा कोई भी संदेश यदि प्राप्त होता है तो उनकी पुष्टि कर लेवे तथा भ्रमक मिथ्या संदेश के संबंध में सूचना तत्काल कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07592-237880 अथवा पुलिस कंट्रोल रूम 07592-234254 पर या 100 नम्बर पर अविलम्ब सूचित करें। 

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