मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) 31 मई , भारत सरकार एवम् राज्य सरकार के कोविड 19 के संबंध में दिनांक 01/06/20 से दिए गए दिशनिर्देशों के आलोक में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने मोबाइल ऐप के माध्यम से जिले के सभी एसडीओ, एसडीपीओ,बीडीओ,सी ओ एवम् एस एच ओ के साथ वीसी के माध्यम से जिले के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।
1. 15 जून तक ही quarnatine कैम्प चलेंगे। यह upper limit है। पहले भी बंद कर सकते है , यदि 14 दिन पूर्ण करने वाले श्रमिक की संख्या शून्य हो जाती है। 15 जून के बाद विद्यालयों को sanitize करकर विद्यालय शुरू करने का निदेश है।
2. Containment जोन को छोड़कर अन्य जगह सभी एक्टिविटी चलेगा। केवल लोगों को mask का उपयोग हेतु enforce करना है।मास्क का उपयोग हेतु बृहत पैमाने पर माइकिंग करना है।
3. सभी बीडीओ को यह निर्देश दिया गया कि मुखिया को बोलकर पंचायती राज विभाग के निर्देश के आलोक में मास्क एवम् साबुन का वितरण अनिवार्य रूप से कराये।
4 .मास्क जीविका से खरीदे।
5. सभी सरकारी कार्यालय में 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य करे।
6. प्रत्येक शनिवार को आयजित होने वाली थाना दिवस को नियमित करे।
7.कहीं भी आने जानें जाने के लिए निजी गाड़ी के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। बशर्ते गाड़ी में ड्राइवर के अलावा दो अन्य लोग बैठे हो।
8. धारा 144 लागू रहेगा ।शादी के अवसर पर अधिकतम 50 लोग एवम् श्राद्ध के अवसर पर 20लोग को शामिल होने कि पूर्वानुमति एसडीओ से लेना होगा।
इस दौरान एस पी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी वीसी के माध्यम से सभी एसडीपीओ तथा एस एच ओ को अपने अपने अनुमंडल एवम् प्रखंड में गास्ती बढ़ाने के साथ वाहन की जांच नियमित रुप से करने का निर्देश दिया है।
वीसी के दौरान प्रशिक्षु सहायक सम्हार्ता सुश्री प्रीति, जिला परिवहन पदाधिकारी,सुशील कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी,जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवम् जिला सूचना एवं जनसपर्क पदाधिकारी उपस्थित थे।
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