घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के मनमाने तरीकों से भेजे जा अत्याधिक विद्युत बिलो को सुधारे जाने एवं असमय विद्युत कटोती को रोका जाये-भार्गव
विदिशाः- विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लाॅकडाउन के कारण विद्युत विभाग द्वारा गत 2 माहों से विद्युत मीटर की रीडिंग लिये बगेर मनमाने तरीको से माह मई में अत्याधिक विद्युतभार के बिल उपभोक्ताओं को थमा दिये गये है। इस प्रकार के अत्याधिक विद्युत भार के बिलों को कम किये जाने के संबंध में उन्हांेने विद्युत मण्डल विदिशा महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कार्यवाही किये जाने की मांग करते हुये कहा कि विद्युत उपयोग के मान से भी उक्त बिल काफी अधिक है साथ ही ऐसे उपभोक्ता जो पूर्व सरकार की 100 रूपये में 100 यूनिट बिजली के पात्र थे, उनके भी बिल मीटर की गणना कर इकजाई कर दिये जाने से कई उपभोक्ता उक्त योजना के लाभ से अकारण ही बंचित कर दिये गये। खासतौर से निर्धन एवं मध्यम वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं को अत्याधिक विद्युत भार वाले बिल दिये जाना अनुचित एवं असंतोष का विषय है। इसी क्रम में भीषण गर्मी में बार-बार विद्युत की अघोषित कटोती के कारण आम नागरिक काफी परेशान है। विधायक शंशाक भार्गव ने कहा कि जनहित की दृष्टि को ध्यान में रखते हुये विद्युत भार जमा करने की अंतिम तिथियों में संशोधन कर अत्याधिक भार वाले विद्युत बिलों को कम किया जाये एवं निर्धन मजदूर वर्ग जो 100 रूपये में 100 यूनिट बिजली जलाता था को योजना के लाभ से बंचित नहीं किये जाने के के साथ ही आगामी माहों में रीडिंग के मान से ही प्रत्येक माह की रीडिंग को पृथक पृथक कर विद्युत बिल दिये जाये, जिससे कि 100 यूनिट एवं 100 से 150 यूनिट एवं 150 से ऊपर के विद्युत भारों की बसूली न्यायोचित पूर्ण हो सके, उन्होंने कहा कि सोमवार दिनांक 08.06.2020 को मैं स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महाप्रबंधक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., कार्यालय विदिशा दिन में 12.00 बजे जाऊॅगा। अत्याधिक विद्युत भार एवं अघोषित कटोती के संबंध में यथाशीघ्र निराकरण हेतु कार्यवाही का अनुरोध किया जायेगा इसके बाद भी विघुत विभाग ने व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहंी किया, तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने के लिये वाघ्य होगी।
टीएल बैठक सोमवार को
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि लंबित आवेदनों की समीक्षा (टीएल) बैठक सोमवार को आठ जून को आयोजित की गई है प्रथम टीएल बैठक में बाढ पूर्व की जाने वाली तैयारियों के संबंध में प्रमुखता से चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे। उक्त बैठक में समस्त एसडीएमों के अलावा वर्कस डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल होंगे।
व्हीसी के माध्यम से समीक्षा
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिन बिन्दुओं पर समीक्षा की उनमें सार्थक एप, मानिटरिंग सर्वे, एमएमयू, कांटेक्ट ट्रेसिंग, फीवर क्लीनिक, मॉडयूल, आरोग्य सेतु एप तथा दुकानो में मास्क का उपयोग तथा दुकानदार सामान बाहर ना रखें इत्यादि के अलावा ठेला व्यवसायियों का तीन-तीन दिन में स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि पर किए गए प्रबंधो पर अनुविभागवार जानकारियां संबंधित एसडीएम द्वारा प्रस्तुत की गई। कलेक्टर डॉ जैन ने फीवर क्लीनिक सामान्य ओपीडी से अलग रखने के निर्देश देते हुए कहा कि फीवर क्लीनिक का कंसेप्ट है कि बुखार से पीड़ित मरीज आने पर उनका इलाज करना है। सभी मरीजो का आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराया जाना है मरीज के पास यदि एड्रांयड फोन नही है तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य के एड्रांयड फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराया जाएगा अर्थात फीवर क्लीनिक पर मरीजो का जो भी पर्चा बनेगा उन सभी को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराया जाना अनिवार्य है। कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि फीवर क्लीनिक का मुख्य उद्वेश्य अस्पताल मे सामान्य मरीजो में सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज शामिल ना हो पाए इसीलिए प्रत्येक फीवर क्लीनिक अलग कक्षो में संचालित की जाएगी वही सामान्य ओपीडी पृथक कक्ष में संचालित होगी। फीवर क्लीनिक में आने वाले मरीजो को होम क्यूरेन्टाइन हेतु आदेशित किया जाएगा। जिसका सभी एसडीएम कढाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर डॉ जैन ने बताया कि सार्थक एप पर इन्ट्री तीन बिन्दुओं पर की जानी है जिसकी जानकारियां पूर्व में ही संबंधितों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। कलेक्टर डॉ जैन ने समस्त एसडीएमों को निर्देश दिए है कि दुकानदारो के द्वारा सामान दुकान के बाहर अथवा टांगा ना जाए। दुकानदार स्वंय मास्क का उपयोग करें ताकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जा गाइड लाइन दिशा निर्देश जारी किए गए है दुकानदार उनका पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। दुकानदार स्वंय मास्क लगाए रखेंगे वही दुकान में प्रवेश करने वाले ग्राहक भी मास्क लगाए है कि नही यह संबंधित दुकानदार ही सुनिश्चित करेंगे। उन ही ग्राहकों को दुकान में प्रवेश दे जो मास्क लगाए है। कलेक्टर डॉ जैन ने समस्त एसडीएमों को निर्देश दिए है कि अभियान चलाकर ऑन स्पाट जांच पड़ताल कर फाइन करने की कार्यवाही को अभियान के रूप मेंं क्रियान्वित करें। कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि आठ जून से जिन-जिन विषयों पर छूट दी जानी है कि सूचियां एमएचए गाइड लाइन के अनुसार कार्य करने के पूर्व संबंधितों की पृथक से बैठक आहूत कर दिशा निर्देशो और नियमों से अवगत कराने के निर्देश दिए है। कलेक्टर डॉ जैन ने निकाय क्षेत्रों में नालो की साफ सफाई अभियान के रूप में क्रियान्वित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने चना उपार्जन के द्वितीय एसएमएस जारी होने वाले है अतः समस्त एसडीएम, तहसीलदार यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यापारीगण अपनी गोदामो से चना निकालने के पूर्व अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त करें। उपार्जन केन्द्रो पर सिर्फ एसएमएसधारक किसानो से ही चने का क्रय किया जाए। उन्होंने उपार्जन केन्द्रों का भौतिक सत्यापन एवं क्रास मानिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। एनआईसी के व्हीसी कक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री तन्मय वर्मा के अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार, जिला श्रम पदाधिकारी श्री सुधीश कमल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री सुधीर कुमार, एनआईसी के डीआईओ श्री एमएल अहिरवार के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहें।
हर रोज के प्लान से अवगत कराएं अपर कलेक्टर द्वारा नाला क्षेत्रों का भ्रमण
अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने रविवार को विदिशा निकाय क्षेत्र के नालो का भ्रमण कर उन कारणों को जाना जिससे वर्षारूपी जल अवरूद्व होता है। अपर कलेक्टर श्री सिंह ने नगरपालिका अधिकारी को मौके पर अनेक निर्देश दिए है जिसमें मुख्य रूप से निकाय के अमले द्वारा हर रोज क्या-क्या कार्य किया जाएगा। खासकर नाला क्षेत्रों में की जानकारी से अवगत कराएं। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने नगर के मुख्य दो नाले सागर पुलिया नाला तथा पीलिया नाला की पूर्व स्थिति खासकर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए है जिसमें नाला कहा से शुरू हो रहा है और कहा समाप्त होता है नाले के मार्ग में कहां-कहां अवरूद्व है और वे किस प्रकार के है। उन्हें कैसे दूर किया जाना है इत्यादि बिन्दुओं के क्रियान्वयन पर उनके द्वारा निर्देश दिए गए है। अपर कलेक्टर श्री सिंह ने भ्रमण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए है कि हम सबका यही उद्वेश्य होना चाहिए कि वर्षारूपी जल शहर में भरे ना इसके लिए निकासी मार्गो का चिन्हांकन कर ढाल के अनुसार नालो को डायवर्ट करे ताकि वर्षा का जल अधिकतम दस से पांच मिनिट में बहकर सीधे नदी में मिल सकें। उन्होंने नालो के कारण जल भराव से बस्तियों में पानी भर जाता है उक्त समस्या को गंभीरता से लेते हुए स्थायी समाधान और वैकल्पिक व्यवस्थाएं का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए है। अपर कलेक्टर के भ्रमण के दौरान विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री सुधीर सिंह, तहसीलदार श्रीमती सरोज अग्निवंशी के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी तथा निकाय का अमला साथ मौजूद था।
मास्क नही पहनने वालो पर कार्यवाही
कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा दिए गए निर्देशो का क्रियान्वयन जिले में जारी है खासकर लॉकडाउन अवधि में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु किए जाने वाले प्रबंधो तथा सुरक्षा उपयोग का पालन हो रहा है कि नही इत्यादि की जांच पड़ताल सघन जारी है और संबंधितों पर नियमानुसार आन स्पॉट पर फाईन कर राशि वसूली जा रही है।विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि विदिशा शहर में मास्क नही पहनने वालो की जांच पड़ताल करने के लिए पृथक से दल गठित किए गए है। उक्त दल में तहसीलदार श्रीमती सरोज अग्निवंशी, नायब तहसीलदार अंकिता यदुवंशी को शामिल किया गया है। दल के सदस्यों द्वारा सघन जांच पड़ताल की जा रही है खासकर वाहन चालकों के द्वारा ओर दुकान संचालकों के द्वारा मास्क का उपयोग किया जा रहा है कि नही। अब तक दल के अमले द्वारा 15 हजार रूपए की राशि फाइन के रूप में वसूली है।
टीएल बैठक आज
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि लंबित आवेदनों की समीक्षा (टीएल) बैठक सोमवार को आठ जून की प्रातः 11 बजे से आयोजित की गई है प्रथम टीएल बैठक में बाढ पूर्व की जाने वाली तैयारियों के संबंध में प्रमुखता से चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे। उक्त बैठक में समस्त एसडीएमों के अलावा वर्कस डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल होंगे।
नोडल अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने जिले में अतिवर्षा एवं बाढ की स्थिति उत्पन्न होने की परिस्थितियों को ध्यानगत रखते हुए त्वरित निदान हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। डिप्टी कलेक्टर श्री तन्मय वर्मा को जिला स्तर पर बाढ एवं राहत कार्य हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री योगेन्द्र सिंह तथा पीआईयू के कार्यपालन यंत्री श्री केशव सिंह तोमर को मार्ग अवरूद्व होने, मार्गो की मरम्मत, पुल-पुलियो ंका खतरनाक होना और यातायात नियंत्रित करना एवं क्रेन, जेसीव्ही, हाइड्रा ट्रक आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के कार्यो का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसी प्रकार जिला होमगार्ड कमाण्डेट श्री संतोष कुमार जाट को सैनिक, नाव, तैराक आदि की व्यवस्था का, डिप्टी कलेक्टर श्री शैलेन्द्रिंसह तथा जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू को राहत शिविर का समन्वय व्यवस्थापक, शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी श्री केडी पांडे एवं संबंधित निकाय अधिकारी को शहरी क्षेत्र में बाढ बचाव के समन्वय कार्यो के सम्पादन का दायित्व सौंपा है। जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ श्री दयाशंकर सिंह ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ बचाव के समन्वय कार्यो की निगरानी करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार को स्वास्थ्य, उपचार एवं दवाईयों की व्यवस्थाओं का तथा सम्राट अशोक सागर के कार्यपालन यंत्री श्री आरके शर्मा को नदी व बांधो से संबंधित विभागों से समन्वयक स्थापित करने, पीएचई के कार्यपालन यंत्री श्री एसके जैन को पेयजल व्यवस्था तथा पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉ एससीएल वर्मा को पशु चिकित्सा व्यवस्थाएं के क्रियान्वयन का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। समस्त नोडल अधिकारियों को कार्यो हेतु सहयोगी अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का दायित्व सौंपा गया है। ताकि उन सभी को प्रशिक्षण समयावधि में मुहैया कराए जा सकें।
कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने से अवगत हुए धर्मगुरूओं, होटल प्रबंधकों की बैठक सम्पन्न
केन्द्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी गाइड लाइन के परिपालन में आठ जून से धार्मिक स्थलों, मंदिर, गुरूद्वारा, मस्जिद, चर्च में प्रवेश दिया जाएगा। ततसंबंध मेंं जारी दिशा निर्देशो से अवगत कराते हुए उनका पालन सुनिश्चित कराया जाए के परिपेक्ष्य में रविवार को विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा ने अपने चेम्बर में धर्मगुरूओं तथा होटल प्रबंधकों से संवाद स्थापित कर एमएचए की गाइड लाइन से अवगत कराया है। जनसाधारण द्वारा धार्मिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलों पर आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए बडी संख्या में भेंट दी जाती है ऐसे स्थानो पर कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए सोशल डिस्टेन्सिग के साथ अन्य सावधानियां बरतने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चार जून को जारी एसओपी का अक्षरशः क्रियान्वयन जिले में भी कराया जाएगा। कंटेंनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान, पूजा स्थल बंद रहेंगे सिर्फ कंटेनमेंट एरिया के बाहर के स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। धार्मिक प्रतिष्ठानों और पूजा-स्थलों पर कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये एसओपी (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के परिप्रेक्श्य में संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान एवं पूजा-स्थल बंद रहेंगे। केवल कंटेनमेंट एरिया के बाहर के स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ ने कोविड संक्रमण रोकने के लिये जन-साधारण को आवश्यक सावधानियाँ बरतने को कहा है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। धार्मिक प्रतिष्ठानों एवं पूजा-स्थलों पर कार्यरत व्यक्तियों तथा आगंतुकों से आवश्यक सावधानियों का पालन करने की अपेक्षा की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर आपस में 6 फीट की दूरी रखी जानी चाहिये। चेहरे को मॉस्क या फेस कवर से ढांकना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये। देखने में गंदे न होने पर भी साबुन और पानी से बार-बार 40 से 60 सेकेण्ड तक हाथ धोए जायें। एल्कोहलयुक्त सेनिटाइजर से (कम से कम 20 सेकेण्ड तक) हाथों को सेनिटाइज करने की सुविधा यथासंभव उपलब्ध कराई जाये। श्वसन एटीकेट्स का पालन करते हुए छींकने या खाँसने के समय मुँह को रूमाल, टिशु पेपर या कोहनी से ढांका जाना चाहिये। नागरिक स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी करें और बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल जिले की हेल्पलाइन पर सम्पर्क करें। थूकना सर्वथा वर्जित है। सभी को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर उपयोग की सलाह दी जाये।
धार्मिक प्रतिष्ठान सुनिश्चित करें
प्रवेश द्वार पर हैण्ड हाईजीन के लिये सेनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। लक्षण रहित व्यक्तियों (सर्दी, खाँसी, बुखार आदि न होने पर) को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। मॉस्क या फेस कवर पहने होने पर ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी प्रसार सामग्री का प्रदर्शन प्रमुखता से किया जाये। ऑडियो एवं वीडियो क्लिप द्वारा बचाव संबंधी सावधानियों का बार-बार प्रसारण सुनिश्चित करना होगा। आगंतुकों को जूते, चप्पल स्वयं के वाहन में खोलकर आने की समझाइश दी जाये। आवश्यक होने पर जूते, चप्पल प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के लिये निर्दिष्ट पृथक स्थान पर स्वयं रखे जायें। परिसर के बाहर एवं पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना धार्मिक प्रतिष्ठान संचालकों के लिये अनिवार्य होगा। परिसर के अंदर अथवा बाहर संचालित दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का 24×7 पालन सुनिश्चित करना होगा। संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिये लाइन में गोले के निशान बनवाना चाहिये। प्रवेश के लिये कतार में कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करें। धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रसाद, चरणामृत, छिड़काव आदि का वितरण वर्जित रहेगा। चढ़ावा केश के रूप में न दें अपितु डिजिटल ट्रांसफर ऑफ मनी को प्राथमिकता दें। मंदिर में घंटी बजाने, फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर आदि चढ़ाने की अनुमति न दी जाये। प्रार्थना के लिये जाजम न बिछाई जाये। श्रद्धालु स्वयं अपना कपड़ा लायें। सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये। धार्मिक प्रतिष्ठान द्वारा परिसर की बार-बार सफाई और विसंक्रमण सुनिश्चित किया जाये। कर्मचारियों और आगंतुकों द्वारा छोड़े गये मॉस्क आदि का समुचित निपटान सुनिश्चित किया जाये। विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा ने आज विदिशा शहर में संचालित होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन इकाईयों के लिए कोविड-19 संक्रमण निवारण उपाय के दिशा निर्देशो भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की बिन्दुओं से अवगत कराया है।
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