तिरुवनंतपुरम, 25 जुलाई, केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने शनिवार को निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार के लिए दरें निर्धारित करने संबंधी आदेश जारी किया और इस बाबत दिशानिर्देश भी जारी किये। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने कहा कि करुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति (केएएसपी) के तहत पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों को आदेश जारी किया गया है। सरकारी अस्पतालों द्वारा निजी अस्पतालों में रेफर किये गये उन मरीजों के लिए भी ये दरें लागू होंगी जो केएसएपी के दायरे में नहीं आते। केएसएपी को लागू करने वाली राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) ने दिशानिर्देश जारी किये। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘‘मरीज किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल से इलाज करा सकते हैं। दोनों सेक्टर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए साथ आये हैं।’’ आदेश के अनुसार जनरल वार्ड में 2,300 रुपये प्रतिदिन की दरें लागू होंगी, वहीं उच्च देखभाल इकाइयों (एचडीयू) में 3,300 रुपये प्रतिदिन की दर से शुल्क वसूला जाएगा। आईसीयू की दरें 6,500 रुपये प्रतिदिन होंगी, वहीं वेंटिलेटर के साथ ये दरें 11,500 रुपये प्रतिदिन होंगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की विभिन्न जांच के लिए भी दरें निर्धारित की हैं।
रविवार, 26 जुलाई 2020
केरल में कोविड-19 के उपचार की दरें तय
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