दरभंगा : 107 धारा के नोटिस थमाने का अमानवीय कार्य - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 13 अक्तूबर 2020

दरभंगा : 107 धारा के नोटिस थमाने का अमानवीय कार्य

  • अभी 84 वर्षीय बुजुर्ग जेसुइट प्रीस्ट फादर स्टेन स्वामी पर देश में हिंसा फैलाने का आरोप ठंडा भी नहीं पड़ा था कि 8 वर्षीय चौथी कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चे को बूथ लुटने का आरोप लगाकर 107 धारा के नोटिस थमाने का अमानवीय कार्य करने की खबर है....

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दरभंगा। भारतीय कानून को अमल करवाने का फर्ज व कर्तव्य खाकी वर्दी पर है।अभी 84 वर्षीय बुजुर्ग जेसुइट प्रीस्ट फादर स्टेन स्वामी पर देश में हिंसा फैलाने का आरोप ठंडा भी नहीं पड़ा था कि 8 वर्षीय चौथी कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चे को बूथ लुटने का आरोप लगाकर 107 धारा के नोटिस थमाने का अमानवीय कार्य करने की खबर है। जी का जंजाल बन गया है दरभंगा जिले के बहादुर थाना। बहुत ही बहादुरी से बहादुरपुर थाना ने नवटोलिया मोहल्ला निवासी दिनेश राम के 8 वर्षीय नाबालिग के विरुद्ध भी 107 की कार्रवाई की गई है। इसे लेकर उसे नोटिस भी दिया गया है। भले ही यह कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बनाई गई हो पर कहीं न कहीं इसका बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है। इसका सबसे अधिक चुनाव आदि में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे पर तामिल कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 107 का अर्थ है। इसमें दुष्प्रेरण (Abetment) के अपराध के बारे में बताया गया है ।दुष्प्रेरण का सरल शब्दों में अर्थ है, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए, और यदि वह व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, तो उसे वह कार्य करने से रोकने के लिए उकसाना या प्रेरित करना होता है।विधान सभा में आचार संहिता लागू होने के बाद से धारा 107 के तहत (शांति भंग की आशंका) अब तक पाबंद किया जा चुका है। जिन लोगों को इस धारा के तहत पाबंद किया गया है। वह अपनी जमानत कराने के लिए न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं। जमानत कराने के लिए नाते रिश्तेदारों से खुशामद कर रहे हैं।

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर संदिग्धों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 107 की कार्रवाई में बहादुरपुर थाना की पुलिस से बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिसमे नवटोलिया मोहल्ला निवासी दिनेश राम के 8 वर्षीय नाबालिग के विरुद्ध भी 107 की कार्रवाई की गई है। इसे लेकर उसे नोटिस भी दिया गया है। जिसमे दरभंगा सदर न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी की ओर से शनिवार को सदर अनुमंडल न्यायालय में उपस्थित होकर 50 हजार रुपए की बांड भरवाने की बात नोटिस भेज कर बताया गया है। जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शांति बनाए रखने व चुनाव के समय किसी प्रकार की हरकत नहीं हो इसे लेकर 50 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इस नोटिस के बाद नाबालिग बच्चे के परिजन काफी ज्यादा आक्रोशित होकर थाने पर पहुंचकर अपने नाबालिग पुत्र के साथ बहादुरपुर थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज अखिलेश कुमार से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद अखिलेश कुमार ने बच्चे को देख स्थानीय चौकीदार को बुलाकर फटकार लगाते हुए नाबालिग छात्र के नाम को उस सूची से हटाने की बात को स्वीकार कर परिजन को आश्वासन दिया। बहादुरपुर थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज अखिलेश कुमार ने बताया कि स्थानी चौकीदार की ओर से नाम चिह्नित कर थाने को दिया जाता है। जिसके बाद 107 की कार्रवाई की जाती है। बच्चे के पिता पर पूर्व में एफआईआर हुई थी, इसलिए उसके पिता पर भी हुआ है। नाबालिग पर भी हो गया है, इसको लेकर नाबालिग बच्चे से आधार स्कूल की पहचान पत्र ले लिया गया है। उसका नाम 107 की कार्रवाई में से हटा दिया जाएगा। सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने कहा कि अगल नाबालिग लड़के का नाम 107 की कार्रवाई की सूची में दर्ज की गई है, तो उसकी जांच कर किसी स्तर पर गलती हुई है और क्यो हुई। इसे लेकर स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। मानवीय भूल है तो फिर जांच कर बच्चे का नाम हटाना है और वैसे भी सत्यापन कर बच्चे का नाम हटाना ही है। इस संबंध में बहादुरपुर थाने के इंचार्ज अखिलेश कुमार ने बताया कि स्थानीय चौकीदार की ओर से नाम चिन्हित कर थाने को दिया जाता है, जिसके बाद धारा-107 के तहत कार्रवाई की जाती है। बच्चे के पिता पर पूर्व में FIR हुई थी, इसलिए उसके नबालिक बेटे पर भी हो गई है। नाबालिक बच्चे से आधार कार्ड नंबर और स्कूल का पहचान पत्र ले लिया गया है। उसका नाम 107 की कार्रवाई की सूची से हटा दिया जाएगा। वहीं, दरभंगा शहर के सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने कहा अगर नाबालिक लड़के का नाम धारा-107 के तहत कार्रवाई की सूची में दर्ज किया गया है, तो उसकी जांच कर किस स्तर पर गलती हुई है और क्यों हुई इसे लेकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अगर मानवीय भूल है तो जांच कर बच्चे का नाम हटाया जाएगा और वैसे भी सत्यापन कर बच्चे का नाम हटाना ही है।

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