विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 12 नवम्बर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 12 नवंबर 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 12 नवम्बर

 जतरापुरा अतिक्रमण के नाम पर गरीबों एवं दलितों पर हो रहा अत्याचारः विधायक भार्गव

vidisha news

विदिषाः जतरापुरा स्थित गरीब बस्ती एवं आस-पास के क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को विधायक शषांक भार्गव ने भाजपा नेताओं के इषारे पर प्रषासन द्वारा की गई कार्यवाही को दलित एवं गरीबों पर अत्याचार बताया।  लगातार मिल रही षिकायतों के बाद विधायक शषांक भार्गव जतरापुरा में प्रषासन द्वारा किये गये अतिक्रमण से प्रभावित हुए लोगों से मिले एवं उनका दर्द जाना निवासीयों ने बताया कि कुछ जातिगत लोगों के अतिक्रमण भाजपा नेताओं के इषारों पर हटाये गये है, जबकि कुछ लोगों के वहाॅ पक्के निर्माण भी हो चुके है उन्हें नहीं तोडा गया। कुछ चिन्हित दलित वर्गो की झोपडीयों एवं शौचालयों को तोडा गया है।  सरकार द्वारा चलाए जा रहे शौचालय निर्माण के द्वारा वहाॅ सरकारी खर्चे पर शौचालय निर्माण करवाया गया था, वह किसकी मिलीभगत से बनवाया गया यदी वह अतिक्रमण में था तो उस समय सरकारी अमला क्या कर रहा था। आज गरीब जनता और महिलाऐं, बच्चे हाथ जोड कर कलेक्टर साहब एवं अन्य नेताओं के पास जा कर विनती कर रहें है उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं है।  विधायक शषांक भार्गव ने प्रषासन से मांग की है कि जहाॅ-जहाॅ अतिक्रमण हटाया गया है वहाॅ पुनः सीमांकन किया जाए और गरीब दलितों को उनकी जगह लौटाई जाए जिन गरीबों को पट्टे नहीं मिले है उन्हें पट्टे भी स्वीकृत किए जावे। 


तीन प्रकरणों में आर्थिक मदद जारी

कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने सर्पदंश के तीन प्रकरणों में आर्थिक सहायता के आदेश जारी कर दिए है।  जारी आदेश में उल्लेख है कि विदिशा के ग्राम कराखेडी निवासी रविन्द्र की मृत्यु सर्पदंश से हो जाने के कारण मृतक के पिता कल्याण सिंह दांगी को एवं ग्राम खामखेडा कस्बा निवासी राजबाई की मृत्यु हो जाने पर मृतिका के पति दिनेश कुमार प्रजापति को तथा ग्राम गंगरवाडा निवासी बृजेश की मृत्यु सर्पदंश से हो जाने के कारण मृतक की पत्नी शारदाबाई सहित प्रत्येक को क्रमशः चार-चार लाख रूपए की आर्थिक मदद जारी की गई है।  

’उर्वरको की विक्रय दरें निर्धारित’

जिला प्रबंधक म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल ने बताया है कि संघ ने रबी 2020-21 के लिए उर्वरक समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उर्वरकों की नवीन दर निर्धारित की है । नई दर अनुसार डीएपी, एनपीके (12.32.16) एवं एनपीके (10.26.26) दरें निर्धारित कर दी गई है। रबी 2021 के लिए उर्वरको की निर्धारित की गई दरों के अंतर्गत डीएपी 1200 रूपये प्रति बोरी 50 किलोग्राम, एनपीके (12.32.16) 1175 रूपये एवं एनपीके (10.26.26) 1165 रूपये निश्चित की गई है।

पांचवाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आज मनाया जाएगा’

पांचवाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वन्तरि जयंती के अवसर पर 13 नवम्बर को मनाया जायेगा। इस बार पांचवे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम आयुर्वेद फॉर कोविड-19 पेन्डेमिक रखी गई है और इसी थीम पर आधारित 13 नवम्बर तक कोविड-19 से बचाव और नियंत्रण के लिये जनजागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि जनसमुदाय के बीच कोविड-19 से बचाव एवं प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने का संदेश विभिन्न माध्यमों दिया जायेगा। जिनमें पोस्टर, स्लोगन, फ्लैक्स, परिचर्चा एवं गृह भ्रमण के माध्यम से जनजागरुकता लाई जायेगी। कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन के अन्तर्गत गरम पानी का सेवन, काढ़ा सेवन, योगासन, हर्बल पौधरोपण, आरोग्य सेतु, सार्थक एप का डाउनलोड, वॉट्सएप के माध्यम से प्रचार-प्रसार, शपथ पत्र एवं मास्क और सैनीटाईजर प्रयोग एवं परस्पर दो गज की दूरी के विषय में जागरुक किया जायेगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर औषधीय पौधे का तना वितरण, औषधीय पौधों का गमले में प्रदर्शन, पंच वाटिका (पीपल, बरगद, बेल, आंवला, अशोक) वृक्षों का रोपण एवं आयुर्वेदिक औषधिक के पौधों का स्वरसायन बनाने हेतु विधियां बताकर लोगों को आयुर्वेद के प्रति आकर्षित किया जायेगा।

शालाओं की ट्विनिंग कार्यक्रम की रणनीति तैयार कर जानकारी भेजने के दिए निर्देश’

शाला सिद्धी “हमारी शाला ऐसी हो“ कार्यक्रम अंतर्गत चयनित शालाओं को अन्य शालाओं के साथ ट्विनिंग के लिए विकसित करने के निर्देश जारी किए गए थे। सत्र 2020-21 में शालाओं की ट्विनिंग संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए जिले के नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय तथा जिले में श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करने वाले निजी विद्यालयों को भी शालाओं की ट्विनिंग कार्यक्रम में शामिल किया जाना है। ये सभी शालाएं मेंटर शालाओं के रूप में मान्य की जा सकती है। परियोजना समन्वयकों से कहा है कि शालाओं की ट्विनिंग कार्यक्रम की रणनीति तैयार करते हुए जिले के सभी शालाओं के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर तत्संबंधी जानकारी 25 नवंबर तक भेजना सुनिश्चित करें। 

’बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे या उससे लगाकर दुकान न लगाएँ’
  • ’पटाखा और आतिशबाजी बिजली लाइनों के नीचे व आसपास न करें’

मध्यप्रदेश पूर्व मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं एवं नागरिक बन्धुओं से अपील की है कि वे दीप पर्व पर विद्युत सुरक्षा एवं सावधानियां रखकर सुरक्षित एवं सुखद दीपावली मनाएँ। बिजली कंपनियों ने सभी पटाखा व्यवसायियों से अपील की है कि वे बिजली लाइन के नीचे, ट्रांसफार्मर के नीचे या उससे लगाकर दुकान न लगाएँ, क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और छोटी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। बिजली कंपनियों ने नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि वे पटाखे तथा आतिशबाजी बिजली लाइनों के नीचे और आसपास न करें। कंपनी ने कहा है कि दीपावली पर्व पर प्रकाशीय साज-सज्जा के लिये उपभोक्ता अपने परिसर में विद्यमान बिजली कनेक्शन से स्वीकृत भार के अनुसार ही बिजली का उपयोग करें। बिना स्वीकृति के अतिरिक्त भार की वृद्धि एवं सीधे तार डालकर विद्युत चोरी नहीं करें। बिजली चोरी अथवा बिना स्वीकृति के संयोजित भार में वृद्धि अवैधानिक है और इसके लिए बिजली अधिनियम-2003 में जुर्माने का प्रावधान है। कंपनी ने मिठाई, मूर्तियाँ, साज-सज्जा, बर्तन व्यापारी, पटाखों की दुकाने एवं दीपावली पर्व से जुड़ी अन्य सामग्री के विक्रय के लिये लगाए जाने वाली अस्थाई दुकानों के प्रकाश व्यवस्था हेतु व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया है कि वे नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें।

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