समस्तीपुर। जिलाधिकारी समस्तीपुर शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में नगर भवन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण )अधिनियम 1989 के नियम 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 15(1)के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु *कार्यशाला का आयोजन* समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। बैठक में अपर समाहर्ता समस्तीपुर, संयोजक के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी समस्तीपुर, अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर सदर, पुलिस उपाधीक्षक समस्तीपुर सदर ,प्रभारी सिविल सर्जन एवं सभी प्रखंडों एवं पंचायतों से आए विकास मित्र उपस्थित थे।बैठक में जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित को संबोधित करते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। विकास मित्र को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि आप लोग हमारे सरकार और ग्रामीण जनता के बीच की एक कड़ी है, जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सुविधाएं और योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि विभिन्न प्रकार के 47 भागों में वर्गीकृत अपराधों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से अलग-अलग प्रकार के अत्याचार राहत अनुदान की राशि देने का प्रावधान है। प्रथम रिपोर्ट (एफ आई आर) पर 25% एवं अंतिम प्रतिवेदन चार्जशीट के रिपोर्ट पर 50 % अनुदान की राशि एक मुश्त उनके खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से प्राप्त कराया जाता है। शेष 25% राशि एकमुश्त भुगतान, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर, किए जाने का प्रावधान है। हत्या के संबंधित मामलों में आश्रितों को पेंशन/ महंगाई भत्ता देने का प्रावधान है।
रविवार, 14 मार्च 2021
विकास मित्र सरकार और ग्रामीण जनता के बीच की एक कड़ी है : शशांक
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