बेरिकेट्स लगाने की कार्यवाही शुरू हुई
मेडीकल कॉलेज में भर्ती होने वाले मरीजो के लिए किए गए प्रबंधो का जायजा
कंट्रोल रूम का जायजा
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने मेडीकल कॉलेज में संचालित डिस्ट्रिक्ट कोविड कमाण्ड और कंट्रोल सेन्टर का भ्रमण कर जायजा लिया। यहां उन्होंने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित प्रभावित व्यक्तियों के मोबाइल पर चर्चा कर उनका हॉलचाल जाना है साथ ही स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मुहैया कराई जाने वाली सुविधाएं जैसे दवाईयां इत्यादि की जानकारी प्राप्त की है। कलेक्टर डॉ जैन ने कंट्रोल रूम प्रभारी को निर्देश दिए है कि प्रत्येक होम आइसोलेशन व्यक्ति से सुबह और शाम अनिवार्य रूप से चर्चा की जाए और उनसे उनके स्वास्थ्य का फीडबैक लेते हुए समस्याओं से अवगत हों। होमआइसोलेशन में रह रहे ऐसे व्यक्ति जिनका फोन अटेण्ड नही होता है अथवा स्वीच आफ आता है या फिर किसी अन्य तकनीकियों के कारण संवाद नही हो पा रहे हैं उन तमाम व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरो को कलेक्टर ने अपने वाट्सअप नम्बर पर प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निरीक्षण दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार, सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ संजय खरे के अलावा मेडीकल कॉलेज के डीन डॉ सुनील नंदेश्वर सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहें।
कोविड केयर सेन्टर में वृद्धजनों के बैठने हेतु कुर्सी के प्रबंध
धारा 144 के तहत आंशिक संशोधन आदेश जारी
गृह विभाग के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु पूर्व जारी आदेशो में नवीन आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित किए है के अनुपालन में क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा धारा 144 के तहत पूर्व जारी आदेश में आंशिक संशोधन उपरांत नवीन आदेश जारी कर दिए गए है जिनका क्रियान्वयन कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन के द्वारा जारी आंशिक संशोधन में उल्लेख है कि जिले में शादी समारोह में पचास तथा शव यात्रा में बीस से अधिक व्यक्ति शामिल नही होंगे। इसी प्रकार विवाह समारोह ही लिखित सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे। उठावना, मृत्यु भोज कार्यक्रम में पचास से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। रेस्टोरेन्ट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, परन्तु वह टेकअवे भोजन प्रदाय कर सकेंगे। बंद हाल के कार्यक्रम में पचास प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम सौ व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे। कार्यक्रम आयोजन की लिखित अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिले में समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारो में निकलने वाले जुलूस, गैर, मेले तथा सार्वजनिक रूप से लोगो को एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। जिले में होली का त्यौहार परिवारजनों के साथ ही मनाये जाने की सभी नागरिकों से अपील की जाती है, जिससे वह संक्रमण से बच सकें । कोरोना के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्रषासन/पुलिस/नगरपालिका के अमले द्वारा निरंतर प्रचार-प्रसार किया जावे। नगरपालिका के वाहनो द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से शहरों में नागरिको को मॉस्क लगाने व सोषल डिस्टेसिंग बनाये रखने हेतु जागरूक किया जाये व पुलिस द्वारा चौराहे पर लाउडस्पीकर से उद्घोषण की जाए, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव/कोटवारों के माध्यम से सभी ग्रामो में डोंडी पिटवाकर रोको-टोको अभियान चलाया जाए। कोविड मरीज चिन्हित होने पर उनके निवास को माइक्रो कन्टेंनमेंट जोन बनाया जाने संबंधी समस्त कार्यवाहियां की जावे । कोविड मरीज के चिन्हित होने पर स्थानीय निकायों द्वारा सेनेटाईजेषन का कार्य प्रभावी रूप से कराया जावे। सभी सार्वजनिक स्थानो और कार्य-स्थलो पर और परिवहन के दौरान, फेसकवर/मॉस्क पहनना अनिवार्य है। व्यक्तियो द्वारा सार्वजनिक स्थानो/व्यवसायिक प्रतिष्ठानो पर कम से कम 06 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी। उक्त नियम का पालन रस्सी आदि बांधकर दुकानों मे दुकानदार और ग्राहको के मध्य भी सुनिष्चित किया जावे । उक्त आयोजित कार्यक्रमों में कोविड गाईडलाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। जिले में नगरीय क्षेत्रो में स्थित समस्त दुकाने/व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक समस्त दुकाने एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेगे। केमिस्ट/राषन दुकान/षासकीय/औद्योगिक ईकाईयो/निजी चिकित्सालय/पेट्रोल पंप/मीडिया हाउस, आकस्मिक सेवा प्रदत्त संस्थान पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा। रात्रि 10.00 बजे से से प्रातः 06.00 बजे तक समस्त गैर आवष्यक आवागमन बंद रहेगे। केवल मरीज, आवष्यक सेवाए, अस्पताल, रेल्वे स्टेषन, बस स्टैण्ड, औद्योगिक ईकाईयो में कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियो के आने-जाने के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके लिए संबंधित व्यक्तियो को परिचय-पत्र या पहचान संबंधी दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक अकारण आमजन का आवागमन ना हो, इसके लिए पुलिस द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था की जावेगी। राजस्व/पुलिस/नगरपालिका के अमले द्वारा नियमित रूप से भ्रमण कर मॉस्क न पहनने वाले/सोषल डिस्टेंसिग का पालन न करने वाले व्यक्तियो के विरूद्व स्पॉट फाईन (अर्थदण्ड) की कार्यवाही जावे। इस हेतु निम्नानुसार अधिकारी अधिकृत रहेगे :- सर्वसंबंधित इंसीडेन्ट कमाण्डर अपने क्षेत्राधिकार में, नगरीय निकायो में नगरपालिका अधिकारी अथवा अधिकृत वार्ड प्रभारी (जो राजस्व निरीक्षक से अन्यून हो), पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकृत अधिकारी (उपनिरीक्षक से अन्यून न हो) स्पॉट फाईन नहीं दिए जाने अथवा विवाद किए जाने की दषा में संबंधित का वीडियो तैयार कर शासकीय कार्य में बाधा अन्य प्रावधानो में कार्यवाही संपादित की जावे। मॉस्क नही पहनने पर रूपये 100/- तथा विभिन्न दुकानो/व्यावसायिक संस्थानो पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर 500/- का अर्थदण्ड संबंधित नगरीय निकाय, सीईओ-जनपद अधिरोपित कर सकेगे। इस हेतु तत्काल सख्ती से कार्यवाही प्रांरभ की जावे, तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर संबंधित प्रतिष्ठान अधिकतम 02.00 घंटे के लिए बंद कराये जा सकेगे। कोविड-19 के प्रबंधन हेतु प्रसारित राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय दिषा-निर्देषो का उल्लंघन करने वाले यथा मॉस्क/फेस कवरिंग का उपयोग एवं सोषल डिस्टेंसिग का पालन न करने वालो के विरूद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानो के अलावा, भादवि की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानो के अन्तर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जाए। पुलिस अधीक्षक विदिषा तथा समस्त इन्सीडेन्ट कमान्डर उपरोक्त आदेष का सख्ती से पालन कराएगे। उक्त आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नही है और न ही यह संभव है इस आदेष की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये । अतः यह आदेष एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेष आज दिनांक से आगामी आदेष पर्यन्त तक की अवधि के लिए प्रभावषील होगा। आदेश न्यायालय में मेरी पदमुद्रा के साथ पारित एवं उद्घोषित।
आबादी सर्वेक्षण जारी
स्वामित्व योजना के अंतर्गत विदिशा जिले की ग्राम पंचायतो में आबादी सर्वेक्षण कार्य जारी है कि जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि आयुक्त भू-अभिलेख एंव बंदोबस्त द्वारा 11 सितम्बर 2020 को जिले की समस्त तहसीलो की अधिसूचना प्रकाशित की गई थी इसके पश्चात् जिले की तहसीलो में आबादी सर्वे की अधिसूचना अनुसार सर्वे कार्य जारी है। विदिशा जिले में कुल 1659 राजस्व ग्राम है जिसमें से 129 वन व वीरान ग्राम है। जिले के कुल 1530 ग्रामो में आबादी सर्वे होना है जिसमें से 1499 ग्रामो के प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में दर्ज किए गए है शेष 31 ग्रामो के प्रकरणो को दर्ज करने का कार्य प्रचलित है। जिले में सर्वप्रथम 26 सितम्बर 2020 को ग्यारसपुर तहसील के ग्राम बांसादेही में एसओआई द्वारा ड्रोन फ्लाई किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जिले की चार तहसील क्रमशः ग्यारसपुर, गुलाबगंज, त्योंदा व कुरवाई के 314 ग्रामो में ड्रोन फ्लाई के माध्यम से सर्वे कार्य किया जा चुका है। छह मार्च से कुरवाई के 38 ग्रामो में ड्रोन फ्लाई के माध्यम से सर्वे कार्य किया जा रहा है। स्वामित्व योजना आबादी सर्वेक्षण के तहत जिले में कुल लक्ष्य 25726 में से 18718 आरओआर प्लाटो की प्रविष्टियां की जा चुकी है वहीं 25 मार्च 2021 की स्थिति में जिले के कुल 122 ग्रामो में प्रथम प्रकाशन पूर्ण कर लिया गया है। जिले के कुल 73 ग्रामो में दावे आपत्तियां प्राप्त कर अंतिम प्रकाशन पूर्ण कर लिया गया है। जिनके लगभग पांच हजार हितग्राहियों को अधिकार पत्र वितरण किया जा सकेगा।
इनाम की उद्घोषणाएं
पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा के द्वारा जिले के विभिन्न थानो में दर्ज अपराधो के फरार आरोपियों की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी कराने में सहयोग करने वाले को नगद इनाम राशि देने की उद्घोषणा की गई है। पुलिस अधीक्षक श्री वर्मा के द्वारा जारी उद्घोषणा अनुसार सिविल लाइन थाना विदिशा में दर्ज अपराध क्रमांक 591/20 एवं 611/20 तथा अपराध क्रमांक 671/20 उपरोक्त तीनो दर्ज अपराधो के फरार आरोपियों पर प्रत्येक दर्ज अपराध प्रकरण में प्रत्येक आरोपी पर पांच-पांच हजार रूपए की नगद राशि देने की उद्घोषणा की गई है। पूर्व उल्लेखित दर्ज तीनो अपराध क्रमांको के फरार आरोपी नितेश पुत्र पूरन सिंह लोधी उम्र 22 साल, सुट्टा उर्फ अनिल पुत्र रामकिशन उर्फ मुन्नालाल उम्र 19 साल निवासीगण करैयाखेडा रोड गली नम्बर तीन सिविल लाइन विदिशा की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए प्रत्येक अपराध दर्ज प्रकरण में प्रत्येक अपराधी पर क्रमशः पांच-पांच हजार रूपए का इनाम घोषित किया गया है सूचना देने वाला व्यक्ति चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।
आईआरएडी एप्लीकेशन से प्रशिक्षित हुए
संभागायुक्त द्वारा व्हीसी के माध्यम से समीक्षा आज
भोपाल संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत जी के द्वारा भोपाल संभाग के सभी जिलो की वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक शुक्रवार 26 मार्च की अपरान्ह 12 बजे से आयोजित की गई है। संभागायुक्त द्वारा व्हीसी के माध्यम से 13 पूर्व निर्धारित बिन्दुओं पर जिलेवार समीक्षा की जाएगी। उनमें नवीन जल संरचनाओं के निर्माण व जल संरचनाओं के जीर्णोद्वार कार्यो की प्रगति, गौशाला में किसानो द्वारा स्वेच्छा से दिए गए भूसा की स्थिति, केप निर्माण, स्वसहायता समूहो को दूग्ध गतिविधियों से जोडना, बंद नलजल को प्रारंभ कराना, नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को लाभांवित करने के कार्य, उत्कृष्ट कार्यो का प्रदर्शन हेतु बनाए गए बोर्डो की संख्या, विधायक, सासंदनिधि से प्रदाय टेंकरो के सत्यापन कार्य, स्ट्रीट वेण्डर योजना की प्रगति, स्वसहायता समूहो को बैंको से लिंकेज, रबी उपार्जन में समूह को संलग्न करना, वनाधिकार पटटेधारियों को मनरेगा से लाभांवित करना तथा फरवरी माह की ग्रेडिंग शामिल है।
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