माननीय सांसद श्री गुमानसिंह जी डामोर द्वारा 5 आॅक्सीजन कसंटेटर मशीन जिला प्रशासन को प्रदान किए
जिला केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा जिला प्रशासन को मल्टी विटामिन्स की गोली एवं हाई एन्टीबायेाटीक इंजेक्शन प्रदान किए
स्वयं सहयोग कर समाज को भी सहयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं धर्मगुरु’
जिला प्रभारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न’
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में आई राशि लेने उमड़े किसान
पंछी बचाओ अभियान झाबुआ ने बांटे पानी के सकोरे
धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
झाबुआ। जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ श्री सोमेश मिश्रा के आदेश क्रमांक/2938/,जे.सी./2021 दिनांक 15 मई 2021 (अंतर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता1973) में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक-एफ-35-09-2020-दो-सी-2 भोपाल दिनांक 20 अपै्रल 2021 में दिये गये निर्देशानुसार जिले में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उसकी रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव तथा जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शंाति बनाये रखने के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2910-2911/जे.सी./2021 झाबुआ, दिनांक 7 मई 2021 द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अंतर्गत सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 17.5.2021 तक कोरोना कफ्र्यू (लाॅकडाउन) लगाया गया है। दिनांक 14.5.2021 को जिला आपदा प्रबंधन (क्पेतपबज ब्तपेपे डंदंहमउमदज )की वीडियों कांन्फ्रेस में प्राप्त सुझाव एवं लिए गये निर्णय अनुसार जिले में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की चैन समाप्त करने के साथ-साथ मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोकशांति व कानून व्यवस्था बनाये रखनेे के उद्देश्य से झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 17 मई 2021 से दिनंाक 24 मई 2021 प्रातः 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू (लाॅकडाउन) लगाया जाता है। पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अतिरिक्त निम्न निर्देश जारी किये जाते है। 1. ऐसे समस्त वाहन जो शासकीय/आपातकालीन सेवाओं के उपयोग में लिये जा रहे है, ऐसे वाहनों में तकनीकी खराबी होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हवा एवं टायर रिपेरिंग संचालकांे को प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक कार्य करने की अनुमति रहेगी। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है। इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-134 (2) संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी इस आदेश से सामान्य जन एवं संबंधितों को अवगत कराएं। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51, 60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 15 मई 2021 को जारी किया गया।
कोरोना संक्रमण काल में भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के विरूद्ध धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
झाबुआ, 17 मई 2021। जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी झाबुआ का आदेश क्रमांक 2940/जे.सी./15 मई 2021 में पुलिस अधीक्षक झाबुआ के पत्र क्रमांक /जिविशा/ झा./ 2021 (382) दिनांक 15.05.2021 द्वारा अवगत करवाया गया है कि जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान को असफल बनाने के लिए कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत लगाई जाने वाली वैक्सीन एवं कोरोना वायरस के संबंध में भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। जिसके कारण कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अतः इस प्रकार असामाजिक गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। पुलिस अधीक्षक झाबुआ की ओर से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए जिले में कोविड-19 टीकाकरण अंतर्गत लगायी जाने वाली वैक्सीन एवं कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के संबंध में भ्रामक जानकारी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया जाना अति-आवश्यक है। अतएवं मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्धेश्य से जिले में सर्वसाधारण के पालनार्थ कोविड-19 टीकारण अंतर्गत लगायी जाने वाली वैक्सीन एवं कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु चलाये जा रहें अभियान के संबंध में भ्रामक जानकारी फैलाने पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाता है। चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी हितबद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरूद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधित को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। अतः दण्डा प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 134 (2) के अंतर्गत इस आदेश की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराई जा रही है। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी/सहायक अधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर तामिल करें। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51, 60 एवं अन्य वैद्यानिक प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगमी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश आज दिनांक 15.05.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी होकर अन्य आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा।
कोविड-19 (कोरोना वायरस) की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव हेतु कार्यालयीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
झाबुआ। जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी झाबुआ का आदेश क्रमांक 2942/जे.सी./झाबुआ दिनांक 16 मई 2021 में कोविड-19 (कोरोना वायरस) की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव हेतु कार्यलयीन प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक 2938-2939/जे.सी./2021 दिनांक 15/05/2021 के द्वारा जिले में दिनंाक 24.05.2021 तक कोरोना कफ्र्यू (लाॅक डाउन) लागू है। विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में आया है कि आमजनों से बैंक वसूली की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में विगत कई दिवस से जनता कफ्र्यू लागू होने के कारण आमजन को आर्थिक परेशानियां संभाव्य है। ऐसी स्थिति में आमजन से ऋण वसूली की कार्यवाही करने से रोष उत्पन्न हो रहा है। इस कारण लोकशांति एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण हेतु सशर्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। अतएव् लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्धेश्य से सर्वसधारण के पालनार्थ जिले में कोरोना कफ्र्यू (लाॅकडाउन) लागू है और आमजन के व्यवसाय आदि मंद है या आंशिक रूप से खुले है। राष्ट्रीयकृत व निजी बैंको द्वारा बकाया वसूली हेतु अधिकृत एजेंसियों को वसूली हेतु अधिकृत किया जाता है। उक्त वसूली एजेंसीयों के द्वारा बकायादारो से वसूली का कार्य किया जाता है। वर्तमान स्थिति व परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए, यह आदेशित किया जाता है कि आगामी दिनांक 31 मई 2021 तक यदि किसी भी बैंक को बकाया वसूली की कार्यवाही करना आवश्यक हो तो लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति उपरांत ही वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त अवधि में बिना अनुमति प्राप्त किये बकाया वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामानय या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी हितबद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरूद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधित को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। अतः दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 134 (2) के तहत समाचार पत्रों के माध्यम से निर्देसित किया जाता है कि आदेश की सूचना निःशुल्क समाचार पत्रों के माध्यम से जन सामन्य को अवगत करावे। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी/सहायक अधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर तामिल करें। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51, 60 एवं अन्य वैद्यानिक प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगमी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश आज दिनांक 16.5.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालिन मुद्रा से जारी होकर अन्य आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा।
स्वयंसेवक लोगो को जागरूक कर रहे हैं
झाबुआ। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन झाबुआ के द्वारा लोगो को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। कोरोना काल मे कई संस्थाएं प्रेरित करने का काम कर रहे है। इसके साथ नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी सुश्री प्रीति के मार्गदर्शन में नवचयनित स्वयंसेवक भी कोरोना काल मे प्रेरित करने में पीछे नही है। तारखेड़ी की सुश्री दीपिका सिंह गवली नेहरू युवा केंद्र की वॉलिंटियर है ओर साथ ही कोरोना वॉलिंटियर भी है, वे ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना काल में लोगो को जागरूक कर रहीे है। लोगो को वैेक्सीन लगवाने ,सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं मास्क का प्रयोग करने हेतु आग्रह ओर रोड पर नारे लेखन कार्य ओर लोगो को लोकडाउन में घर पर रहकर स्वयं की सुरक्षा हेतु जागरूक कर रही है। इस अभियान में वॉलिंटियर सुश्री दीपिका सिंह गवली, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संतोषी मावी , आनंदी गवली,ममता अरड़ एवं रोजगार सहायक भारत सिंह चैहान सहयोग दे रहे है।
कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम मेघनगर,राणापुर,कल्याणपुरा,रामा मे भी प्रारंभ
झाबुआ। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिनांक 5 मई 2021 से समस्त 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग हेतु कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके अनुपालन में झाबुआ जिले में भी 5 मई 2021 से जिला झाबुआ में शासकीय बुनियादी स्कुल पर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोविड-19 टीकाकरण सत्र प्रारंभ किया गया ,8 मई से पेटलावद ,12 मई से थॉदला मे भी प्रारम्भ किया गया था। इस कड़ी मे दिनॉक 17/5/21 से मेघनगर,राणापुर,कल्याणपुरा,रामा मे भी प्रारम्भ किया जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से पंजीयन कर शेड्युल प्राप्त करने उपरॉत ही टीकाकरण किया जाएगा। अतः टीकाकरण उनका पहले होगा जिन्होने अपना पंजीयन भारत शासन द्वारा प्रदत्त लिंक ेमसतिमहपेजतंजपवदण्बवूपदण्हवअण्पद और ंतवहलेमजन ंचच से अपना पंजीयन कराया होगा। जिन हितग्राहीयो ने पूर्व से पंजीयन कर लिया है वे पुनः आनलाईन जाकर शेड्युल कर टीकाकरण सुविधा का लाभ लेवें। 45$ आयु पुर्वनुसार 1 डोज लगाया जावेगा और कोवीशील्ड का 2 डोज 84 दिन के बाद शासन के दिशा निर्देशानुसार लगाये जायेंगे।
शासकीय कड़कनाथ कुक्कुट प्रक्षेत्र झाबुआ के ग्रोवर हाऊस में आंधी, तूफान के कारण क्षति
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