जिला प्रशासन की तानाशाहीपूर्ण कार्यशैली से बिगड़े जिले के हालात - शशांक भार्गव
कोरोना नियंत्रण हेतु निगरानी दल गठित, संक्रमित क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा विदिशा जिले में कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों के संक्रमितो को समय पर उपचार व आवश्यक दवाईयां सहित अन्य प्रबंध सुनिश्चित किए जाए तथा संक्रमण के क्षेत्र विस्तार में कटौती हो इसके लिए ग्राम व वार्डवार पृथक-पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है। उक्त नोडल अधिकारी निर्धारित वार्डो में पहुंचकर किल कोरोना अभियान के तहत संपादित किए जाने वाले कार्यो को मूर्तरूप दे रहे अमले से सतत सम्पर्क कर क्रियान्वित कार्यो की मानिटिंरंग करेंगे ताकि संबंधित क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजो की संख्या में कमी हो साथ ही संक्रमण के प्रभाव को रोका जा सकें। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने आज नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक आहूत कर उन्हें सौंपे गए कार्यो का क्रियान्वयन कैसे करना है इस कार्य में उनकी मदद के लिए नियुक्त अमला से कैसे सहयोग प्राप्त करना है साथ ही किल कोरोना अभियान के तहत डोर-टू-डोर सर्वे में प्राप्त होने वाले मरीजो के उपचार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जायेगी। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों को प्रकोष्ठवार सौपे गए दायित्व की जानकारी पावर प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए संबंधितों की शंकाओं का समाधान भी मौके पर किया है। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि विदिशा निकाय व ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज चिन्हित हुए है। अतः ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में है उन्हें किन मापदण्डो का पालन करना अतिआवश्यक है और उनके द्वारा उनका पालन किया जा रहा है कि नही कि निगरानी कर सूचित करना है। यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा होम आइसोलेशन में रहकर गाइड लाइन का पालन नही किया जा रहा है तो उसका चुपचाप वीडियो तैयार कर उसे कोरोन्टाइन सेन्टरों में भर्ती कराया जाना है। इसके अलावा गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालो खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने नोडल अधिकारियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदाय की गई है और उन्हें की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में सहायक कलेक्टर श्री अनिल कुमार राठौर, विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा, संयुक्त कलेक्टर द्वय श्री रोशन राय एवं श्री कुमार शानू देवडिया के अलावा समस्त नोडल अधिकारी मौजूद रहें। अपर कलेक्टर श्री वृदांवनिंसंह ने शासन से प्राप्त नवीन निर्देषों के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा संपूर्ण विदिषा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेष प्रसारित किये गये हैं । वर्तमान में विदिषा अनुभाग क्षेत्र सर्वाधिक रूप से कोरोना संक्रमण से प्रभावित है । इस हेतु विदिषा अनुभाग क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु विषेष प्रयास किये जाना आवष्यक है । अतः इस कार्यालय द्वारा प्रसारित प्रतिबंधात्मक आदेषों का पालन सुनिष्चित कराने हेतु विदिषा अनुभाग क्षेत्र में निम्नानुसार ’’कोविड-19 वीडियो निगरानी दल एवं कोविड-19 उडन दस्ता दल’’ गठित किया जाता है :-
कोविड-19 वीडियो निगरानी दल
विदिषा अनुभाग क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायत सचिव, समस्त राजस्व हल्का पटवारी एवं समस्त शहरी क्षेत्रों के वार्ड प्रभारी को पदस्थापना क्षेत्रान्तर्गत ’’वीडियो निगरानी दल के सदस्य’’ के रूप में नियुक्त कर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए श्री के.व्ही. मालवीय, (9893764724) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत-विदिषा तथा विदिषा नगरीय क्षेत्र के लिए श्री सुधीरसिंह, (9425305333) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विदिषा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर निम्नानुसार कार्य सौंपा जाता है । अनुविभागीय अधिकारी विदिषा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विदिषा तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विदिषा द्वारा तत्संबंधी आदेष संबंधितो को पृथक से प्रदान किया जावे ं।
कोविड-19 वीडियो निगरानी दल के एवं प्रभारी अधिकारी के कार्य एवं दायित्व
कंट्रोल रूम
कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा जिला मुख्यालय पर कोविड 19 कंट्रोल रूम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक गठित किया है। नगरीय क्षेत्र विदिशा के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का प्रभारी शहरी विकास अभिकरण के सहायक परियोजना अधिकारी श्री केडी पांडे 9406550252 को तथा विदिशा ग्रामीण क्षेत्र के कंट्रोल रूम का प्रभारी सहायक अधीक्षक श्री डीएस पैठारी 9425650240 एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख श्री मुजीबउद्दीन खिलजी 9039439363 को दायित्व सौंपा गया है। कंट्रोल रूम के अधिकारी प्राप्त होने वाली सूचनाओं को अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, संबंधित सचिव, पटवारी, वार्ड प्रभारी, कोविड 19 उडनदस्ता को अवगत कराएंगे। कंट्रोल रूम के अधिकारी द्वारा वीडियो निगरानी दल से वाटसएप पर प्राप्त होने वाले वीडियो का अवलोकन कर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों को कार्यवाही हेतु निर्देशित करेंगे।
उडनदस्ता
कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा विदिशा नगरपालिका क्षेत्र के ऐसे वार्ड जहां संक्रमितों की संख्या अधिक है। उन प्रत्येक वार्ड के लिए एक-एक उडनदस्ता गठित किया है जो संबंधित क्षेत्र में भ्रमण कर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे। विदिशा नगरीय क्षेत्र के लिए समन्वय अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अमृता गर्ग 9755038547 को तथा प्रभारी अधिकारी का दायित्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री सुधीर सिंह 9425305333 को सौंपा गया है। नगरीय निकाय क्षेत्र विदिशा के लिए कुल 19 उडनदस्तें गठित किए गए है जो चिन्हित वार्डो में भ्रमण करेंगे। इसी प्रकार विदिशा ग्रामीण क्षेत्र के लिए समन्वय अधिकारी श्रम पदाधिकारी श्री सुधीश कमल 8750745277 को तथा प्रभारी अधिकारी जनपद सीईओ श्री केव्ही मालवीय 9893764727 को दायित्व सौंपा गया है। ग्रामीण क्षेत्र विदिशा के लिए कोविड 19 के तहत कुल 21 उडनदस्ते गठित किए गए है। प्रत्येक उडनदस्तें एवं प्रभारी अधिकारी के द्वारा किन-किन कार्यो का संपादन किया जाएगा साथ ही भ्रमण के दौरान निगरानी के लिए निर्धारित बिन्दुओं की जानकारी एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से दी गई है।
बस स्टेण्ड की व्यवस्था में परिवर्तन
विदिशा नगर में कोरोना को नियंत्रण करने हेतु यातायात पुलिस व बस संचालकों की संयुक्त बैठक विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा के द्वारा आज आयोजित की गई थी जिसमें सर्वसम्मति से बस स्टेण्ड की व्यवस्था में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। नवीन निर्णय अनुसार बुधवार 19 मई से 30 मई तक यात्री बसों के संचालन व स्टाप के संबंध में निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में बस स्टेण्ड से बसें रवाना नही होगी और ना ही बस स्टेण्ड पर आएंगी। विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि तीस मई तक की अवधि में भोपाल से विदिशा तथा करारिया, अम्बानगर, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, अशोकनगर की ओर जाने वाली व तथा इन मार्गो से आने वाली बसे अब विवेकानंद चौराहे पर सवारी छोडेगी और वही से सवारियों को बिठाकर अपने गंतव्य स्थानो की ओर रवाना होगी। इसी प्रकार सागर की ओर से विदिशा आने वाली बसें वाइपास से अहमदपुर चौराहे की ओर मुडकर अहमदपुर चौराहा पर आकर सवारियों को छोडेगी तथा यही से वापिस जाने हेतु सवारियो को बिठाकर रवाना होगी। विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि इस प्रकार अधिकांश बसे शहर के आंतरिक भाग में प्रवेश नही करेंगी जो बसे भोपाल से सागर की ओर जाती है वह बसे विवेकानंद चौराहे होते हुए नीमताल से होकर अहमदपुर चौराहा रोड से सवारी लेकर वायपास होते हुए सागर की ओर प्रस्थान करेंगी। इसी प्रकार भोपाल की ओर से जाना तय करेंगी। नियत अवधि तक बसों का बस स्टेण्ड में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
हाथ ठेला दोपहर दो बजे के बाद प्रतिबंधित
कोविड 19 गाइड लाइन एवं जारी दिशा निर्देशो के अनुपालन में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए विदिशा अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि नगर विदिशा में प्रत्येक दिवस हाथ ठेला के माध्यम से सम्पूर्ण दिन सब्जी एवं फलों का विक्रय किया जा रहा है जिसके कारण विदिशा के निवासी सब्जी, फल क्रय करने हेतु आना जाना करते है इस कारण से कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि विदिशा नगर में हाथ ठेला के माध्यम से सब्जी व फल विक्रय हेतु दोपहर दो बजे तक का समय निर्धारित किया गया है ततसंबंध में धारा 144 के तहत विदिशा शहर में दोपहर दो बजे के बाद फल एवं सब्जी का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। ततसंबंध में विदिशा नगरवासियों से अपील की गई है कि वह दोपहर दो बजे तक अपने उपयोगी सब्जी व फलो को अपने-अपने मोहल्ले में आने वाले विक्रेताओें से क्रय कर लें। जारी आदेश का विदिशा नगरपालिका एवं संबंधित थाना प्रभारियों को पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
’रजिस्ट्री की गाइडलाईन 30 जून तक यथावत रहेगी’
प्रदेश में संपत्ति की खरीदी- बिक्री के लिए प्रति वर्ष एक अप्रैल से नई गाइडलाईन जारी की जाती है। परंतु कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य शासन द्वारा गाइडलाईन में 30 जून तक कोई परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्ववत रखा गया है। आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। गाइडलाईन अनुसार महिलाओं के नाम से पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट भी पूर्ववत जारी रहेगी। सामान्य पंजीयन की दर 3 प्रतिशत है जबकि महिला आवेदकों के लिए यह दर 1 प्रतिशत रखी गई है। उप पंजीयक कार्यालय चरणबद्ध तरीके से खोले जायें।
जिले में पात्रता विहीन/छूटे हुये गरीब परिवार राषन हेतु अस्थाई पात्रता पर्ची हेतु संपर्क करें
शासन द्वारा प्रदेष में पात्रता विहीन/छूटे हुये गरीब परिवारों को पात्रता पर्ची जारी करने एवं राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत 24 श्रेणी के गरीब परिवारों को पात्रता श्रेणी में सम्मिलित कर छूटे हुये एवं नवीन परिवारों को पात्रता पर्ची जारी करने हेतु निर्देषित किया गया है। इसके तहत जिले में निवासरत गरीब परिवार जो 24 श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं तथा ऐसे पात्र हितग्राही जिनकी पात्रता पर्ची नहीं बनी है। नगर पालिका तथा नगर पंचायत के ऐसे हितग्राही अपने वार्ड प्रभारी तथा नगरीय निकाय कार्यालय या निकाय द्वारा स्थापित केन्द्रों पर आवेदन फार्म जमा कर तीन माह के लिये अपनी अस्थाई पात्रता पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में निवासरत गरीब परिवार जो 24 श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं तथा ऐसे पात्र हितग्राही जिनकी पात्रता पर्ची नहीं बनी है, वे ग्राम पंचायत सचिव के पास आवेदन फार्म जमा कर तीन माह के लिये अपनी अस्थाई पात्रता पर्ची प्राप्त कर सकते हैं।
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