पटना : बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में है। इसको लेकर अब राज्य निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कोरोना नियमों का विशेष ख्याल रखा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार इस बार प्रत्याशी एवं उनके प्रस्तावक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, आयोग ने नामांकन के लिए जाने वाले प्रत्याशी के लिए एक ही वाहन के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की है। एक से अधिक वाहन के साथ आने की अनुमति नहीं प्रदान की गयी है। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों के लिए जारी दिशा-निर्देश के तहत आयोग ने नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच एवं प्रतीक आवंटन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कमरे में सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय के पास पर्याप्त जगह वाले बड़े हॉल की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के बाहर थर्मल स्कैनिंग, हैंड सेनेटाइजर, साबुन व पानी इत्यादि की व्यवस्था रखी जाएगी। इसके साथ ही, इनके उपयोग के लिए डेडिकेटेड कर्मी की प्रतिनियुक्ति वहां की जाएगी। वहां पर कोविड 19 से बचाव और क्या करें व क्या न करें, इससे संबंधित पोस्टर व बैनर भी लगाए जाएंगे। वहीं आयोग के अनुसार इस बार कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी गयी है। ऑनलाइन नामांकन के बाद उसका प्रिंट निकालकर उसे प्रारूप-6 में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जारी सूचना में बताए गए स्थान पर नामांकन दाखिल करना होगा।
मंगलवार, 20 जुलाई 2021
बिहार : पंचायत चुनाव में नामांकन को लेकर आयोग ने जारी की गाइडलाइन
Tags
# बिहार
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
बिहार
Labels:
बिहार
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें