विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 22 अक्टूबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 22 अक्तूबर 2021

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 22 अक्टूबर

लक्ष्मी जी और गणेश जी की ईको फ्रेंडली मूर्तियां उपलब्ध


vidisha map
बाजार में दीपावली पूजन के लिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की ईको फ्रेंडली मूर्तियां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से उपलब्ध करवाई गई है। दीपावली के अवसर पर संग्रहालय के भोपाल स्थित  प्रतिरूपण अनुभाग द्वारा इको फ्रेंडली लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणपति जी की मूर्तियां बनाकर आम जनता के लिए उचित मूल्य पर विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। इन मूर्तियों को संग्रहालय के प्रवेश द्वार नंबर 01 के पास स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर से 50 दृ 75 और 100 रूपए मूल्य के भुगतान के पश्चात् प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए प्रतिरूपण अनुभाग के अनुभाग अधिकारी, के. शेषाद्रि से मोबाइल नंबर 9009630968 पर संपर्क किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मीजी और बुद्धि के देवता गणपतिजी की पूजा की जाती है।


कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र - व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं प्राप्त


अब व्हाट्सएप के माध्यम से और mygov corona helpdesk  के जरिए भी अपना टीकाकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जा सकता है । अपना टीकाकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए https://t.co/j3qQDJHiR8   पर टाइप कीजिए "Covid Certificate"   और अपना ओटीपी एंटर करने के पश्चात आप प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं ।


आयुष्मान कार्ड लोक सेवा केन्द्र से भी बनवा सकते हैं


प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पात्र हितग्राही को गंभीर रोगों के उपचार के लिये एक वर्ष की अवधि में पांच लाख रूपये तक की सहायता दी जाती है। योजना में निर्धारित शासकीय तथा निजी अस्पतालों में हितग्राही को निरूशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है। अस्पतालों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों में आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। इनके साथ-साथ लोक सेवा केन्द्रों में भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा जनवरी 2021 से शरू कर दी गई है। यह सेवा लोक सेवा गारंटी योजना में भी शामिल है। लोक सेवा केन्द्रों से अब पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड मिलना प्रारंभ हो गए हैं। योजनांतर्गत पात्र लाभार्थी को अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। लोक सेवा केन्द्रों द्वारा लोक सेवा गारंटी के तहत निर्धारित समयावधि में पात्र लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड बनाकर उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा आम नागरिकों के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों व उनकी उपलब्ध सेवाओं की जानकारी को अब व्हाट्सएप पर दी जा रही है। इसके लिये राज्य-स्तरीय दूरभाष नंबर 0755-2775227 जारी किया गया है। व्हाट्सएप से जानकारी प्राप्त करने के लिये नागरिकों को सबसे पहले अपने मोबाइल में उक्त नंबर को सेव करना होगा। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर मैसेज भेजना होगा। नागरिक के मैसेज भेजने के उपरांत नागरिक के पास विभिन्न विकल्पों के चुनाव करने हेतु मैसेज आयेगा, जिसमें नागरिक लोक सेवा केन्द्रों अथवा एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दर्ज कराये गये आवेदन के निराकरण की स्थिति, जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर लगे डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन, लोक सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं की जानकारी, नजदीकी लोक सेवा केन्द्र की जानकारी एवं शासन के लिये महत्वपूर्ण सुझाव व फीडबैक दर्ज कर सकते हैं। 


पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन - मध्यप्रदेश कोविड-19 बाल सेवा योजना के बच्चे भी होंगे पात्र


केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में सहारा दिया जायेगा। इस योजना के लिये प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपये के कार्पस का प्रावधान किया गया है। इसी कार्पस से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जायेगी। बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपये दिये जायेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा। योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित कर शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के अनुरूप फीस केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोट-बुक, यूनिफार्म पर व्यय राशि भी प्रदान की जायेगी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बाल हितग्राही के 11 से 18 वर्ष आयु समूह में होने पर केन्द्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि में प्रवेशित किया जायेगा। यदि हितग्राही संयुक्त परिवार में निवासरत है, तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित किया जायेगा। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के चिन्हांकन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी। पात्र सभी बच्चों की प्रविष्टि pmcaresforchildren.in पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। इसके अतिरिक्त ष्सिटीजन लॉग इनष् से सीधे आवेदन को भरा जा सकता है अथवा बाल कल्याण समिति के लॉग इन से भी आवेदन किया जा सकता है। योजना में माता-पिता की कोविड से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य नहीं है। किन्तु कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि होने और सत्यापन किये जाने पर ही बच्चे को लाभान्वित किया जायेगा। सिटीजन लॉग इन अंतर्गत एक मोबाइल नम्बर से अधिकतम 10 आवेदन फीड किये जा सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी/सहायता भारत सरकार द्वारा जारी सम्पर्क नं. 011-23385289 अथवा ई-मेल cw2section-mwcd/gov.in  पर सम्पर्क किया जा सकता है। 


आरा-मशीनों के लायसेंस अब 3 साल के बजाय 5 साल में होंगे नवीनीकरण


प्रदेश में स्थापित आरा-मशीनों के लिये अब 5 साल की अवधि में लायसेंस नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक 3 साल में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य था। राज्य शासन के वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम-1984 में यह संशोधन किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण के लिये 2,500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। 


ऑनलाइन गेम - साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी’


देश के साथ प्रदेश में भी ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में कई युवा और बच्चे अपनी जान गंवा चुके है तो कई चोरी करने लगे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है । राज्य साइबर सेल द्वारा जारी एडवाइजरी में अभिभावकों से कहा गया है कि बच्चों को हो सके तो मोबाइल नहीं दें । ऑनलाइन क्लॉसेस के लिए बिना सिम कार्ड का मोबाइल दें, बच्चों को वाईफाई से इंटरनेट इस्तेमाल करने दें ।  बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें । परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल में प्ले स्टोर पर पैरेंटल कंट्रोल ऑन करें ।  पासवर्ड बच्चों को नहीं बताएं, बच्चों को हर तरह के ट्रांजेक्शन की छूट नहीं दें । खाते से पैसे कटने का मैसेज आते ही बच्चों से पैसे कटने का कारण अवश्य पूछें ।


डेगूं, चिकिनगुनिया से होने वाली बीमारी से स्वयं एवं अपने परिवार को बचायें - जिला मलेरिया अधिकारी  


वर्तमान में डेंगू चिकिनगुनिया के प्रकोप को देखते हुये जिले में बुखार के मरीजो की संख्या अत्याधिक हो रही है। मच्छर की उत्पत्ति स्थल, जैसे गमले, कूलर, टायर, पुराने टायर, सीमन्ट की टकी आदि में कई दिनों से जमा पानी को खाली किया जाना आवश्यक है। जिससे की डेगू चिकिनगुनिया के लार्वा को पनपने पर रोका जा सके।  जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि डेंगू का लार्वा साफ पानी में होने के कारण घरों के अन्दर ही पाया जाता है। सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से वर्तनों को खाली किया जाये, जिससे डेंगू मच्छर के जीवन चक्कर को समाप्त किया जा सके। डेगू से होने वाली बीमारी से स्वयं एवं अपने परिवार को बचाया जा सके। डेगू से बचाव हेतु आमजन को स्वयं अपने घरो में सप्ताह में एक बार पानी एकत्रित होने वाले स्थानों को साफ कर एवं सुखा कर उन्हें उपयोग में लाने सुनिश्चित करना होगा, तभी डेगूं और चिकिनगुनिया से बचा जा सकता है। 


दिव्यांगों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट


सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।  परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं। दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी युनिक आईडी (युडीआईडी) के तहत जारी किये गये परिचय-पत्र दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये।


मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली के अनाधिकृत उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश’

  • ’उपभोक्ताओं से अपील- वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें’

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सीधे बिजली लाइन से तार डालकर बिजली के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि संबंधित लाइन कर्मचारी एवं मीटर वाचक का यह दायित्व है कि वे अपने क्षेत्रांतर्गत बिजली लाइन से सीधे तार डालकर बिजली का उपयोग करने वाले उपयोकर्ताओं की जानकारी वितरण केन्द्रध्जोन प्रभारी को उपलब्ध करायें ताकि सख्ती से ऐसे मामलों की जांच की जा सके और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज कर उनके विरूद्ध विद्युत प्रदाय संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार बिलिंग की जा सके। कंपनी ने कहा है कि विद्युतीकृत कॉलोनियों एवं क्षेत्रों में नये कनेक्शन देने में विलंब नहीं किया जाए। ऐसी कॉलोनियॉं जो अविद्युतीकृत हैं उनमें निवासरत लोगों को स्थाई कनेक्शन देने के लिए बाह्य विद्युतीकरण के लिए प्रेरित किया जाए ताकि विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार राशि जमा करते हुए स्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जा सके। ऐसे परिसर जो कि अवैध कॉलोनी के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उन्हें मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य निष्पादित करने हेतु बाध्य किया जाएगा एवं उनके विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन बनाकर सार्वजनिक रूप से घोषित करते हुए नियत प्रति किलोवॉट दर तथा अन्य सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस इत्यादि जमा कराते हुए विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे। कंपनी ने कहा है कि मीटर बायपास कर अथवा लाइन में कटध्जोड़ लगाकर अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग कर रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। मीटर में छेड़छाड़ करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाए और उनके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर विद्युत प्रदाय संहिता में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिलिंग की जाए।  गौरतलब है कि बिजली चोरी के मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत बनने वाले मुकद्मों के तहत कठोर कार्यवाही के प्रावधान हैं यहॉं तक कि दोषी उपभोक्ताओं को जेल भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बिजली चोरी के प्रकरणों में आरोप सिद्ध पाये जाने पर जुर्माना या कारावास या दोनों सजाओं का प्रावधान है।


बकाया राशि एवं नियमित देयकों का भुगतान तत्काल करें, कनेक्शन कटने की अप्रिय कार्यवाही से बचें


मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया राशि वसूली के लिए सघन प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत बकाया राशि वसूली के लिए घर-घर जाकर बिजली कर्मचारी और अधिकारी राजस्व वसूली में लगे हैं। कंपनी के सभी वृत्त कार्यालयों में समीक्षा बैठकें आयोजित कर मैदानी स्तर पर राजस्व वसूली की वृद्धि के प्रयास तेज कर दिये गये हैं। सभी मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि वसूली करने,भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि विजीलेंस द्वारा बनाये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली भी तेज की जाए। इसके अलावा ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि और अन्य कारणों से बकाया राशि को उपभोक्ता के बिल में जोड़कर राजस्व वसूली की जाए। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि काटे गये कनेक्शनों की रात्रि में चेकिंग की जाए ताकि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें और यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बिजली अधिनियम-2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बनाया जाए। कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि टीम भावना से कार्य कर लक्ष्य की प्राप्ति करें।


 बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह - बकाया राशि कंपनी में जमा कराएं

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बकाया राशि का भुगतान तत्काल करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि बिजली कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। कंपनी के द्वारा बकायादारों के विरूद्ध बड़े स्तर पर बिजली कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही में “आपरेशन एवं मेंटेनेंस” अमले के साथ-साथ“ विजीलेंस”को भी जोड़ा है। कंपनी के सहायक अभियंता/जूनियर इंजीनियर जो कि तहसीलदार का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं,भी राजस्व वसूली के लिए सक्रिय हो गये हैं। बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि बिजली वितरण कंपनी के कार्मिकों द्वारा बिजली बिल के भुगतान की रसीद मांगे जाने पर उन्हें रसीद अवश्य दिखाएं,ताकि बिजली उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा न हो।


 खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता की गोपनीय शिकायत अब पोर्टल पर भी


खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम संबंधी विविध कार्यों को समग्र पोर्टल पर लाने के मकसद से खाद्य सुरक्षा एमआईएस पोर्टल- पोशन (पीओएसएचएएन) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के नियमों का खाद्य कारोबारी द्वारा पालन नहीं करने व खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता संबंधी शिकायत लोगों द्वारा गोपनीय तरीके से दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आम नागरिक mpfdamis.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस सिलसिले में बताया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीयन कराना व खाद्य लायसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन के लिए मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन कार्यालय ईदगाह हिल्स भोपाल में खाद्य सुरक्षा हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इसका टेलीफोन नम्बर 0755- 2665036 और ई- मेल foodsafetyhelpdeskmp@gmail.com है। इस पर जानकारी ली जा सकती है। 


’सुकन्या खाते खुलवाकर बेटियों को समर्द्ध करने का आव्हान’


सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाएं घर-घर में खुशहाली लाएं की अवधारणा के साथ भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं की उच्च शिक्षा तथा विवाह हेतु व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है, जमाकर्ता बेटी के नाम से एक ही खाता खोल सकता है। यदि माता-पिता या संरक्षक दो बेटियों के अलग-अलग एक खाता खोल सकते हैं, यदि जुड़वा बेटियां है तो जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तीसरा खाता भी खोला जा सकता है, यह खाता एक वित्तीय वर्ष में 250 रूपये से शुरू किया जा सकता है। बच्ची की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर सुकन्या समृद्वि खाता में जमा राशि का 50 प्रतिशत राशि निकाला जा सकता है। बेटी की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होगा, बालिका का विवाह 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष के पहले होता है तो खाता बंद कर दिया जाएगा और ब्याज सहित समस्त रकम दे दी जाएगी। इसी प्रकार इस योजना से आयकर में छूट का लाभ भी मिलता है और देश के किसी भी हिस्से में स्थानातांरित किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का फोटो पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और माता-पिता की फोटो आवश्यक है। खाते मे न्यूनतम 250 रूपये अधिकतम 01 लाख 50 हजार रूपये वार्षिक जमा किया जा सकता है। इस खाते की अवधि कुल 21 वर्ष है। 

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