झाबुआ (मध्य प्रदेश) की खबर 17 जून - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 17 जून 2022

झाबुआ (मध्य प्रदेश) की खबर 17 जून

निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर मदिरा विक्रय करने पर कार्यवाही


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने विदिशा जिले की तीन मदिरा दुकानों पर कार्यवाही करते हुए एक दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि विदिशा जिले की कंपोजिट मदिरा दुकाने क्रमशः सलूज, हाजीपुर एवं ठर्र में आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण पर शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय पाए जाने पर उक्त तीनों कंपोजिट मदिरा दुकानों को एक दिवस (18 जून 2022) के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है।


वाहन रैली निकालकर कांग्रेस प्रत्याशी भरेगे नामांकन


विदिशाः- कांग्रेस के पार्षद पद के 39 प्रत्याशी कल शनिवार को नामांकन दाखिल करेगे । दिनांक-18.06.2022, प्रातः 10 बजे, स्थान माधवगंज चौराहा विदिशा पर नगरपालिका निर्वाचन 2022 के अन्तर्गत कांग्रेस पार्टी के नगरपलिका विदिशा के 39 वार्डो के पार्षद पद के प्रत्याशी के के साथ आम समा का आयोजन किया गया है, इस आमसभा को विधायक शशांक श्री कृष्ण भार्गव सहित सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण संबोधित करेगें। आमसभा उपरांत मुख्य बाजार से वाहन रैली निकालकर समस्त प्रत्याशी नामांकन पत्र जमा करने निर्वाचन कार्यानलय नवीन कलेक्ट्रेट विदिशा पहुचेगें। 


विदिशा जिले की निकायों में शुक्रवार को 207 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल’ किए


 नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के तहत आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का कार्य विदिशा जिले की सभी छह निकायों में नियत समयावधि तक किया जा रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि विदिशा जिले के निकाय क्षेत्रों में शुक्रवार 17  जून को कुल 207 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र संबंधित निकाय क्षेत्र के रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष प्रस्तुत किए है। कुल नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वालों में महिला अभ्यर्थियों की संख्या103  जबकि 104 पुरूषों ने भी नाम निर्देशन पत्र शुक्रवार को दाखिल किए है। निकायवार शुक्रवार  17जून को प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की जानकारी इस प्रकार से है। नगरपालिका विदिशा में शुक्रवार को 73 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए है इसी प्रकार बासौदा में 31, सिरोंज में 36 तथा नगर परिषद क्रमशः कुरवाई में 18 तथा शमशाबाद में 20और लटेरी में 29 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए हैं।


कलेक्टर श्री भार्गव ने ग्यारसपुर तहसील में बनाए जाने वाले स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया


कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव एवं पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला ने आज शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 हेतु जनपद पंचायत ग्यारसपुर के उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए जाने वाले स्ट्रांग रूम का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव आज सांयकाल ग्यारसपुर तहसील पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्यारसपुर के शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए जाने वाले स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल परिसर में स्ट्रांग रूम हेतु किए जाने वाले प्रबंधों की जानकारी प्राप्त की और मतदान कर्मियों के ठहरने से लेकर मतदान संबंधी अन्य व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा नर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव ने आगामी दिनों में बारिश की संभावना को लेकर स्ट्रांग रूम में किए जाने वाले प्रबंधन की जानकारी ली है। उन्होंने पानी भराव संबंधी स्थितियों का जायजा लिया है। इस अवसर पर त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला ने भी पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित कराए जाने के लिए निर्देशित किया है। इस दौरान ग्यारसपुर एसडीएम श्री तन्मय वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी साथ मौजूद रहे। 


श्रद्धालुगणों कोई तकलीफ ना हो यही हमारा ध्येय- कलेक्टर श्री भार्गव

  • मानोरा मेला आयोजन की तैयारियों का कलेक्टर व एसपी ने संयुक्त रूप से जायजा लिया

vidisha-news
भगवान श्री जगदीश स्वामी की रथ यात्रा प्रतिवर्ष मनोरा में आयोजित होती है इस बार 30 जून से 2 जुलाई तक आयोजित होने वाले मेला पर्व के मद्देनजर किए जाने वाले प्रबंधों का शुक्रवार को कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला ने संयुक्त रूप से जायजा लिया। कलेक्टर श्री भार्गव ने समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों को आवश्यक जवाबदेही सौंपते हुए उन्होंने कहा कि मेला के दौरान किसी भी श्रद्वालुगण को असुविधा ना हो यही हमारा सबका उद्धेश्य होना चाहिए। कलेक्टर श्री भार्गव ने आयोजन के मद्देनजर आयोजित बैठक में कहां कि पूर्व वर्षो के अनुसार मानोरा मेला का आयोजन बेहतर हो यहीं हम सबका उद्धेश्य होना चाहिए। समीक्षा बैठक में स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति के अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक से समीक्षा उपरांत आवश्यक निर्देश संबंधितों को दिए गए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि मानोरा मेला का अपना ऐतिहासिक महत्व है इस महिमा को किसी भी प्रकार से धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। समिति के सदस्यों द्वारा जो भी आवश्यक सुझाव दिए गए है उनका संबंधित विभागो के माध्यम से क्रियान्वयन समय सीमा में किया जाएगा। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि समिति के जनहितैषी महत्वपूर्ण सुझावों का अमल किया जाएगा। उन्होंने मेला अवधि के दौरान ई-रिक्शा एवं मैजिक वाहन के प्रबंधन सुनिश्चित कराने पर सहमति व्यक्त की है। कलेक्टर श्री भार्गव ने समीक्षा बैठक के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खाद्य विभाग के अलावा परिवहन एवं लोक निर्माण यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को मेला अवधि के दौरान किए जाने वाले प्रबंधों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए है। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री के अलावा अन्य विभागों को इस दौरान निर्देश दिए है कि मेला आयोजन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न ना हो का आंकलन स्वंय करें और व्यवस्थाओं की पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित कराएं। पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला ने मेला अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो इसके लिए किए गए प्रबंधों पर गहन प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि मेला अवधि के दौरान हर प्रकार की व्यवस्था बनी रहें यह हम सबका नैतिक दायित्व है। मानोरा मेला के आयोजन हेतु आमजनों के साथ-साथ श्रद्वालुगणों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु कलेक्टर श्री भार्गव ने आवश्यक निर्देश संबंधित विभागों को दिए है जिनमें ऊर्जा विभाग, नगरपालिका विदिशा एवं बासौदा, खाद्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों समेत अन्य को बैठक के दौरान आवश्यक निर्देश दिए है। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने आश्वस्त कराया कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से जिन कार्यो का क्रियान्वयन कराने के निर्देश कलेक्टर सर द्वारा दिए गए है उनका समय सीमा में अक्षरशः क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर श्री भार्गव ने मेला समिति के सदस्यों द्वारा जो भी सुझाव दिए गए है उन पर अमल करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए है। मानोरा के हाई स्कूल प्रागंण में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा मानोरा मेला समिति के पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे।


सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का बिक्री-उपयोग एक जुलाई से प्रतिबंधित


प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हो जायेगा। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाली इयर-बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियाँ, पॉलीस्टाइरीन (थर्माकॉल) की सजावटी सामग्री, कप-प्लेट, गिलास, काँटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, आमंत्रण-पत्र, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रेपिंग फिल्म, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बेनर और स्टिरर्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। प्लास्टिक के केरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माईक्रॉन से बढ़ाकर 75 माइक्रॉन कर दी गई थी, जो 31 दिसंबर 2022 से 120 माईक्रॉन हो जाएगी। ऐसी सभी तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक, जो उपयोगी कम है, पर कचरे के रूप से चिरकाल तक रहती हैं, के साथ पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन को प्रतिबंधित किया जा रहा है। केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को विस्तृत कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये हैं।


इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज की होगी सतत् मॉनीटरिंग

  • विज्ञापन प्रकाशन-प्रसारण के पूर्व अभ्यर्थी को लेनी होगी अनुमति, अभ्यर्थी की अनुमति के बिना उसके पक्ष में विज्ञापन प्रकाशन-प्रसारण कराने वाले व्यक्ति के विरूद्ध होगी कार्यवाही 
  • पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रकाशन-प्रसारण की तिथि से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दलों एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व देना होगा विज्ञापन की अनुमति के लिए आवेदन

नगरीय निकायों के चुनाव-प्रचार के दौरान कोई भी राजैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल, नेटवर्क, सिनेमा हॉल, रेडियो) पर प्रकाशित-प्रसारित कराना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति द्वारा अनुमोदित या संशोधित विज्ञापन का ही प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन या प्रसारण से नहीं होना चाहिए। पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन-प्रसारण के दिनांक से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व एमसीएमसी समिति को विज्ञापन की अनुमति के लिए आवेदन देना होगा। समिति द्वारा  प्रस्तुत ऐसे आवेदन पत्र का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जायेगा। किसी व्यक्ति या प्रेक्षक से प्राप्त ऐसी शिकायत की जांच तत्परता पूर्वक की जाएगी। शिकायत सही पाये जाने पर प्रतिवेदन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जायेगा, जो संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस भेजेंगे कि इसमें हुये वास्तविक व्यय की राशि बताते हुये स्पष्ट करें कि इसे उसके निर्वाचन व्यय में क्यों न शामिल किया जाये। विकल्प के रूप में डीआईपीआर या डीएवीपी दर के आधार पर कल्पित व्यय की राशि की गणना करते हुए इसके निर्वाचन के व्यय में शामिल की जाएगी। इस कारण बताओ नोटिस की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक को भी भेजी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा 48 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से उत्तर देना अपेक्षित होगा अन्यथा उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाएगी। उसे सुनने के उपरांत एमसीएमसी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में उत्तर न दिये जाने की स्थिति में उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाएगी। विविध मीडिया पर प्रकाशित एवं प्रसारित समाचारों का एमसीएमसी द्वारा परीक्षण किया जायेगा एवं यह अन्तिम निर्णय किया जायेगा कि उक्त समाचार को पेडन्यूज या प्रसारण की श्रेणी में रखा जा सकता है अथवा नहीं। समिति पेड न्यूज होने का निर्णय लेती है उसकी रिपोर्ट संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगी, जो संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस देगा एवं नियमानुसार उसका उत्तर गणना में लेने के उपरांत जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकरण में अंतिम निर्णय लेगी। एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक दलों एवं अभ्यार्थियों के विज्ञापनों की सतत् मॉनीटरिंग की जाएगी। समिति यह देखेगी कि पूर्व प्रमाणीकरण कराया गया है और यह कि जो प्रकाशन-प्रसारण हो रहा है। वह पूर्व प्रमाणीकृत एवं अनुमोदित प्रारूप के अनुसार है। इसका उल्लंघन होने पर एमसीएमसी के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा एवं आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी से भिन्न व्यक्ति (अन्य व्यक्ति दुर्भावना से करता है तब) द्वारा कराये गये विज्ञापन के संबंध में यह देखा जाएगा कि ऐसा प्रकाशन-प्रसारण अभ्यर्थी की पूर्व अनुमति से हुआ है तो इसमें हुए व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जायेगा। अभ्यर्थी की अनुमति नहीं होने पर उस व्यक्ति के विरूद्ध संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न राजनैतिक दलों या अभ्यार्थियों द्वारा प्रकाशित पैम्पलेट, पोस्टर, परचे एवं अन्य दस्तावेजों का एमसीएमसी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा एवं देखा जाएगा कि इस पर प्रकाशक एवं मुद्रक के नाम एवं पते अंकित हैं। ऐसा न होने पर एमसीएमसी द्वारा संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रतिवेदन भेजा जायेगा जो मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 14 (क) के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।


केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन करने पर जप्त होगे ऑपरेटर के उपकरण


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिये किये जाने वाले विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशानुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 तथा इसके उपबंधों के अनुसार निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न पाये जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण केबल सेवा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केबल ऑपरेटर के उपकरण को जप्त किया जा सकता है। राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण ही केबल नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है। केबल ऑपरेटर्स द्वारा संचालित लोकल न्यूज चौनल्स पर पेड न्यूज की निगरानी रखने के निर्देश भी दिये गये हैं।


नगरीय निकायों  क्षेत्रों में ईव्हीएम का  प्रदर्शन जारी


विदिशा जिले की सभी  नगरीय निकाय क्षेत्रों में  मतदाताओं को जागरूक करते हुए उन्हें ईव्हीएम से मतदान प्रक्रिया की जानकारी वार्ड में आयोजित जनजाति कार्यक्रमों के माध्यम से दी जा रही है। जिले की सभी नगर पालिका एवं नगर परिषद में पार्षद पदों  के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग  ईव्हीएम मशीन से कराया जाएगा। ईव्हीएम से मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए सभी नगरीय निकायों में मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स भ्रमण के दौरान अपने साथ ईवीएम ले जाकर नगरी निकाय के मतदाताओं को जागरूक कर रहे है । उनके द्वारा ईवीएम पर मतदान की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी में जारी रही वहीं  इस दौरान मतदाताओं को मत देने की प्रयोग विधि से भी अवगत कराया जा रहा मतदाताओं को मॉकपोल तथा मतगणना के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। अन्य नगरीय निकायों में भी ईव्हीएम का प्रदर्शन करके मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है।


श्रम विभाग ने मतदान दिवस को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने के दिये निर्देश


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी त्रि-स्तरीय के निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष-2022 के अनुसार प्रथम चरण का मतदान 25 जून एवं द्वितीय चरण का मतदान 01 जुलाई तथा तृतीय चरण का मतदान 08 जुलाई 2022 को होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिवस के अवसर पर संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे, अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्चात प्रारंभ की जायेगी, ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। ऐसे कारखाने जो निरन्तरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते है, उनसे भी  पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जाये। संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान क्षेत्रों में आने वाले दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दुकान, संस्थान को निर्धारित दिन बंद, अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर मतदान के दिन को रखेंगे तथा अन्य दुकान संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देंगे। 


पेट्रोल पंपों में डेड स्टॉक के अतिरिक्त डीजल व पेट्रोल का स्टाक रखने के आदेश जारी


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले के सभी पेट्रोल पंपों के संचालकों को आदेश जारी कर उन्हें डेड स्टाक के अलावा डीजल 5000 लीटर  तथा पेट्रोल 3000 लीटर  का स्टॉक अतिरिक्त रूप से सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु जारी निर्वाचन कार्यक्रम एवं निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यह आदेश  जिले के 21 डीजल पंपो को निर्वाचन अधिकारी , नोडल अधिकारी एवं समस्त रिटर्निग व सहायक रिटर्निग आफिसरों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत डीजल पेट्रोल प्राथमिकता से प्रदाय एवं उपलब्धता बनाये रखे जाने हेतु अधिगृहित किया गया है। कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी ने  विदिशा जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये जिले में संचालित निर्वाचन एवं शान्ति व्यवस्था के लिए वाहनों का बड़ी संख्या में उपयोग किया जाना है को दृष्टिगत रखते हुये जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पंपों के मालिकों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने डीजल-पेट्रोल पंप पर डेड स्टाक के अतिरिक्त पांच हजार लीटर डीजल एवं तीन हजार  लीटर पेट्रोल अन्य आदेश पर्यन्त तक सदैव रिजर्व स्टाक बनाये रखेगें इस स्टाक को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदार ध् नायव तहसीलदार तथा जिला आपूर्ति अधिकारी, खाद्य विभाग के अधिकारियों की अनुमति के बिना प्रदाय नहीं किया जावेगा । डीजल एवं पेट्रोल का रिर्जव स्टाक पम्प पर उपलब्ध ना होने की स्थिति में संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध निर्वाचन एवं अधिनियमों की शर्तों के तहत वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। 


कलेक्टर श्री भार्गव ने मानोरा मेला आयोजन हेतु व्यवस्थाएं बनाने दिए निर्देश


कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि श्री जगदीश स्वामी रथयात्रा मेला का आयोजन ग्यारसपुर तहसील के ग्राम मनोरा में 30 जून, 1 जुलाई एवं 2 जुलाई 2022 को किया जा रहा है। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा रथयात्रा, मानोरा मेला के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पुलिस कंट्रोल रूम, अस्थाई चौकी आदि व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। 


मानोरा मेला आयोजन : कलेक्टर श्री भार्गव ने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को व्यवस्थाएं बनाने दिए निर्देश


कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने श्री जगदीश स्वामी रथ यात्रा ग्राम मनोरा मेला आयोजन के परिप्रेक्ष्य में मुख्य नगरपालिका अधिकारी विदिशा एवं बासौदा को निर्देश दिए हैं कि ग्यारसपुर तहसील के ग्राम मनोरा में दिनांक 30 जून, 1 जुलाई एवं 2 जुलाई को मेला का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री भार्गव ने निर्देश दिए हैं कि आयोजन के मद्देनजर आयोजन स्थल पर एक-एक फायर ब्रिगेड मय स्टाफ उपलब्ध कराई जाए, टीम भेजकर मंदिर के आसपास, रथयात्रा के मुख्य मार्ग एवं मेला क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था, चलित शौचालय, कचरा गाड़ी मय स्टाफ के उपलब्ध कराई जाए तथा पेयजल व्यवस्था हेतु मय स्टाफ पर्याप्त संख्या में टैंकर उपलब्ध कराए जाएं। 


कलेक्टर श्री भार्गव ने मानोरा मेला हेतु व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपे


कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा श्री जगदीश स्वामी रथयात्रा ग्राम मनोरा मेला आयोजन के परिप्रेक्ष्य में मेला में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में ग्यारसपुर एसडीएम श्री तन्मय वर्मा को संपूर्ण मेला क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा अंतरविभागीय समन्वय कर मेला की सभी व्यवस्थाएं पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के साथ-साथ संपूर्ण मेला का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सुरक्षा एवं यातायात की दृष्टि से बैरिकेट्स लगवाना, पार्किंग व्यवस्था, पार्किंग स्लोव क्रेन उपलब्ध रखना के कार्यों दायित्व सौंपे गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 146 के कार्यपालन यंत्री को सुगम यातायात एवं जन सैलाब के आवागमन की दृष्टि से राजमार्ग के दोनों ओर से मटेरियल हटवाने का कार्य एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को पेयजल व्यवस्था हेतु समय से पूर्व खराब हैंडपंप ठीक कराने एवं पेयजल व्यवस्था हेतु प्लेटफार्म बनवाकर मेला व आसपास के क्षेत्रों में नल की टोंटी लगाए जाने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पर्याप्त चलित चिकित्सा क्लीनिक औषधियों सहित संस्थित कराना, दूषित खाद्य सामग्री की जांच हेतु खाद्य सुरक्षा अमले की ड्यूटी लगाना एवं अस्थाई स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करने के कार्य सौंपे गए हैं। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक को नियमित विद्युत प्रवाह सुनिश्चित कर विद्युत लाइन, लटके हुए तार व स्ट्रीट लाइट ठीक कराकर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था बनाए रखना एवं 24 घंटे लाइनमैन की व्यवस्था करने का कार्य सौंपा गया है। जनपद पंचायत ग्यारसपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मेला क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था एवं मार्गो की मरम्मत कराना, साफ-सफाई एवं संपूर्ण मेला क्षेत्र की अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में उत्तर दायित्व सौंपे गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी को विभागीय कार्य एवं होटल और मेला परिसरों की दुकानों का निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया है तथा जिला परिवहन अधिकारी को सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था एवं आवश्यकता अनुसार वाहनों के परमिट जारी करने हेतु उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। 


जिले में अब तक 29.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज


जिले में अब तक 29.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है कि जानकारी देते हुए अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि 17 जून को जिले में 21.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। ज्ञातव्य हो कि जिले की औसत वर्ष 1075.50 मिमी है। तहसीलों में स्थापित वर्षामापी यंत्रो पर 17 जून शुक्रवार को दर्ज वर्षा की जानकारी तदानुसार विदिशा में दो मिमी, बासौदा में 34 मिमी, कुरवाई में 67.4 मिमी, लटेरी में एक मिमी, ग्यारसपुर में 14 मिमी, गुलाबगंज में 65 मिमी तथा पठारी में 34 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।


प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी

  • अंतिम तिथि 30 जून, प्रवेश के लिए लॉटरी 5 जुलाई 2022 को कोरोना काल में अनाथ हुऐ बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत वर्ष  सत्र 2022-23 में प्रायवेट स्कूलों की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 15 जून से प्रारंभ हो गई है । ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। आर.टी.ई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte Portal पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा 5 जुलाई को किया जायेगा। इस वर्ष कोविड-19 से माता-पिताध्अभिभावक की मृत्यु से अनाथ हुऐ बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जायेगी। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस ने समय-सारिणी जारी करते हुए सभी जिला कलेक्टर्स एवं अन्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश  प्रसारित किए हैं । यह निर्देश आर.टी.ई पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया से फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से एक जुलाई 22 तक करवाना होगा। आवेदक ने जिस केटेगरी निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस केटेगरी एवं निवास प्रमाण का सत्यापन मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा। लॉटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नही होगी। ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी उपलब्ध रहेगी। किसी आवेदक को आवेदन प्रारुप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हो, जहाँ सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। नर्सरी, के.जी.-1 और के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष, कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष से 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2022 की स्थिति में की जायेगी। जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी आवश्यक होगी।


सत्र 2022-23 में निःशुल्क प्रवेश के लिए समय-सारणी

पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार की समय सीमा 15 से 30 जून 2022, ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 2 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्द्र) में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन 20 जून से 1 जुलाई 2022 तक, रेण्ड़म पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना समय सीमा 5 जुलाई 2022 तक, जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमीशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि 6 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक, द्वितीय चरण की लॉटरी के लिए रिक्त सीटों को पोर्टल पर 20 जुलाई 2022 को प्रदर्शित किया जाना।    द्वितीय चरण के लिए स्कूलों की च्वाइस को अपडेट 20 जुलाई से 25 जुलाई तक किया जाना है, द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन       कार्य 28 जुलाई को किया जाएगा। जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना । प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमीशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करने के कार्य की समयावधि 28 जुलाई से 5 अगस्त 2022 तक नियत की गई है।

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