- बेलाही गांव में सड़क पर से अतिक्रमण हटाने की कवायद अतिक्रमण वाद संख्या 3/22 में सभी कानूनी प्रक्रिया कर ली गई है
- सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, समाहर्ता सभी के आदेश का हो रही अवहेलना।
- क्यो नहीं हो रही है अंचल अधिकारी पर कारवाई, ग्रामीण न्यालय में जानें को लेकर मजबूर
बता दूं कि उक्त सड़क कई प्रखंडों को जोड़ने वाली अतिमहत्वपूर्ण सड़क है जिसमें बस्ती के हिस्से भाग लगभग पांच सौ मीटर अतिक्रमण के कारण ग्रामीण कार्य प्रमंडल मधुबनी को अतिक्रमन होने के कारण कार्य में रुकावट होने के कारण अंचलाधिकारी कलुआही से नापी कर सड़क कि मानक के अनुरूप बारह फिट चार इंच चौड़ी सड़क का अनापत्ति प्रमाणपत्र कि मांग कि वहीं दुसरी ओर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण सदर मधुबनी में भवन झा द्वारा अतिक्रमणमुक्त कि परिवाद 07,04,22 को अपील किया गया था। जिसकी सुनवाई दिनांक 30,07,22 को अन्तिम विनिस्चय में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने लोक प्राधिकार कलुआही को अतिक्रमण वाद चलाने की आदेश जारी किया । तत्पश्चात अधिकारी ने राजस्व कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक से स्थलीय जॉच कराने के उपरांत अंचल अमीन से नापी करवाने के उपरान्त अतिक्रमण वाद संख्या 03/2022 को अभिलेख संधारित के उपरान्त नोटिस जारी किया गया। ज्ञातव हो कि नियमानुकूल तीन नोटिस सह अंतिम नोटिस भेजने के तुरंत बाद प्रशानिक स्तर से अतिक्रमण खाली करने के लिए संबंधित उच्च पदाधिकारी से मजिसट्रेट बहाल की मांग करना चाहिए, परंतु विशेष परिस्थिति में पुनः एक्ट के तहत नोटिस की प्रक्रिया शुरू किया गया जिसकी अन्तिम नोटिस तिथि को भेजा गया तत्पश्चात नोटिस के अंतिम समय सीमा 09,12,22 तिथि को समाप्त होने के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर अतिक्रमण खाली करने में शितिलता को देखते हुवे आक्रोषित ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी को आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि जल्द तिथि निर्धारीत कर उच्च पदाधिकारी से मजिस्ट्रेट की मांग कि जाय।
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