सीहोर। चेक बाउंस के एक मामले में जज ने आरोपी को 6 माह की सजा व 80 हजार रुपए क्षतिपूर्ती के जुर्माना से दंडित किया है। जज द्वारा परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामला सही पाया और आरोपी को सजा और जुर्माने के आदेश पारित किया है। इस संबंध फरियादी के वकील अवधनारायण दांगी ने बताया कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त विरेन्द्र ठाकुर पिता कमल सिंह ठाकुर मेडिकल मार्केट श्यामपुर को छह माह की सजा एवं साढ़े सात लाख से अधिक का जुर्माना किया है। विगत 2022 को सुरेश ठाकुर निवारिया द्वारा चेक बाउंस कराकर अभिकर्त्ता श्री दांगी द्वारा अपनी पैरवी कराई थी। लगभग ढाई साल न्यायालय विरेन्द्र पिता कमल सिंह ठाकुर को छह माह की सजा और करीब सात लाख 55 हजार रुपए फरियादी सुरेश ठाकुर निवारिया को प्रदान करने के संबंध में फैसला दिया है।
गुरुवार, 30 जनवरी 2025
सीहोर : चेक बाउंस में 6 महीने की सजा और जुर्माना
Tags
# मध्य प्रदेश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
मध्य प्रदेश
Labels:
मध्य प्रदेश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
संपादकीय (खबर/विज्ञप्ति ईमेल : editor@liveaaryaavart या वॉट्सएप : 9899730304 पर भेजें)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें