- ई०आर०ओ० द्वारा बी०एल०ओ० को पुनरीक्षण कार्य के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।
- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा BLO सुपरवाइजर को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
संबंधित ERO द्वारा वर्तमान निर्वाचक सूची में पंजीकृत सभी निर्वाचकों का पूर्व मुद्रित विस्तृत विवरणी प्रपत्र (Enumeration Form) का दो प्रति में मुद्रण कराया जाना।
जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि BLO द्वारा घर-घर जाकर निर्वाचक सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों को पूर्व मुद्रित Enumeration Form की दो प्रतियाँ उपलब्ध कराई जायेंगी एवं निर्वाचकों द्वारा https://voters.eci.gov.in से Enumeration Form ऑनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि BLO द्वारा निर्वाचकों को विस्तृत विवरणी प्रपत्र (Enumeration Form) के संबंध में जानकारी एव प्रपत्र भरने में अपेक्षित सहयोग किया जाना है एवं BLO द्वारा घर-घर भ्रमण कर निर्वाचकों से Enumeration Form एवं संबंधित स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज प्राप्त करना तथा Enumeration Form की एक प्रति पर निर्वाचक को पावती उपलब्ध कराना। निर्वाचक के घर पर जाने के क्रम में उनके घर पर स्टीकर चस्पा करना तथा प्रत्येक भ्रमण की विवरणी स्टीकर पर अंकित करना। उन्होंने सभी BLO से निर्देश दिया कि Enumeration Form बाँटने के क्रम में किसी घर के बन्द पाया जाता है तो उस स्थिति में BLO द्वारा Enumeration Form उनके घर के अंदर डालना। निर्वाचकों से संग्रहित Enumeration Form एवं दस्तावेज को BLO द्वारा BLO App के माध्यम से अपलोड किया जाना एवं अपना जाँच प्रतिवेदन अंकित करना। BLO Supervisor द्वारा BLO के कार्यों एवं कार्य की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण। निर्धारित अवधि तक निर्वाचकों से प्राप्त Enumeration Form एवं संबंधित स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज के आधार पर प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन होगा। प्राप्त Enumeration Form एवं संबंधित दस्तावेज की जाँच दावा/आपत्ति प्राप्ति हेतु निर्धारित अवधि में किया जाएगा। पुनरीक्षण अवधि में प्राप्त सभी दावा /आपत्ति का ERO द्वारा निष्पादन किये जाने के पश्चात् अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन। BLO सुपरवाईजर द्वारा संबद्ध मतदान केन्द्रों के BLO द्वारा किये गये जाँच का प्रति मतदान केन्द्र न्यूनतम 10 प्रतिशत का जाँच किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण में ई०आर०ओ० एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे।

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