- लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और शास्ति वसूली का निर्देश
बैठक के प्रमुख बिंदु और सख्त निर्देश, शास्ति वसूली हर हाल में सुनिश्चित करें
जिला पदाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम – 2015 के तहत अधिरोपित शास्ति (Penalty) की वसूली हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
DDO को पत्र भेजकर वेतन से कटौती का आदेश
जिन पदाधिकारी या कर्मियों पर शास्ति अधिरोपित की गई है, उनके निकासी एवं व्यय पदाधिकारी (DDO) को पत्र भेजकर आदेशित करें कि उक्त कर्मियों के वेतन से निर्धारित राशि की कटौती अनिवार्य रूप से की जाए। जिला कोषागार पदाधिकारी को भी पत्र के माध्यम से निर्देशित करने का आदेश दिया गया कि यदि संबंधित कर्मी के वेतन से कटौती नहीं की जाती है, तो उनपर भी जवाबदेही तय की जाएगी। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि शिकायतों का त्वरित एवं पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित करना और अधिरोपित शास्ति की वसूली समय पर करना अनिवार्य है, ताकि शासन के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हो। उक्त बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार सहित सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

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