पटना : बाथे जनसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के संबध में माले ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 14 सितंबर 2025

पटना : बाथे जनसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के संबध में माले ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

  • कहा कि सरकार प्रभावी ढंग से मुकदमा लड़े ताकि जनसंहार पीड़ितों को मिल सके न्याय

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पटना, 14 सितम्बर (रजनीश के झा)। अरवल जिले के लक्ष्मणपुर बाथे जनसंहार को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम के.आर. नारायणन ने ‘राष्ट्रीय शर्म’ करार दिया था. यह वही हृदयविदारक जनसंहार है जिसकी सुनवाई 17 सितम्बर 2025 को माननीय सर्वाेच्च न्यायालय में होने जा रही है. ज्ञात हो कि साल 2012 में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के इस सबसे जघन्य जनसंहार के सभी दोषियों को रिहा कर दिया था. यह फैसला बाथे के गरीबों और पीड़ित परिवारों के लिए न्याय का दूसरा संहार साबित हुआ. इसके विरुद्ध बिहार सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. भाकपा-माले ने भी न्याय की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब उस अपील पर सुनवाई होने जा रही है.


भाकपा-माले के अरवल से विधायक महानंद सिंह और फुलवारी विधायक गोपाल रविदास ने आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीीश कुमार को पत्र लिखकर मांग की है कि न्याय और संवैधानिक दायित्व दोनों की मांग है कि बाथे जनसंहार के दोषियों को कठोर दंड मिले. इसके लिए बिहार सरकार को चाहिए कि समय रहते सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करे और मुकदमे की पैरवी के लिए एक सक्षम व अनुभवी अधिवक्ता की नियुक्ति करे, ताकि मुकदमे को प्रभावी ढंग से लड़ा जा सके. जो गलितयां पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान रह गई, वह सर्वोच्च न्यायालय में न हो और पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की गारंटी हो सके. माले विधायकों ने उम्मीद जताई है कि बिहार सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और तत्काल आवश्यक कदम उठाएगी.

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