- मतदान समाप्ति के उपरांत अंतिम रूप से पोल्ड ई.वी.एम./वी.वी.पैट जमा होने तक 24x7 कार्यरत रहेगा नियंत्रण कक्ष
- मतदान की अवधि या उससे पूर्व फेक न्यूज़,सूचनाओं के आदान-प्रदान पर मीडिया नियंत्रण कक्ष रख रही नजर
जिलास्तर पर 24x7 समेकित नियंत्रण कक्ष खेल भवन के द्वितीय तल में की गयी है।* *नियंत्रण कक्ष में प्रत्येक विधानसभा हेतु 03-03 हंटिंग लाईन के साथ टेलिफोन अधिष्ठापित किया गया है। जिसमें हरलाखी विधानसभा-06276-222510, बेनीपट्टी विधानसभा-06276-222501, खजौली विधानसभा-06276-222502, बाबूबरही विधानसभा-06276-222503, बिस्फी विधानसभा-06276-222504, मधुबनी विधानसभा-06276-500, राजनगर विधानसभा-06276-222505, झंझारपुर विधानसभा-06276-222506, फुलपरास विधानसभा-06276-222507, लौकहा विधानसभा-06276-222509। विधानसभा वार 24x7 हंटिंग लाइन की व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन एवं सुचना प्राप्त करने हेतु तीन ग्रुप बनाया गया है, जिसमे पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी दूरभाष से कोई सूचना/ शिकायत प्राप्त होती है, तो सुचना देने वाले शिकायतकर्ता का नाम, शिकायतकर्ता का विवरण प्राप्त करते हुए दी गई सुचना/ शिकायत को संबधित विधान सभा क्षेत्र के पंजी में अंकित करेंगे। साथ ही प्राप्त सभी शिकायतों को सम्बंधित सेक्टर पदाधिकारी/जोनल पदाधिकारी/ जोनल पदाधिकारी/ सुपर जोनल पदाधिकारी के दूरभाष/व्हाट्सएप्प/मेल के माध्यम से भेजते हुए की गई कार्रवाई की सुचना पंजी में अंकित करेंगे। 1950 हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत को पंजी में दर्ज करते हुए जिला नियंत्रण कक्ष के पदाधिकारी को अवगत कराएँगे। कम्युनिकेशन नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मी डिस्पैच केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी एवं उनसे सम्बद्ध पुलिस पदाधिकारी के पहुँचने की सुचना प्राप्त करने पीठासीन पदाधिकारी एवं उनसे सम्बद्ध पुलिस पदाधिकारी एक दूसरे से डिस्पैच केंद्र पर मिल गए है अथवा नहीं, पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा अपने मतदान केंद्र से सम्बद्ध सामग्री का सामान्य एवं विशिष्ट सामग्री का थैला प्राप्त किया गया है अथवा नहीं की जानकारी प्राप्त की जायेगी।
जिला नियंत्रण कक्ष में वायरलेस सेट के साथ वायरलेस ऑपरेटर की भी प्रतिनियुक्ति की जायेगी। कम्युनिकेशन नियंत्रण कक्ष द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को मतदान के दिन मॉक पोल प्रारम्भ होने की सूचना- प्रातः 06:00 बजे तक, मतदान प्रारम्भ होने की सुचना-प्रातः 07:15 बजे तक तथा मतदान का प्रतिशत प्रत्येक दो घंटे पर* *यथा-07:00 बजे पूर्वाह्न से 09:00 बजे पूर्वाह्न के बीच, 09:00 बजे पूर्वाह्न से 11:00 बजे पूर्वाह्न के बीच, 11:00 बजे पूर्वाह्न से 01:00 बजे अप. के बीच, 01:00 बजे अप. से 03:00 बजे अप. के बीच तथा 03:00 बजे अप से 05:00 बजे अप के बीच भेजी जायेगी। इस हेतु विधानसभा वार पदाधिकारी/कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। वेबकास्टिंग से सम्बंधित सभी मतदान केन्द्रो के अनुश्रवण/ निगरानी की व्यवस्था विधान सभा वार बड़े डिस्प्ले के माध्यम से किया जाना है। मीडिया नियंत्रण कक्ष के द्वारा मतदान की अवधि में या उससे पूर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से त्वरित रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जायेगा। फेक न्यूज़ का सोशल मीडिया/ इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से फैलाव न हो इसके लिए नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सतत निगरानी रखी जायेगी। साथ ही फेक न्यूज़ का खंडन कर इसकी सुचना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी किया जायेगा। इस हेतु परिमल कुमार, जिला सुचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को अपने कोषांग के कर्मियों के द्वारा सतत निगरानी रखने का निदेश दिया गया है।
मतदान हेतु फोटो पहचान-पत्र(ईपिक) के अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेजों यथा-
(i)आधार कार्ड,
(ii) मनरेगा जॉब कार्ड,
(iii) बैंको / डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक,
(iv) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
(v) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(vi) पैन कार्ड,
(vii) एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
(viii) भारतीय पासपोर्ट,
(ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
(x) केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
(xi) सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, और
(xii) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। है।*

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