सीहोर। गत दिनों इछावर थाना अंतर्गत आने वाले कालापीपल जागीर में जमीन पर बख्खर चलाए जाने के विवाद को लेकर मारपीट कर गंभीर चोटों के कारण मृतक श्रीराम की मौत हो गई है, मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एक आवेदन पुलिस प्रशासन को सौंपा है। इस मौके पर श्रीमती प्रिया पति स्व0 श्रीराम वर्मा आयु 20 वर्ष, निवासी ग्राम कालापीपल जागीर, पुलिस थाना इछावर, जिला सीहोर की ओर से आवेदन में बताया गया है कि ग्राम कालापीपल जागीर, पुलिस थाना इछावर, जिला सीहोर स्थित हमारे खेत पर मेरा पति श्रीराम तथा उसका चचेरा भाई अनारसिंह दोनो बख्खर चला रहे थे तभी आरोपी नेपाल वर्मा, अनूपसिंह, विमलेश वर्मा, चंदर सिंह व कैलाश वर्मा ने आये और मेरे पति श्रीराम तथा उसके चचेरे भाई अनार सिंह को गालिया दी उन्होने गालियां देने से मना किया तो आरोपी नेपाल ने हाथ मे लिये डंडे से श्रीराम को जान से मारने की नियत से प्राण घातक चोट पहुंचाई अनार सिंह श्रीराम को बचाने के लिये गया तो आरोपी विमलेश ने उसके साथा डंडे से अनारसिंह के साथ मारपीट की इतने में आरोपी अनूप एवं चंदर ने हाथ मुक्को से और आरापी कैलाश ने पत्थरो से श्रीराम और अनार सिह के साथ मारपीट की, इस मारपीट में अनार सिंह को सीधे हाथ की कलाई व दोनो पैर की पिडली में चोटे आई व श्रीराम को सिर में प्राण घातक चोट आई ओर हाथ में भी चोंटे आई, बीच-बचाव संदीप ओर निर्मल ने किया पांचो आरोपीगणी ने बोला कि इस जमीन पर बख्खर चलाई तो उन्हे वह जान से खत्म कर देगे श्रीराम को इछावर सिविल अस्पताल लाया गया जहां उसे सिर में गंभीर चोट होने पर उसे जिला अस्पताल सीहोर रेफर किया गया, घटना की रिर्पोट पुलिस थाना इछावर के अपराध क्रमांक 174/2026 पर अनार सिंह ने दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने आरोपीगणो के विरूद्ध 296. 115(2), 351 (3) 3(5) बीएनएस के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया जबकि आरोपीगणो के विरूद्ध धारा 109 (2) बीएनएस. के अधीन भी अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिये था। यह कि उक्त घटना में आवेदिका के पति श्रीराम को आरोपीगणो द्वारा जान से मारने की नियत से प्राण घातक चोट पहुंचाई, जिसके कारण श्रीराम की 23 वर्ष की अल्प आयु में जिला जेल सीहोर मे असामयिक मृत्यु हो गई श्रीराम के शव का परीक्षण जिला चिकित्सालय सीहोर में किया गया है। आरोपी नेपाल वर्मा, अनूपसिंह, विमलेश वर्मा चंदर सिंह व कैलाश वर्मा पांचो आरापीगणो द्वारा मिलकर श्रीराम के साथ की गई मारपीट के कारण श्रीराम की हत्या हुई है जिससे उक्त पांचों आरोपीगणो के विरूद्व पुलिस थाना इछावर के अपराध कमांक 174/2026 में धारा 103(2) बी.एन.एस.एस. 2023 बडाई जाना अतिआवश्यक है ताकि आरापीगणो को न्यायालय द्वारा विधि अनुसार दंडित किया जा सके और आवेदिका को न्याय प्राप्त हो सके। पुलिस थाना इछावर के अपराध कमांक 174/2026 में आरोपीगणो के विरूद्ध धारा 103(2) बी.एन.एस.एस. 2023 बढाये जाने बावत कार्यवाही करने की कृपा करे।
मंगलवार, 30 जून 2026
सीहोर : परिजनों ने एसपी कार्यालय में पहुंचकर किया प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग
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