विचार : सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाया ट्रैफिक चालान जुर्माना राशि वसूली का रोडमैप - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026

विचार : सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाया ट्रैफिक चालान जुर्माना राशि वसूली का रोडमैप

Dr-rajendra-sharma
चौपहिया और दो पहिया वाहन चालकों द्वारा नियमों की अवहलेना पर किये जाने वाले चालानों के प्रति गंभीर नहीं होना इसलिए चिंता का विषय हो जाता है कि एक मोटे अनुमान के अनुसार वाहनों के चालान के करीब 45 हजार करोड़ रु. वाहन चालकों के विरुद्ध बकाया चले आ रहे हैं। इनमें से करीब 25 हजार करोड़ रुपए की वसूली हुई है तो 20 हजार करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं।जानकारों की माने तो वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की पालना नहीं करने पर सालाना 8 हजार 900 करोड़ रु. से 12 हजार करोड़ रु. तक के 5 से 8 करोड ट्रैफिक चालान होते हैं और इनमेंं से 64 से 70 फीसदी चालानों की राशि राजकोष में जमा ही नहीं होती है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले अधिकांश लोग चालान और जुर्माने के प्रति गंभीर नही हैं। यह इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि यातायात नियमों की अवहेलना के चलते सड़क दुर्घटनाओं और रोडरेज की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसकी गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए वसूली का रोड़मैप तक सुझा दिया है। न्यायमूर्ति द्वय ने स्पष्ट रुप से टिप्पणी की है कि चालान की राशि जमा नहीं कराने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उनके बिजली के बिल में जुर्माना राशि को जोड़ा जा सकता है तो वाहनों को ट्रांसपोर्ट के पोर्टल पर ब्लेकलिस्ट करने, रेण्डम जांच कर पकड़ने, वाहनों के मालिकाना हक या रजिस्ट्रेशन का हस्तांतरण नहीं करने या वाहन जब्ती जैसे सख्त और अप्रिय कदम उठाने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति द्वय ने कहा है कि देश भर में यातायात नियमों की अनदेखी के केवल ई-चालान के ही करीब 20 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। अपनी तल्ख टिप्पणी मेंं न्यायमूर्ति द्वय ने कहा है कि ई-चालान जारी करते रहना ही पर्याप्त नहीं है अपितु जुर्माने की राशि वसूल करने के भी ठोस प्रयास होने चाहिए।


प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करें तो 2024 में 12 हजार करोड़ रुपए जुर्माना राशि के 8 करोड़ वाहनों के चालान हुए। हांलाकि 2025 में यह संख्या कम होकर 8920 करोड़ रुपए के 5.16 करोड़ ट्रैफिक चालान तक रही। मोटे रुप से इनमें 55 प्रतिशत चालान चौपहिया वाहनों के हैं तो 45 फीसदी चालान दोपहिया वाहनों के हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार चालान शुदा राशि में से 64 से लेकर 70 प्रतिशत राशि जमा ही नहीं होती है और साल दर साल बकाया चलती रहती है। वैसे भी इतनी अधिक संख्या में चालान बकाया रहने से न्यायिक प्रक्रिया पर भी बोझ पड़ता है तो सरकार को भी हजारों करोड़ की जुर्माना राशि जमा नहीं होने से राजकोष को एक तरह से हानि भुगतनी पड़ती है। वैसे भी भले ही बकाया राशि 8 हजार करोड़ रुपये सालाना हो या 12 हजार करोड़ रुपये की राशि हो, राजकोष में यह राशि होने से विकास कार्य में ही इसका उपयोग हो सकता है। अन्यथा कागजों में तो हजारों करोड़ का जुर्माना बकाया बोलता रहता है पर राजकोष में जमा के नाम पर कुछ नहींं होता।


सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को दिशा बता दी है। वैसे भी एक बात साफ हो जानी चाहिए कि यातायात नियमों की सख्ती से पालना पर ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक संभव है। अन्यथा स्थिति में चालान हो जाने पर भी लोगों में भय नहीं रहता है। वैसे भी जिस तरह से वाहन चलाने में लापरवाही, चाहे जहां वाहन को खड़ी कर यातायात को बाधित करने, यातायात नियमों की पालना के प्रति गंभीर ना होने के कारण ही दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बात थोड़ी कडबी हो सकती है पर खासतौर से युवा और प्रबुद्ध लोग यातायात नियमों की पालना के प्रति गंभीर ना थे और ना ही है। होता भी यह है कि यातायात विभाग द्वारा समय समय पर अभियान तो चलाया जाता है पर ऐसे हालात अभी नहीं बने कि कोई भी यातायात नियमों की अवहेलना करने से पहले दस बार सोचें। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार जुर्माना राशि की वसूली के प्रति गंभीरता दिखाई जाएं तो बहुत कुछ हालात में सुधार हो सकता है। जब जुर्माना राशि पानी-बिजली के बिल में जुड़ कर आयेगी और राशि जमा नहीं कराने पर कनेक्शन कटने के हालात होंगे तो अपनेआप ही जुर्माना राशि जमा होने लगेगी। इसी तरह से ऐसे वाहनों की जब्ती या बेचान या फिर पुनः रजिस्ट्रेशन के समय पहले जुर्माना राशि वसूली जाती है तो राजकीय कोष में जुर्माना राशि की वसूली तो होगी ही इसके साथ ही इस तरक के प्रयासों को सार्वजनिक रुप से प्रसारित किया जाता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव सामने आयेगा। इसके अलावा वसूली के लिए नोटिस जारी करने, कागजी कार्रवाई करने आदि में होने वाले मानव संसाधन श्रम, समय और राजकीय धन के अनावश्यक व्यय जाया भी नही होगा। वैसे भी सरकार को यातायात नियमों की पालना और जुर्माना राशि की वसूली के प्रति गंभीर होने से ही यातायात नियमों की पालना और लापरवाही पर कारगर रोक संभव हो सकेगी।







डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

स्तंभकार

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