नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस गुट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लेन-देन पर रोक वाले चार बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने कहा कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है, जिसमें ऐसी अनुमति देने से इनकार किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिह्न पर रोक लगाई है, इसलिए इन खातों में मौजूद राशि पर अधिकार किसका है, यह बड़ा मुद्दा अभी न्यायिक निर्णय के लिए लंबित है। पीठ ने कहा, ‘‘हम मामले के गुण-दोष पर विचार करने से परहेज कर रहे हैं। हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के इच्छुक नहीं हैं। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह मामले की सुनवाई में तेजी लाए।’’ कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 27 अगस्त को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट को करीब 804 करोड़ रुपये वाले चार बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इन बैंक खातों में लेन-देन पर रोक लगाई गई है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसी राहत उसके पहले के उस आदेश को कमजोर कर देगी, जिसके तहत राजनीतिक दल को अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने की अनुमति दी गई थी।
गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026
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दिल्ली : न्यायालय ने ममता बनर्जी नीत तृणमूल गुट की चार बैंक खातों को संचालित करने से जुड़ी याचिका खारिज की
दिल्ली : न्यायालय ने ममता बनर्जी नीत तृणमूल गुट की चार बैंक खातों को संचालित करने से जुड़ी याचिका खारिज की
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