नई दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निष्कासित विधायक अनंत सिंह को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दुलारचंद यादव हत्या मामले में उन्हें एक दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। सिंह को पिछले साल अक्टूबर में हुई इस हत्या की साजिश रचने के आरोप में पहले गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, पटना उच्च न्यायालय ने इस साल मार्च में उन्हें जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने सिंह को मिली जमानत रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने बिहार पुलिस को मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने मामले को चार महीने बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। हाल ही में जदयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में मोकामा के विधायक अनंत सिंह और पूर्व विधायक नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026
दिल्ली : न्यायालय ने विधायक अनंत सिंह को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया
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