नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से दिल्ली जिमखाना क्लब के 11 सदस्यों की उस याचिका पर विचार करने को कहा जिसमें केंद्र सरकार द्वारा क्लब के 27.3 एकड़ परिसर को अपने अधीन लेने और इसके बाद शुरू की गई बेदखली की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को क्लब के सदस्यों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था कि केंद्र के फैसले को केवल क्लब ही चुनौती दे सकता है। सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय ने सदस्यों से कहा था कि वे उच्चतम न्यायालय से यह स्पष्टता हासिल करें कि वे भी इस मामले में याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायालय ने सदस्यों को उच्च न्यायालय का रुख करने की अनुमति दे दी। ग्यारह सदस्यों की ओर से पेश सिंह ने पहले पीठ को बताया था कि फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा नामित एक समिति क्लब का प्रबंधन संभाल रही है और यह समिति सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकती। तीन सितंबर को केंद्र ने एक अलग मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि वह 16 सितंबर तक क्लब को सफदरजंग रोड स्थित परिसर से बेदखल करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उच्च न्यायालय क्लब के सदस्य विजय खुराना और अन्य लोगों की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें क्लब के प्रबंधन को 29 जून को भूमि एवं विकास कार्यालय के एस्टेट अधिकारी द्वारा जारी बेदखली के कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
सोमवार, 5 अक्टूबर 2026
दिल्ली : उच्च न्यायालय जिमखाना क्लब पर केंद्र के फैसले के खिलाफ याचिका पर विचार करे : SC
Tags
# देश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
देश
Labels:
देश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
संपादकीय (खबर/विज्ञप्ति ईमेल : editor@liveaaryaavart या वॉट्सएप : 9899730304 पर भेजें)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें