नई दिल्ली। दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने बुधवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मसौदा मतदाता सूची से जिन वोटर के नाम हट गए हैं, वे केवल इस आधार पर अभियोजन का सामना किए बिना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं कि वे पहले मतदाता सूची में दर्ज थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत किसी मतदाता के खिलाफ केवल इस आधार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उसका नाम पिछली मतदाता सूची में दर्ज था और उसने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद फॉर्म-6 जमा किया है। यह स्पष्टीकरण पहले से पंजीकृत मतदाताओं की आशंकाओं के बीच आया है। ऐसे मतदाताओं को डर था कि फॉर्म-6 जमा करने पर, जिसमें आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि वह पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध कर रहा है, इसे झूठी घोषणा माना जा सकता है और उनके खिलाफ अभियोजन चलाया जा सकता है। बयान में कहा गया कि निर्वाचन आयोग ने तीन नवंबर को एक पत्र के जरिए स्पष्ट किया कि ऐसे मतदाता अपने पिछले पंजीकरण पर ध्यान दिए बिना मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि उनका नाम पहले से किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज न हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने 14 अक्टूबर के दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश का भी हवाला दिया, जो ‘निलोत्पल दत्ता एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग’ मामले में दिया गया था। इसमें अदालत ने याचिकाकर्ताओं की इस आशंका को खारिज कर दिया था कि पहले से मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद फॉर्म-6 जमा करना झूठी घोषणा माना जाएगा। अदालत ने उन्हें कानून के अनुसार प्रक्रिया के लिए फॉर्म जमा करने की अनुमति दी थी।
गुरुवार, 5 नवंबर 2026
दिल्ली : SIR की मसौदा सूची से छूटे मतदाता बिना अभियोजन के डर के फॉर्म-6 भर सकते हैं : EC
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