
बिहार के दरभंगा में मां और भाई को जलाकर मारने के आरोप में दो बहनों को उम्रकैद सजा सुनायी है. एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो सगी बहनों को गुरुवार को सश्रम आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी. फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नारायण भाष्कर मणि ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों सगी बहन मधु और माला उर्फ प्रियंका को अपनी मां सुमित्रा देवी और भाई मुकेश कुमार की हत्या का दोषी करार देते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत यह सजा सुनायी है.
लोक अभियोजक श्याम किशोर प्रधान ने बताया कि नौ जुलाई 2009 को मधु और माला उर्फ प्रियंका ने प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर अपने प्रेमी शंभु पासवान के साथ मिलकर मां सुमित्रा देवी और भाई मुकेश कुमार को घर में बंद कर आग लगा दी जिससे दोनों की जलकर मौत हो गयी थी. श्री प्रधान ने बताया कि मृत महिला का भाई रविन्द्र महतों ने मधु माला और प्रेमी शंभु पासवान समेत पांच लोगों के खिलाफ नगर थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया था.
इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि दो अन्य चेतन और प्रमोद के खिलाफ जांच जारी है।इस मामले में एक अन्य आरोपी शंभु पासवान फरार चल रहा है.
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