सीहोर : साइबर ठगी के 4.50 लाख में 2.85 लाख बचाए, कोर्ट ने पीड़ित को रकम लौटाने बैंक को दिया आदेश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 7 अक्टूबर 2026

सीहोर : साइबर ठगी के 4.50 लाख में 2.85 लाख बचाए, कोर्ट ने पीड़ित को रकम लौटाने बैंक को दिया आदेश

  • साइबर ठगी के बाद पुलिस ने रकम कराई होल्ड, कोर्ट के आदेश से पीड़ित को मिलेंगे 2.85 लाख रुपये

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सीहोर। साइबर ठगी के एक मामले में पीड़ित को बड़ी राहत मिली है। दोराहा निवासी राजेश मनोरिया से आरोपियों ने 31 मई 2024 को साइबर ठगी के जरिए 4 लाख 50 हजार रुपये दो बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए थे। ठगी का पता चलते ही पीड़ित ने तत्काल साइबर पुलिस और थाना दोराहा में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित बैंक खातों में रकम को होल्ड कराया और मामले में अपराध पंजीबद्ध किया।


ठगी की गई रकम में से 2 लाख 85 हजार 173 रुपये होल्ड कराने में पुलिस को सफलता मिली। रकम होल्ड होने के बाद उसे वापस पाने के लिए पीड़ित राजेश मनोरिया की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम हिंडोलिया के माध्यम से न्यायालय में सुपुर्दनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन पर सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े दस्तावेज और होल्ड रकम से संबंधित जानकारी न्यायालय के समक्ष रखी गई। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संकेत जैन ने अहम आदेश पारित किया। न्यायालय ने बैंक को निर्देशित किया है कि होल्ड की गई 2,85,173 रुपये की राशि पीड़ित राजेश मनोरिया को वापस लौटाई जाए। कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ित को ठगी की रकम का एक बड़ा हिस्सा वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है।


साइबर अपराध के मामलों में रकम ट्रांसफर होने के तत्काल बाद शिकायत करना कितना महत्वपूर्ण है, यह मामला इसका उदाहरण है। समय पर सूचना मिलने के कारण संबंधित खातों में रकम को होल्ड कराया जा सका। यदि शिकायत में देरी होती तो ठगी की रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर होने या निकाल लिए जाने की आशंका रहती। कुल 4.50 लाख रुपये की साइबर ठगी के बाद 2.85 लाख रुपये सुरक्षित रहना पीड़ित के लिए बड़ी राहत है। न्यायालय के आदेश से अब यह राशि वापस मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और न्यायालय के आदेश से साइबर ठगी के पीड़ित को महत्वपूर्ण आर्थिक राहत मिली है।

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